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1. ई-कार्यवाही क्या है?
ई-कार्यवाही ई-फ़ाईलिंग पोर्टल का उपयोग करके एंड टू एंड तरीके से कार्यवाही करने का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इस सेवा का उपयोग करते हुए, कोई भी पंजीकृत उपयोगकर्ता (या उसका अधिकृत प्रतिनिधि) आयकर विभाग द्वारा जारी किसी भी नोटिस/प्रज्ञापन/पत्र को देख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है।

2. ई-कार्यवाही के लाभ क्या हैं?
ई-कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा जारी सभी नोटिस/प्रज्ञापनों/पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिक्रिया देने का एक आसान तरीका है। यह करदाता के अनुपालन भार को कम करता है क्योंकि इसके लिए आयकर कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, भविष्य के संदर्भ के लिए प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड का ट्रैक रखना आसान होता है।

3. मुझे जारी की गई नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करने के बाद क्या मैं अपनी प्रतिक्रिया देख सकता/सकती हूँ?
हाँ, आप अपने या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की गई प्रतिक्रिया देख सकते/सकती हैं।

4. मैं कहाँ देख सकता हूँ कि धारा 143(1)(a) के अंतर्गत समायोजन पर दी गई मेरी प्रतिक्रिया के लिए कोई सवाल उठाया गया है या नहीं?
आप ई-कार्यवाही के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा उठाए गए सवालों को देख सकते हैं।

5. मेरे पास कार्यवाही सीमा तिथि से पहले 4 दिन शेष हैं। मैं अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करने में असमर्थ क्यों हूँ?
यदि आपकी कार्यवाही की स्थिति खुली है, तो प्रतिक्रिया जमा करें विकल्प कार्यवाही परिसीमा तिथि से 7 दिन पहले, शाम 6 बजे तक ही उपलब्ध होगा। यदि कोई कार्यवाही परिसीमा तिथि नहीं है, तो आयकर प्राधिकारी ई-सबमिशन विकल्प को बंद कर सकता है। हालाँकि, आयकर प्राधिकारी के विकल्प पर, सबमिशन विंडो को कार्यवाही परिसीमा तिथि तक फिर से सक्षम किया जा सकता है।

6. क्या मैं ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव कर सकता हूँ?
नहीं, आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर सबमिट करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते हैं।

7. मैं ई-कार्यवाही के अंतर्गत किन नोटिसओं/आदेशों का जवाब दे सकता हूँ?
आयकर विभाग और CPC द्वारा जारी सभी नोटिसओं/प्रज्ञापनों/पत्रों को ई-कार्यवाही के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है जहां आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर अपलोड करके अटैचमेंट के साथ प्रतिक्रिया देख और सबमिट कर सकते हैं । आप इस सेवा के माध्यम से निम्नलिखित नोटिसओं को देख सकते और सबमिट कर सकते हैं

  • धारा 139(9) के अंतर्गत दोषपूर्ण नोटिस
  • धारा 245 के तहत प्रज्ञापन- माँग के विरुद्ध समायोजन
  • धारा 143(1)(a) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया समायोजन
  • धारा 154 के अंतर्गत स्व अधिकार से किया गया सुधार
  • निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी की गई नोटिसएं
  • स्पष्टीकरण की माँग के लिए संप्रेषण

8. निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का जवाब, अटैचमेंट की संख्या/साइज़ अनुमत साइज़ से अधिक है, मुझे क्या करना चाहिए?
एक अटैचमेंट के लिए अनुमत अधिकतम साइज़ 5 MB होना चाहिए। यदि आपके पास अपलोड करने के लिए 1 से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो आप उन्हें ज़िप किए गए फ़ोल्डर में एक साथ रख सकते हैं और फ़ोल्डर अपलोड कर सकते हैं। ज़िप किए गए फ़ोल्डर में सभी संलग्नक का अधिकतम आकार 50 MB होना चाहिए। यदि एक दस्तावेज़ या ज़िप किए गए फ़ोल्डर का साइज़ अनुमत सीमा से अधिक है, तो आप फ़ाइल साइज़ को कम करके दस्तावेज़/फ़ोल्डर को उसके अनुकूल बना सकते हैं।

9.धारा 245 के अंतर्गत प्रज्ञापना क्या है और क्या आयकर विभाग द्वारा मुझे जारी की गई 245 प्रज्ञापनों का जवाब देना अनिवार्य है?
करदाताओं को सूचित करने के लिए आयकर विभाग द्वारा धारा 245 के अंतर्गत प्रज्ञापन जारी किया जाता है कि विभाग ने पिछले वर्ष के लम्बित कर देय (मांग) को चालू वर्ष के प्रतिदाय के साथ समायोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यदि इस प्रज्ञापन के जारी होने के 30 दिनों के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो आवश्यक समायोजन(नों) के बाद आय की विवरणी प्रसंस्कृत की जाएगी।

