प्र.1. मुझे संशोधन अनुरोध कब जमा करने की आवश्यकता है?
उत्तर यदि रिकॉर्ड से कोई गलती स्पष्ट है, तो सुधार के लिए अनुरोध ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह धारा 143(1) के तहत जारी नोटिस में हो या सीपीसी में निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 154 के तहत पारित आदेश में या निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश में हो।
सी.पी.सी. द्वारा पारित आदेश / सूचना के लिए सुधार अनुरोध के संबंध में, करदाता को "सी.पी.सी. द्वारा पारित आदेशों में सुधार" का चयन करना होगा।
सी.आई.टी. (अपील) के आदेश के लिए सुधार अनुरोध के संबंध में करदाता को "सी.आई.टी. (A) द्वारा पारित आदेशों में सुधार" का चयन करने की आवश्यकता है, अनुरोध केवल उन विवरणी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है जो पहले से ही संसाधित हैं और
किसी अन्य सुधार अनुरोध के संबंध में, करदाता को "सुधार की मांग करने वाले ए.ओ. में सुधार" का चयन करना होगा।
सुधार अनुरोध फ़ाइल करने का पाथ:- ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें - सेवाओं पर जाएं - 'सुधार' चुनें।
प्र.2 मेरी आयकर विवरणी सी.पी.सी. द्वारा संसाधित कर ली गई है, जिसमें अतिरिक्त मांग / कम प्रतिदाय दिखाया गया है। ऐसे में सुधार के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर: यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आपकी आयकर विवरणी सी.पी.सी. द्वारा संसाधित की गई है, आप अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करने के बाद सी.पी.सी. के साथ ऑनलाइन सुधार दाखिल कर सकते हैं।
पाथ - ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें - सेवाओं पर जाएं - 'सुधार' चुनें - "सी.पी.सी. द्वारा पारित आदेश के लिए सुधार" चुनें।
प्र.3 सुधार अनुरोध जमा करके किस प्रकार की त्रुटियों का संशोधन जा सकता है?
उत्तर. यदि रिकार्ड से गलतियाँ स्पष्ट हैं तो आप सुधार अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि यदि सी.पी.सी. के आदेशों के लिए सुधार अनुरोध दाखिल करते समय आपको कोई त्रुटि दिखती है, और इसके इसके कारण आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती है, तो आप दिए गए विकल्प “ए.ओ. को सुधार दाखिल करें” का उपयोग करके या “ए.ओ. को सुधार की मांग करने का अनुरोध” विकल्प चुनकर सीधे निर्धारण अधिकारी को सुधार अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
नोट- अपनी ओर से किसी ऐसी अन्य गलती के लिए सुधार अनुरोध का उपयोग न करें जिसे संशोधित विवरणी के साथ ठीक किया जा सकता है।
प्र.4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर सुधार के लिए विभिन्न अनुरोध प्रकार क्या हैं?
उत्तर. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर तीन प्रकार के संशोधन अनुरोध फ़ाइल किए जा सकते हैं
• विवरणी को पुन:प्रसंस्कृत करें
• कर क्रेडिट बेमेल सुधार
• विवरणी डेटा सुधार (ऑफलाइन)
नोट:विवरणी डेटा सुधार (ऑफ़लाइन) के लिए, करदाताओं को निर्धारण वर्ष 2019-20 तक ऑफ़लाइन उपयोगिता में जनरेट की गई एक्स.एम.एल. अपलोड करनी होगी, लेकिन निर्धारण वर्ष 2020-21 से वे जेसन अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन सुधार प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्र.5 मैं विवरणी पुनः प्रसंस्करण का अनुरोध कब फ़ाइल कर सकता हूं?
