1. मुझे सुधार अनुरोध कब जमा करना होगा?
यदि धारा 143(1) के तहत या धारा 154 के अंतर्गत CPC या निर्धारण अधिकारी के आदेश के तहत (जहां सुधार अधिकार CPC द्वारा अंतरित किए जाते हैं) जारी प्रज्ञापन में अभिलेख से कोई गलती पाई जाती है तो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जमा किया जा सकता है। सुधार अनुरोध केवल उन विवरणियों के लिए ही जमा किया जा सकता है जो पहले से ही CPC द्वारा संसाधित की गई हैं।


2. सुधार अनुरोध जमा करके किस प्रकार की त्रुटियों को सुधारा जा सकता है?
आप CPC द्वारा अपनी आयकर विवरणी के प्रसंस्करण में होने वाली त्रुटियों के लिए एक सुधार अनुरोध जमा कर सकते हैं। केवल अभिलेख से दिखने वाली गलतियों को सुधार के लिए माना जाता है, जैसे:

  • कुल कर दायित्व: उदाहरण के लिए, सी.पी.सी. आदेश के अनुसार कर भुगतान मेल नहीं खाते हैं, पहले की माँग के समायोजन को रद्द करना, ब्याज/कर संगणना में भिन्नता, निर्धारण आदेश में संशोधन या प्रज्ञापन
  • सकल कुल आय: उदाहरण के लिए, किसी भी शीर्ष के तहत गलत तरीके से प्रतिफल आय, बेमेल वेतन आय, बिना अनुमोदित अग्रनीत हानि, चालू वर्ष की हानियों का गलत समायोजन, निर्धारण आदेशों में संशोधन, हानि या अवक्षयण के संबंध में उत्तरवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए कुल आय की पुनः संगणना करना, निवेश भत्ता वापस लेना, मानद पूँजी अभिलाभ की पुनः गणना करना।
  • कुल कटौती: उदाहरण के लिए, अध्याय VI-A के तहत कटौती के विवरण को गलत तरीके से माना गया है, MAT/MATC या AMT/AMTC की अनुमति नहीं है/आंशिक रूप से अनुमति है, विदेशी विनिमय के विलम्ब धन-प्रेषण हेतु कटौती की अनुमति देने के लिए निर्धारण आदेश में संशोधन।
  • व्यक्तिगत जानकारी: उदाहरण के लिए, ई-फाइल विवरणी में भागीदारों की जानकारी के लिए स्लैब दरों पर कर लगाने का अनुरोध, PAN डेटाबेस में करदाता का लिंग गलत लिया गया है/अपडेट किया गया है, गैर-देशी कम्पनी के बजाय देशी कम्पनी के रूप में कर की दर में कमी, मूल विवरणी फ़ाइल करने की तारीख नियत तारीख के अंदर नहीं मानी गई हो, पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित करदाता आय के कम दावे, आवासीय स्थिति में परिवर्तन का अनुरोध करना, या विवरणी में दिखाई गई आय कर योग्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती धारा 12A के तहत या तो एक समाज द्वारा पंजीकृत है या एक अनिवासी है।

उपरोक्त श्रेणियों में ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रकार के करदाताओं को शामिल किया गया है। आपकी ओर से कोई अन्य भूल जिसे संशोधित विवरणी के साथ ठीक किया जा सकता है, या अपने ITR में बैंक खाता या पते का ब्यौरा बदलने के लिए सुधार अनुरोध का उपयोग न करें।


3. आयकर सुधार के लिए विभिन्न अनुरोध के प्रकार क्या हैं?

  • विवरणी को पुनः संसाधित करें
  • कर जमा बेमेल सुधार
  • 234C ब्याज के लिए अतिरिक्त जानकारी
  • स्थिति सुधार (आई.टी.आर.-5 और आई.टी.आर.-7 पर लागू, निर्धारण वर्ष 2018-19 तक लागू)
  • छूट अनुभाग में सुधार (केवल आई.टी.आर.-7 पर लागू, निर्धारण वर्ष 2018-19 तक लागू)
  • विवरणी डेटा में सुधार (ऑफ़लाइन)
  • विवरणी डेटा में सुधार (ऑनलाइन)

नोट: विवरणी डेटा सुधार (ऑफलाइन) के लिए, करदाताओं को निर्धारण वर्ष 2019-20 तक ऑफलाइन उपयोगिता में जनरेट किया गया XML अपलोड करने की आवश्यकता है, लेकिन JSON अपलोड कर सकते हैं और निर्धारण वर्ष 2020-21 से ऑनलाइन सुधार जमा कर सकते हैं।


4. धन-कर सुधार के लिए विभिन्न अनुरोध प्रकार क्या हैं?

