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1. प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध क्या है?
यदि आपको आयकर विभाग या प्रतिदाय बैंकर (एस.बी.आई.) से सूचना मिली है कि प्रतिदाय की प्रक्रिया विफल हो गई है, तो आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध जमा कर सकते हैं। प्रतिदाय पुनः जारी करने की अनुरोध सेवा के साथ, करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रतिदाय पुनः जारी करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।


2. मैं आई.टी.आर.-V जमा करने में विलम्ब से कैसे बच सकता हूँ?
आपको अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करने के 120 दिनों/30 के भीतर सत्यापित करनी होगी। आप अपनी विवरणी को इस प्रकार सत्यापित कर सकते हैं:

  • आप ई-फ़ाइलिंग ओ.टी.पी. / आधार ओ.टी.पी. / बैंक खाता ई.वी.सी. / डीमैट खाता ई.वी.सी. / नेट-बैंकिंग / डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके अपनी विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं; या फिर
  • सी.पी.सी., बेंगलुरु को विधिवत हस्ताक्षरित आई.टी.आर.-V की भौतिक प्रति भेज सकते हैं

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

कृपया ध्यान दें कि अधिसूचना संख्या 5/2022 दिनांक 29.07.2022, 01/08/2022से प्रभावी, ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V जमा करने की समय-सीमा आय की विवरणी फ़ाइल करने की तिथि से 30 दिन होगी।
हालांकि, जहां विवरणी 31.07.2022 को या उससे पहले फ़ाइल की जाती है, वहां 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू रहेगी।


3. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सेवा अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है?
आप अपने डैशबोर्ड में सेवा अनुरोध की स्थिति देख सकते हैं। उस विशेष रिकॉर्ड पर नेविगेट करें जहाँ आप अनुमोदन की स्थिति देख सकते हैं।


4. प्रतिदाय की विफलता के क्या कारण हो सकते हैं?
प्रतिदाय की विफलता के एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • गलत बैंक विवरण (खाता सं., एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. कोड, बेमेल नाम, आदि)
  • खाता धारक का के.वाई.सी. लंबित है
  • दिया गया खाता विवरण चालू खाते या बचत बैंक खाते से भिन्न है
  • खाते का विवरण गलत है


5. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किए गए मेरे आई.टी.आर. पर 120/30 दिनों के भीतर आई.टी.आर सत्यापित नहीं करने का क्या प्रभाव है?
यदि आप समय पर सत्यापित नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने विवरणी फ़ाइल नहीं की है और इसमें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ITR फ़ाइल न करने के सभी परिणाम लागू होंगे। हालाँकि, आप उचित कारण देकर सत्यापन में विलम्ब के लिए क्षमा का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध को जमा करने के बाद ही आप अपनी विवरणी को सत्यापित कर सकेंगे। हालांकि, विवरणी केवल तभी मान्य होगी जब समर्थ आयकर प्राधिकारी द्वारा माफ़ी का अनुरोध अनुमोदित कर दिया गया हो।


6. विलम्ब के लिए माफ़ी क्या है? यदि माफ़ी दे दी जाती है तो मेरी ओर से अनुवर्ती कार्यवाही क्या होगी?
विलम्ब के लिए माफ़ी आयकर विभाग द्वारा आपकी आई.टी.आर. को सत्यापित करने की अनुमति (आपकी आई.टी.आर. को फ़ाइल करने के 120 दिनों के बाद) या आपकी ओर से विलम्ब होने का कारण बताते हुए अपनी आई.टी.आर. (फ़ाइलिंग के अंतिम दिन के बाद) को जमा करने की प्रक्रिया है।
आई.टी.आर. को आयकर विभाग द्वारा मान्य और संसाधित केवल समर्थ आयकर प्राधिकारी द्वारा माफ़ी अनुरोध को अनुमोदित करने के बाद ही किया जाएगा।


7. क्या मेरी ओर से कोई अन्य व्यक्ति विलम्ब के लिए माफ़ी /प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता है?
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि निर्धारिती / ई.आर.आई. भी निर्धारिती की ओर से विलम्ब के लिए माफ़ी / प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं।


8. क्या पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली फ़ाइलों के लिए कोई प्रतिबंध है?
अधिकतम 5 फ़ाइलें अपलोड की जा सकती हैं। साथ ही, प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5MB से अधिक नहीं होना चाहिए।


9. क्या ई.आर.आई. विलम्ब के लिए माफ़ी / प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता है?
हाँ। ई.आर.आई. विलम्ब के लिए माफ़ी /प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता है।

10. यदि मेरा बैंक खाता पहले से सत्यापित नहीं है तो क्या मैं अपना प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता/सकती हूँ?
नहीं, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपका चयनित बैंक खाता पूर्व-मान्य है।
यदि आपका चयनित बैंक खाता मान्य नहीं है, तो आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते को ऑनलाइन पूर्व-सत्यापित कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए मेरा बैंक खाता उपयोगकर्ता पुस्तिका पर जाएं।
वैकल्पिक रूप से, आप इसे ई.सी.एस. अधिदेश प्रपत्र के माध्यम से ऑफ़लाइन मान्य कर सकते हैं। अपने बैंक खाते को ऑफ़लाइन सत्यापित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. ई.सी.एस. अधिदेश फ़ॉर्म डाउनलोड करें:
  2. फ़ॉर्म को प्रिंट करें और आवश्यक विवरण भरें।
  3. अधिकृत बैंक से बैंक सील के साथ हस्ताक्षरित फ़ॉर्म प्राप्त करें।
  4. हस्ताक्षरित फ़ॉर्म की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें।


11. क्या यह निश्चित है कि मेरे माफ़ी अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा?
यह निश्चित नहीं है कि विलम्ब के लिए माफ़ी हेतु आपका अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। जब तक अनुरोध अनुमोदित नहीं हो जाता तब तक आई.टी.आर. को अमान्य माना जाएगा। विलम्ब के लिए माफ़ी समर्थ आयकर प्राधिकारी के विवेकाधीन है।


12. क्या माफ़ी अनुरोध फ़ाइल करने की कोई समय सीमा है?
सी.बी.डी.टी. से परिपत्र संख्या 9/2015 दिनांकित के निर्देशों के अनुसार। 9-6-2015, निर्धारण वर्ष जिसके लिए अनुरोध किया गया है, के अंत से छह वर्षों के बाद किसी भी क्षमा अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।यह ध्यान देने वाली बात है कि विलम्ब के लिए माफ़ी के किसी भी अनुरोध को अनुमोदन केवल वास्तविक कठिनाइयों से संबंधित विलम्ब की स्थिति में ही दिया जाता है।