उत्तर. यदि आय विवरणी में सत्य एवं सही ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और प्रसंस्करण के दौरान सी.पी.सी. ने उस पर विचार नहीं किया है, तो इस विकल्प का चयन करने की सलाह दी जाती है।
उदाहरण-नीचे दिए गए स्थितियों के लिए विवरणी पुनः प्रसंस्करण का अनुरोध फ़ाइल किया जा सकता है-
a) करदाता ने मूल/संशोधित विवरणी में कटौती का दावा किया है और विवरणी के प्रसंस्करण के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई है।
b) करदाता ने टी.डी.एस./टी.सी.एस./स्व-निर्धारण कर/अग्रिम कर का सही दावा किया है और विवरणी के प्रसंस्करण के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई है।
कृपया ध्यान दें कि यदि सी.पी.सी. द्वारा विवरणी को सही ढंग से संसाधित किया गया है और दावा किए गए प्रतिदाय/मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो सी.पी.सी. के साथ सुधार दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, आप "फ़ाइल सुधार को ए.ओ. को भेजें" विकल्प का उपयोग करके ए.ओ. के साथ सुधार फ़ाइल कर सकते हैं।
प्र.6 मैं विवरणी डेटा सुधार अनुरोध कब फ़ाइल कर सकता हूं?
उत्तर. कृपया अनुसूचियों में सभी प्रविष्टियाँ पुनः दर्ज करें। पहले फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. में उल्लिखित सभी संशोधित प्रविष्टियों के साथ-साथ शेष प्रविष्टियों को भी दर्ज किया जाना है। डेटा में आवश्यक सुधार करें। सुधार करते समय, सुनिश्चित करें कि आय का कोई नया स्रोत घोषित न किया जाए या अतिरिक्त कटौती की घोषणा न की जाए।
उदाहरण - नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए विवरणी डेटा सुधार अनुरोध फ़ाइल किया जा सकता है-
a) यदि करदाता ने आय के गलत शीर्ष में गलत तरीके से आय दिखाई है।
b) करदाता किसी अन्य जानकारी में परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सकल कुल आय और कटौती में कोई अंतर न आए।
c) इस प्रकार के सुधार अनुरोध में करदाता को नीचे उल्लिखित परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है -
i. नया दावा और/या अतिरिक्त दावा और/या अग्रानीत हानि में कमी।
ii. नया दावा और/या अतिरिक्त दावा और/या अग्रनीत हानि में कमी।
iii. नया दावा और/या अतिरिक्त दावा और/या MAT क्रेडिट में कमी।
iv. नई कटौती/अतिरिक्त दावा/अध्याय VI A के तहत कटौती में कमी।
प्र.7 मैं कर क्रेडिट बेमेल सुधार कब फ़ाइल कर सकता हूं?
उत्तर. यदि आप प्रसंस्कृत विवरणी के टी.डी.एस./टी.सी.एस./आई.टी. चालान में ब्यौरा सही करना चाहते हैं तो इस विकल्प का उपयोग करना उचित है। कृपया अनुसूचियों में सभी प्रविष्टियाँ पुनः दर्ज करें। पहले फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. में उल्लिखित सभी संशोधित प्रविष्टियों के साथ-साथ अन्य प्रविष्टियों को भी दर्ज किया जाना है। डेटा में आवश्यक सुधार करें। सुधार करते समय, सुनिश्चित करें कि ऐसे क्रेडिट का दावा न करें जो 26AS विवरण का हिस्सा नहीं हैं।
उदाहरण-नीचे दिए गए परिदृश्यों के लिए कर क्रेडिट बेमेल सुधार अनुरोध फ़ाइल किया जा सकता है-
a) करदाता नया स्व-निर्धारण कर चालान जोड़ सकता है जिसका भुगतान मूल विवरणी में उठाई गई माँग को अमान्यकरण करने के लिए किया गया है।
b) यदि करदाता ने मूल विवरणी फ़ाइल करते समय कोई स्व-निर्धारण कर/अग्रिम कर चालान ब्यौरा जैसे बी.एस.आर. कोड, भुगतान की तिथि, राशि, चालान संख्या गलत तरीके से प्रदान किया है, तो वे सुधार की इस श्रेणी में त्रुटि को ठीक कर सकते हैं।
c) यदि करदाता ने कोई टी.डी.एस./टी.सी.एस. ब्यौरा जैसे टैन, पैन, राशि आदि गलत तरीके से प्रदान किया है।
d) करदाता केवल टी.डी.एस./टी.सी.एस. प्रविष्टि को संपादित/हटा सकता है।
प्र.8 मैं 5 साल पहले की धारा 143(1) के तहत एक सूचना के लिए संशोधन फ़ाइल करना चाहता हूँ। सिस्टम इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहा है?