  • विवरणी को पुनः संसाधित करें
  • कर जमा बेमेल सुधार
  • विवरणी डेटा सुधार

ध्यान दें: धन-कर विवरणी में सुधार केवल निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए जमा किया जा सकता है।

5. धन-कर विवरणी के लिए सुधार केवल निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए क्यों फ़ाइल किया जा सकता है? इसके बाद मुझे निर्धारण वर्षों के लिए क्या करना चाहिए?
धन-कर अधिनियम को 28 फरवरी 2015 (यानी, निर्धारण वर्ष.2015-16) से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, धन-कर विवरणी में सुधार केवल निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए फ़ाइल किया जा सकता है। विवरणी डेटा में सुधार के लिए धन-कर विवरणी को सुधारने हेतु, निर्धारण के लिए नोटिस के जवाब में फ़ॉर्म BB अपलोड करें का उपयोग करें।


6. मैं 5 साल पहले की धारा 143(1) के तहत प्रज्ञापन के लिए सुधार फ़ाइल करना चाहता हूँ। सिस्टम इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहा है?
वित्त वर्ष के अंत से 4 वर्ष की समाप्ति के बाद आपको सुधार अनुरोध फ़ाइल करने की अनुमति नहीं है जिसमें धारा 143(1) के तहत प्रज्ञापन पारित किया गया था।


7. मैंने डी.एस.सी. का उपयोग करके अपने आयकर विवरणी को ई-सत्यापित किया था और ई.वी.सी. का उपयोग करके अपने सुधार अनुरोध को ई-सत्यापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। सिस्टम इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहा है?
यदि आपने डी.एस.सी. के माध्यम से अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित किया था, तो आपको डी.एस.सी. का उपयोग करके अपने सुधार अनुरोध को ई-सत्यापित करना होगा। आपका DSC ई-फ़ाइलिंग के साथ पंजीकृत, सक्रिय होना चाहिए, और उसकी समय सीमा समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं, तो आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.) पंजीकृत/अपडेट करें पेज पर पंजीकरण/अपडेट करने के लिए ले जाया जाएगा।


8. क्या मैं सुधार अनुरोध सेवा का उपयोग करके अपने पहले से फ़ाइल किए गए ITR में सुधार कर सकता हूँ?
यदि आपको जमा किए गए अपने ITR में कोई गलती नजर आती है, और CPC द्वारा इसे प्रसंस्कृत नहीं किया गया है, तो आप संशोधित विवरणी जमा कर सकते हैं । आप केवल CPC के आदेश/सूचना के लिए ही ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध सेवा का उपयोग कर सकते हैं।


9. सुधार अनुरोध के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
केवल वे पक्ष जिन्हें सी.पी.सी. से धारा 143(1) के तहत आदेश/नोटिस प्राप्त हुआ है, वे ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • पंजीकृत करदाता
  • ERI (जिन्होंने ग्राहक का PAN जोड़ा है)
  • प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और प्रतिनिधि


10. क्या मैं विवरणी को मैन्युअल/कागज़ी रूप से फ़ाइल करने की स्थिति में ई-फ़ाइलिंग पर सुधार अनुरोध सबमिट कर सकता हूँ?
नहीं, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध सेवा कागजी रूप से फ़ाइल की गई विवरणी के लिए सुधार के जमा करने के अनुरोध को कवर नहीं करती है। आपको कागजी रूप में अपने AO के पास एक सुधार अनुरोध जमा करना होगा।


11. सुधार अधिकार AO को हस्तांतरित करने की स्थिति में क्या मैं ई-फ़ाइलिंग पर सुधार अनुरोध जमा कर सकता हूँ?
नहीं, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सुधार अनुरोध सेवा वर्तमान में AO को हस्तांतरित किए गए अधिकारों की स्थिति में सुधार को कवर नहीं करती है। ऐसे मामले में, आपको कागज पर सुधार आवेदन के साथ अपने AO से संपर्क करने की आवश्यकता है।


12. क्या एक बार जमा किए जाने के बाद, सुधार अनुरोध वापस लिया जा सकता है या फिर से फ़ाइल किया जा सकता है?
नहीं, आपको पहले से जमा किए गए सुधार अनुरोधों को वापस लेने की अनुमति नहीं है। आप CPC में जमा किए गए सुधार अनुरोध के प्रसंस्करण के बाद ही एक और सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।


13. क्या मैं सुधार का अनुरोध जमा करते समय छूट/कटौती का दावा कर सकता हूँ?
नहीं। आपको नई कटौतियों/दावों/कर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति नहीं है।


14. मेरी आय/बैंक/पते के विवरण में परिवर्तन हुआ है, जिसे मुझे अपने ITR में अपडेट करने की जरूरत है। क्या मैं सुधार अनुरोध फ़ाइल करूँ?
आय/बैंक/पते के ब्यौरे में सुधार के लिए सुधार अनुरोध लागू नहीं होता है। आपकी आय का विवरण संशोधित विवरणी के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। आप सेवा अनुरोध सेवा का उपयोग करके और आई.टी.आर. ब्यौरों में परिवर्तन का चयन करके वैयक्तिक विवरण (जैसे बैंक / पता विवरण) को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। ITR की अभिस्वीकृति संख्या दर्ज करें और जमा करें।


