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प्रश्न-1: किन परिस्थितियों में क्षमा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है?

 

यह कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्षमा अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। यह पूरी तरह से आयकर विभाग के विवेक पर निर्भर है। यदि आयकर विभाग आपके विलम्ब के कारण को पर्याप्त रूप से वास्तविक पाता है, तो वह आपको विलम्ब के लिए क्षमा प्रदान कर सकता है।

कर प्राधिकरण निम्नलिखित कुछ कारणों से विलम्ब के लिए क्षमा प्रदान नहीं कर सकते:

  1. यदि करदाता विलम्ब के लिए वैध और उचित कारण प्रदान करने में असफल रहता/रहती है;
  2. यदि करदाता का बार-बार अनुपालन न करने का इतिहास है या उसने निर्धारित समय के भीतर विवरणी फ़ाइल करने का कोई प्रयास नहीं किया या समय पर करों का भुगतान करने में विफल रहा/रही;
  3. यदि करदाता क्षमा आवेदन के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता/करती, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे विलम्ब का कारण बनने वाली समस्या का प्रमाण आदि, प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

 

प्रश्न-2: आयकर प्राधिकरण से क्षमा अनुरोध की स्वीकृति प्राप्त होने पर करदाता को क्या करना चाहिए?

 

आयकर प्राधिकरण से क्षमा अनुरोध के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर, करदाता को आयकर विवरणी फ़ाइल करनी होगी।

 

प्रश्न-3: विलम्ब के लिए क्षमा अनुरोध स्वीकृत होने के बाद आई.टी.आर. फ़ाइल करने के चरण क्या हैं?

 

एक बार जब आपका विलम्ब के लिए क्षमा अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो आप निम्नलिखित चरणों के साथ आगे बढ़ सकते/सकती हैं:

  • अपनी आयकर विवरणी अपलोड करें
  • अपलोड की गई विवरणी को ई-सत्यापित करें