उत्तर. आपको वित्तीय वर्ष के अंत से 4 वर्ष की समाप्ति के बाद सी.पी.सी. में सुधार अनुरोध फ़ाइल करने की अनुमति नहीं है जिसमें धारा 143(1) के तहत सूचना पारित की गई थी। हालांकि, आप "फ़ाइल सुधार को ए.ओ. को भेजें" विकल्प का उपयोग करके ए.ओ. के साथ सुधार फ़ाइल कर सकते हैं।
प्र9. क्या मुझे अपने संशोधन अनुरोध को ई-सत्यापित करने की आवश्यकता है?
उत्तर. नहीं, संशोधन अनुरोध को ई-सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्र.10 क्या मैं संशोधन अनुरोध सेवा का इस्तेमाल करके अपने पूर्व फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. में संशोधन कर सकता हूं?
उत्तर. यदि आपको अपने सबमिट किए गए आई.टी.आर. में कोई गलती दिखाई देती है, और इसे सी.पी.सी. द्वारा संसाधित नहीं किया गया है, तो आप एक संशोधित विवरणी जमा कर सकते हैं। आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर संशोधन अनुरोध सेवा का उपयोग केवल सी.पी.सी. की धारा 143(1) के तहत किसी आदेश/नोटिस के विरुद्ध कर सकते हैं।
प्र.11 मेरे द्वारा फ़ाइल किए गए पूर्व संशोधन अनुरोध पर, सी.पी.सी. प्रसंस्करण किया जाना बाकी है। क्या मैं उसी प्रकार के अनुरोध के लिए दूसरा सुधार अनुरोध सबमिट या फ़ाइल कर सकता हूँ?
उत्तर. नहीं, आप निर्धारण वर्ष के लिए सुधार अनुरोध तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक कि पहले फ़ाइल किए गए सुधार अनुरोध पर सी.पी.सी. द्वारा कार्रवाई नहीं की गई हो।
प्र.12 मुझे अपनी संशोधन संदर्भ संख्या कहां मिल सकती है?
उत्तर. एक बार जब आप अपना सुधार अनुरोध सबमिट कर देंगे, तो आपको आपके 15-अंकीय सुधार संदर्भ नंबर की सूचना देने वाला एक मेल या संदेश प्राप्त होगा। आप अपने ई-फ़ाईलिंग खाते में लॉगइन करने के बाद संशोधन की स्थिति के अंतर्गत अपना 15-अंकीय सुधार नंबर भी ढूंढ सकते हैं।
प्र.13 क्या मैं अपनी संशोधन की स्थिति की ऑफ़लाइन जाँच कर सकता हूँ?
उत्तर. नहीं, आप स्थिति को ऑफ़लाइन नहीं देख सकते हैं। संशोधन की स्थिति देखने के लिए आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
प्रश्न 14 . सुधार अनुरोध के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर. केवल वे पक्ष जिन्हें सी.पी.सी. से धारा 143(1) के तहत आदेश/नोटिस प्राप्त हुआ है, वे ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध के लिए आवेदन कर सकते हैं:
• पंजीकृत करदाता
• ई.आर.आई. (जिन्होंने ग्राहक पैन जोड़ा है)
• अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और प्रतिनिधि
प्र.15 क्या मैं मैनुअल/पेपर फ़ाइलिंग विवरणी फ़ाइल करने के मामले में ई-फ़ाईलिंग पर संशोधन अनुरोध जमा कर सकता हूं?