15. पिछले कौन से निर्धारण वर्ष तक सुधार अनुरोध ऑनलाइन फ़ाइल किया जा सकता है?
ऐसा कोई विशिष्ट निर्धारण वर्ष नहीं है जब तक ऑनलाइन रूप से सुधार जमा नहीं किया जा सकता, यह विशेष मामले पर निर्भर करता है। हालाँकि, सुधार अनुरोध उस वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने से 4 वर्षों के भीतर जमा किया जा सकता है जिसमें संशोधन किए जाने वाले आदेश को पारित किया गया था।


16. सुधार अनुरोध फ़ाइल करते समय मुझे आदेश से कौन सी संख्या उद्धृत करनी चाहिए?
आपको नवीनतम फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. के सी.पी.सी. आदेश संख्या/प्रज्ञापन संख्या/डी.आई.एन. को उद्धृत करने की आवश्यकता है। आयकर के लिए यह स्वतः आ जाता है और इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, और धन-कर के लिए इसमें बदलाव किए जा सकते हैं।


17. मुझे धारा 44AB के तहत लेखा परीक्षण की आवश्यकता है। क्या सुधार अनुरोध फ़ाइल करते समय मेरे लिए DSC अनिवार्य है?
हाँ, DSC उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनकी धारा 44AB के तहत लेखा परीक्षा हुई है और जो एक सुधार अनुरोध फ़ाइल कर रहे हैं।


18. मैंने अपने सुधार अनुरोध में गलत विवरण अपलोड कर दिए हैं। मैं इसे कैसे सही करूँ?
आप सुधार अनुरोध को संशोधित करके जमा नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसे वापस ले सकते हैं। जमा करने के बाद, आप CPC में जमा किए गए सुधार अनुरोध के संशोधित हो जाने के बाद एक और सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।

19. मैंने CPC द्वारा जारी की गई माँग का भुगतान कर दिया है। क्या मुझे माँग रद्द करने के लिए सुधार अनुरोध फ़ाइल करना होगा?
नहीं। आपके द्वारा किए गए भुगतान द्वारा माँग अपने आप समायोजित हो जाएगी।


20. मैंने नियत तिथि (विलम्बित विवरणी) के बाद अपनी मूल ITR फ़ाइल की। मुझे जमा की गई ITR को संशोधित करना है। क्या मैं सुधार अनुरोध फ़ाइल कर सकता हूँ?
नहीं, ITR में सुधार संशोधित विवरणी फ़ाइल करने से अलग होता है। आप निम्नलिखित वित्त वर्ष के ख़त्म होने से पहले, या कर प्राधिकारियों द्वारा ITR के प्रसंस्करण से पहले, जो भी पहले आता है, अपनी विलम्बित विवरणी को (केवल वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से लागू) संशोधित कर सकते हैं। एक विनिर्दिष्ट ई-फ़ाइल विवरणी के लिए सी.पी.सी. से नोटिस/आदेश/प्रज्ञापन के जवाब में केवल एक सुधार अनुरोध फ़ाइल किया जा सकता है।


21. मैंने मूल रूप से ITR-1 फ़ाइल की थी। क्या मैं सुधार अनुरोध के साथ CPC नोटिस का जवाब देते समय ITR-2 का उपयोग कर सकता हूँ?
नहीं, आपको ITR-1 का ही उपयोग करना होगा यदि आपने मूलत: इसे फ़ाइल किया है।


22. मैं एक वेतनभोगी व्यक्तिगत करदाता हूँ। क्या मैं सुधार अनुरोध जमा करते समय EVC का उपयोग कर सकता हूँ? मेरे पास और कौन से विकल्प हैं?
हाँ, आप EVC का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ई.वी.सी. का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप डी.एस.सी. का उपयोग कर सकते हैं।


23. क्या सुधर आदेश के लिए अपील फ़ाइल की जा सकती है?
हाँ। CPC द्वारा जारी सूचना आदेश के लिए आप CIT(A) में सीधे अपील फ़ाइल कर सकते हैं।


24. अपना सुधार अनुरोध सबमिट करते समय, मुझे एक त्रुटि संदेश मिल रहा है - गलत ब्यौरा। कृपया नवीनतम आदेश के अनुसार विवरण दर्ज करें। मुझे क्या करना चाहिए?
जाँच करें कि क्या आपने सही सी.पी.सी. आदेश संख्या/प्रज्ञापन संख्या/डी.आई.एन. दर्ज किया है। सिस्टम पुष्टि करता है कि सी.पी.सी. से प्राप्त सी.पी.सी. आदेश संख्या नवीनतम है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है, तो आपको यह त्रुटि संदेश प्राप्त होगा।


25. मैं लैंगिक बेमेल और डेटा में सुधार न होने के कारण सुधार के लिए फ़ाइल करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?
पहले, सुनिश्चित करें कि आपने PAN डेटाबेस में अपना सही लिंग अपडेट किया है। सुधार के लिए फ़ाइल करते समय, यदि आपके पास सुधार के लिए और डेटा नहीं है, तो आप विवरणी को पुन: प्रसंस्कृत करने का विकल्प चुन सकते हैं, और लिंग बेमेल चेकबॉक्स को चुन सकते हैं। ऐसे मामले में आपको विवरणी XML/JSON जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।