1. आयकर वैधानिक फॉर्म फ़ाइल करने के लिए आई.टी.डी. की ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग कौन कर सकता है?
कोई भी ई-फ़ाइलिंग उपयोगकर्ता आई.टी.आर. और वैधानिक फॉर्म के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिताओं को डाउनलोड और एक्सेस कर सकता है, लेकिन फॉर्म केवल निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं द्वारा ही फ़ाइल किए जा सकते हैं:
- टैक्स देने वाले
- चार्टर्ड एकाउंटेंट
- कर कटौतीकर्ता और संग्रहकर्ता
2. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेेंट हूं. क्या मैं ऑफलाइन उपयोगिता पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने क्लाइंट के लिए आयकर फॉर्म फ़ाइल कर सकता हूँ?
नहीं। एक सी.ए. के रूप में, आप अपनी कार्यसूची पर करदाता द्वारा किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष/वित्त वर्ष के लिए आपको सौंपे गए फॉर्म को देखने में सक्षम होंगे। आप अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके केवल आपको सौंपे गए फॉर्म को ही फ़ाइल कर सकते हैं।
3. वैधानिक फॉर्म के लिए निर्धारण वर्ष 2021-22 में आई.टी.डी. की ऑफ़लाइन उपयोगिता के बारे में नया क्या है?
- निर्धारण वर्ष 2021-22 से, XML अब पहले से दाखिल आँकड़े या ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल अपलोड करने का प्रारूप नहीं रहा, अब यह JSON प्रारूप में है.
- उपयोगकर्ता या तो अपने पहले से भरे हुए डेटा को सीधे ऑफ़लाइन उपयोगिता में डाउनलोड कर सकते हैं, या ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड किए गए जेसन से पहले से भरे हुए फॉर्म को आयात कर सकते हैं। पूर्व में, XML फ़ाइल आयात करने का पहले सिर्फ़ एक ही तरीका था.
- निर्धारण वर्ष 2021-22से पहले तक, अपने तैयार प्रपत्र के लिए उपयोगकर्ताओं को XML जनरेट करना होता था और फिर इसे ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर जमा करना होता था. नई ऑफ़लाइन उपयोगिता के साथ, उपयोगकर्ता सीधे उपयोगिता से ही अपने फॉर्म जमा और सत्यापित कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के पास अभी भी JSON तैयार करने और ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर अपलोड कर दाखिल करने का विकल्प है.
4. वैधानिक फ़ॉर्म के लिए आई.टी.डी. की ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करते समय बहु-आयात विकल्पों का क्या अर्थ है?
आपके आयकर फ़ॉर्म के लिए पहले से भरे आंकड़ों के साथ JSON फ़ॉर्मैट में फ़ाइल आयात करने के कई विकल्प हैं:
- पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करें - आपके लॉग इन क्रेडेंशियल और ओ.टी.पी. विधिमान्यकरण (और अभिस्वीकृति संख्या / संव्यवहार आई.डी. / अन्य ब्यौरा, जैसा भी मामला हो) के आधार पर, पहले से भरा डेटा आपके फॉर्म में डाउनलोड हो जाता है।
- पहले से भरे हुए जेसन को आयात करें - अपने पहले से डाउनलोड किए गए जेसन को ऑफ़लाइन उपयोगिता में संलग्न करें और आपके पैन / टैन/ फॉर्म संख्या / ए.वाई. के आधार पर, आपका पहले से भरा डेटा आपके फॉर्म में डाउनलोड हो जाता है।
5. अगर मैंने ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग कर अपना आई.टी.आर./ वैधानिक फॉर्म फ़ाइल करते समय, कोई त्रुटि की है, तो मुझे कैसे पता चलेगा?
ऑनलाइन फ़ॉर्म के लिए लागू सभी विधिमान्यकरण नियम लागू होंगे चाहे आप उन्हें पोर्टल पर जमा करें या प्रत्यक्षतः ऑफ़लाइन उपयोगिता से। अगर कोई त्रुटि होती है, तो आपको त्रुटी का संदेश सिस्टम से मिल जाएगा. जिन स्थानों पर त्रुटि होगी, वह अपने-आप हाइलाइट हो जाएगी यदि आप अपनी JSON फ़ाइल को निर्यात करना और अपलोड करना चाहते हैं, तो एक डाउनलोड करने योग्य त्रुटि फ़ाइल उत्पन्न होगी, जिसे आप निर्देश / संदर्भ की गई गलतियों को सुधार सकते हैं।
6. ऑफ़लाइन उपयोगिता में लॉग इन करने के लिए कौन सी उपयोगकर्ता आई.डी. उपबंध की जानी चाहिए?
करदाताओं के लिए लॉग इन करने की उपयोगकर्ता आई.डी. पैन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA को ARCA + 6 अंक वाली सदस्यता संख्या का उपयोग करना होगा. कर कटौतीकर्ताओं और संग्राहकों को टैन का इस्तेमाल करना होगा.
7. क्या वैधानिक फॉर्म के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करते हुए सभी फॉर्म को फ़ाइल किया जा सकता है?
नहीं, जबकि कई फॉर्म ऑनलाइन या ऑफ़लाइन फ़ाइल किए जा सकते हैं, कुछ फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में फ़ाइल किए जाने चाहिये, और केवल कुछ ही ऑफ़लाइन ढंग में फ़ाइल किए जा सकते हैं। ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके फ़ाइल किए जा सकने वाले फॉर्म इस प्रकार हैं:
- प्रारूप 15CA (भाग A, B, C और D)
- फ़ॉर्म 15CB
- प्रारूप 3CA-CD, प्रारूप 3B-CD, प्रारूप 3CEB
- प्रारूप 29B, प्रारूप 29C
- प्रारूप 15G, प्रारूप 15H
- प्रारूप 15CC
- प्रारूप V