उत्तर. नहीं, पेपर फ़ॉर्म में संशोधन अनुरोध सी.पी.सी. में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। सी.पी.सी. को प्रत्येक संप्रेषण सी.पी.सी. द्वारा प्रदान किए गए तरीके से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाना चाहिए।
प्र.16 यदि सुधार अधिकार ए.ओ. को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं तो क्या मैं ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध जमा कर सकता हूं?
उत्तर. हां, आप "सुधार की मांग करने वाले ए.ओ. को सुधार" का उपयोग करके ए.ओ. के पास सुधार दाखिल कर सकते हैं।
पाथ - ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें - सेवाओं पर जाएं - 'सुधार' चुनें - 'सुधार के लिए ए.ओ. से अनुरोध' चुनें - 'नया अनुरोध' चुनें
प्र.17 क्या एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद संशोधन अनुरोध को वापस लिया जा सकता है या फिर से फ़ाइल किया जा सकता है?
उत्तर. नहीं, आपको पहले से जमा किए गए सुधार अनुरोधों को वापस लेने की अनुमति नहीं है। आप CPC में जमा किए गए सुधार अनुरोध के प्रसंस्करण के बाद ही एक और सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।
प्र.18 क्या मैं संशोधन अनुरोध सबमिट करते समय छूट/कटौती का दावा कर सकता हूं?
उत्तर. नहीं। आपको संशोधन अनुरोध फ़ाइल करते समय नई छूट/कटौतियों का दावा करने की अनुमति नहीं है।
प्र.19 मेरी आय/बैंक/पता ब्यौरा में परिवर्तन है, जिसे मुझे अपने आई.टी.आर. में अपडेट करने की आवश्यकता है। क्या मैं सुधार अनुरोध फ़ाइल करूँ?
उत्तर. आय/बैंक/पते के ब्यौरे में सुधार के लिए सुधार अनुरोध लागू नहीं होता है। आपकी आय/बैंक/पता को संशोधित विवरणी के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।
प्र.20 अतीत में किस निर्धारण वर्ष तक संशोधन अनुरोध ऑनलाइन फ़ाइल किया जा सकता है?
उत्तर. ऐसा कोई विशिष्ट निर्धारण वर्ष नहीं है जब तक ऑनलाइन रूप से सुधार जमा नहीं किया जा सकता, यह विशेष मामले पर निर्भर करता है। सुधार अनुरोध उस वित्तीय वर्ष के अंत से 4 साल के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें संशोधन करने का आदेश पारित किया गया था।
प्र.21 मुझे धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा करवाया जाना आवश्यक है। क्या सुधार अनुरोध फ़ाइल करते समय मेरे लिए DSC अनिवार्य है?
उत्तर. नहीं, संशोधन अनुरोध फ़ाइल करने के लिए डी.एस.सी. अनिवार्य नहीं है।
प्र.22 मैंने अपने संशोधन अनुरोध में गलत ब्यौरा अपलोड किया है। मैं इसे कैसे सही करूँ?
उत्तर. आप सुधार अनुरोध को संशोधित करके जमा नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसे वापस ले सकते हैं। जमा करने के बाद, आप CPC में जमा किए गए सुधार अनुरोध के संशोधित हो जाने के बाद एक और सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।
प्र.23 मैंने सी.पी.सी. द्वारा की गई मांग का भुगतान कर दिया है। क्या मुझे माँग रद्द करने के लिए सुधार अनुरोध फ़ाइल करना होगा?
उत्तर. आप भुगतान किए गए चालान ब्यौरे के साथ कर क्रेडिट बेमेल सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।
प्र.24 मैंने अपनी मूल आई.टी.आर., नियत तिथि के बाद फ़ाइल की है (विलंबित विवरणी)। मुझे जमा किए गए ITR को संशोधित करना है। क्या मैं सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकता हूँ?
उत्तर. नहीं, आई.टी.आर. का सुधार संशोधित विवरणी दाखिल करने से अलग है। आप निम्नलिखित वित्त वर्ष के ख़त्म होने से पहले, या कर प्राधिकारियों द्वारा ITR के प्रसंस्करण से पहले, जो भी पहले आता है, अपनी विलम्बित विवरणी को (केवल वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से लागू) संशोधित कर सकते हैं। एक विनिर्दिष्ट ई-फ़ाइल विवरणी के लिए सी.पी.सी. से नोटिस/आदेश/सूचना के जवाब में केवल एक सुधार अनुरोध फ़ाइल किया जा सकता है।
प्र.25 मैंने मूलत: आई.टी.आर.-1 फ़ाइल किया है। क्या मैं सुधार अनुरोध के साथ CPC नोटिस का जवाब देते समय ITR-2 का उपयोग कर सकता हूँ?
उत्तर. नहीं, आपको ITR-1 का ही उपयोग करना होगा यदि आपने मूलत: इसे फ़ाइल किया है।
प्र.26 क्या संशोधन आदेश के लिए अपील फ़ाइल की जा सकती है?
उत्तर. हाँ, आप सी.पी.सी. द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध प्रत्यक्षतः सी.आई.टी.(ए) में अपील फ़ाइल कर सकते हैं।
Q 27. मैं एक सुधार दाखिल करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन 'पुन: प्रक्रिया' और 'विवरणी डेटा सुधार' संशोधन विकल्प अक्षम हैं। मुझे केवल निर्धारण अधिकारी के पास फाइल करने का विकल्प मिल रहा है।
उत्तर यदि आपकी विवरणी सी.पी.सी. द्वारा सही ढंग से संसाधित की गई है और दावा किए गए प्रतिदाय या मांग राशि में कोई अन्तर नहीं है, तो आप सी.पी.सी. के साथ 'विवरणी डेटा सुधार' या 'पुन: प्रक्रिया' सुधार दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अभी भी सुधार दाखिल करना चाहते हैं, तो आप इसे निर्धारण अधिकारी के पास दाखिल कर सकते हैं।
Q 28. क्या मैं "अपडेट के गई विवरणी" की सूचना के लिए सुधार दाखिल कर सकता हूँ?
उत्तर. आप अपडेट की गई विवरणी की सूचना के लिए सुधार दाखिल कर सकते हैं। हालाँकि, सुधार आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए जे.ए.ओ. को दे दिया जाएगा और आगे कोई भी स्पष्टीकरण/जानकारी जे.ए.ओ. के पास उपलब्ध होगी।
Q 29. ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल करते समय मेरा सुधार आवेदन खारिज कर दिया गया है। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर ई-फाइलिंग पोर्टल में एक विकल्प सक्षम किया गया है जहां आप जे.ए.ओ. को सुधार आवेदन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप सुधार का कारण प्रदान कर सकते हैं और पी.डी.एफ. फॉर्मैट में 5 एम.बी. तक का अनुलग्नक केवल क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार सबमिट करने के बाद अनुलग्नक के साथ सुधार आवेदन आपके जे.ए.ओ. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और विवरणी की आगे की प्रक्रिया जे.ए.ओ. द्वारा की जाएगी।
Q 30. क्या मैं उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें पिछला आदेश सी.पी.सी. द्वारा पारित किया गया है, 4 वर्ष के अनुमत समय के बाद अपना सुधार दाखिल कर सकता हूँ?
उत्तर ई-फाइलिंग पोर्टल में एक विकल्प सक्षम किया गया है जहां आप जे.ए.ओ. में सुधार आवेदन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप सुधार का कारण प्रदान कर सकते हैं और पी.डी.एफ. फॉर्मैट में 5 एम.बी. तक का अनुलग्नक केवल क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार सबमिट करने के बाद अनुलग्नक के साथ सुधार आवेदन आपके जे.ए.ओ. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और विवरणी की आगे की प्रक्रिया जे.ए.ओ. द्वारा की जाएगी।