10. दोषपूर्ण विवरणी क्या होती है?
विवरणी या अनुसूची में अधूरी या असंगत जानकारी के कारण या किसी अन्य कारण से विवरणी को दोषपूर्ण माना जा सकता है।

11. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी विवरणी दोषपूर्ण है?
यदि आपकी विवरणी दोषपूर्ण पाई जाती है, तो आयकर विभाग आपको आपकी पंजीकृत ईमेल ID पर ईमेल के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के अंतर्गत एक दोषपूर्ण नोटिस भेजेगा और इसे ई-फ़ाईलिंग में लॉगइन करके देखा जा सकता है।

12. क्या मैं ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर प्रतिक्रिया सबमिट करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया को अपडेट या प्रत्याहृत कर सकता हूँ?
नहीं, ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर सबमिट करने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया को अद्यतन या प्रत्याहृत नहीं कर सकते।

13. क्या मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपने दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्राधिकृत कर सकता हूँ?
हाँ, आप धारा 139(9) के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

14. क्या मैं ऑनलाइन ITR फ़ॉर्म में दोष को सही कर सकता हूँ?
हाँ, आप ITR फ़ॉर्म में त्रुटि को ऑनलाइन सुधार करके प्रतिक्रिया सबमिट कर सकते हैं।

15. मैं आयकर विभाग द्वारा भेजे गए दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया कितनी समय सीमा के भीतर दे सकता हूँ?
यदि आपकी विवरणी दोषपूर्ण पाई जाती है, तो आपको नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन का समय या नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के अनुसार आपके द्वारा फ़ाइल विवरणी में दोष सुधारने के लिए मिलेगा। हालाँकि, आप स्थगन की माँग और विस्तारण के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

16. यदि मैं दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया नहीं प्रदान करता हूँ तो क्या होगा?
यदि आप निर्धारित अवधि के भीतर दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया देने में असफल रहते हैं तो आयकर अधिनियम के अंतरगत आपकी विवरणी को अमान्य माना जा सकता है और इसलिए शास्ति, ब्याज, अग्रानीत न की गई हानियों, विशिष्ट छूट की हानि जैसे परिणाम हो सकते हैं, आयकर अधिनियम के साथ जैसी भी स्थिति हो।

17. मुझे धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण विवरणी के बारे में सूचित किया गया है। क्या मैं उस निर्धारण वर्ष के लिए नई विवरणी के रूप में विवरणी फ़ाइल कर सकता हूँ?
हाँ, आप या तो नए / संशोधित विवरणी के रूप में विवरणी फ़ाइल कर सकते हैं यदि किसी विशेष निर्धारण वर्ष में विवरणी फ़ाइल करने के लिए दिया गया समय बीता नहीं है या वैकल्पिक रूप से आप धारा 139 के तहत नोटिस का जवाब देना भी चुन सकते हैं। हालाँकि, एक बार किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल करने के लिए प्रदान किया गया समय बीत जाने के बाद, आप एक नई/ संशोधित विवरणी के रूप में विवरणी फ़ाइल नहीं कर पाएँगे और आपको धारा 139(9) के तहत नोटिस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। यदि आप नोटिस पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होते हैं, तो विवरणी को अमान्य माना जाएगा या उस निर्धारण वर्ष के लिए फ़ाइल नहीं किया गया माना जाएगा।

18. विवरणी को दोषपूर्ण बनाने वाली कुछ सामान्य त्रुटियाँ क्या हैं?
कुछ सामान्य त्रुटियाँ जो विवरणी को दोषपूर्ण बनाती हैं, वे इस प्रकार हैं:

  • TDS के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है लेकिन संबंधित प्राप्तियों/आय को कराधान के लिए पेश किए जाने से हटा दिया गया है
  • फ़ॉर्म 26AS में दर्शाई गई सकल प्राप्तियाँ, जिस पर TDS के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है, आय की विवरणी में आय के सभी शीर्षों के अंतर्गत दिखाई गई कुल प्राप्तियों से अधिक है।
  • सकल कुल आय और सभी आय के शीर्ष को शून्य या 0 के रूप में दर्ज किया जाता है लेकिन कर देयता की संगणना और भुगतान किया गया है।
  • ITR में करदाता का नाम PAN डाटाबेस के अनुसार नाम से मेल नहीं खाता है।
  • करदाता जिसकी आय कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ के अंतर्गत हो लेकिन तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा नहीं भरा है।

19. स्पष्टीकरण की माँग संप्रेषण क्या है?
स्पष्टीकरण की माँग संप्रेषण करदाता को भेजा जाता है, यदि ऐसे उदाहरण हैं जहाँ विवरणी की अनुसूची या उपाबंधों के तहत प्रदान की गई जानकारी अपर्याप्त या नाकाफी है और करदाता द्वारा किए गए कुछ दावों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

20. क्या ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके प्रतिक्रिया देखने और सबमिट करने के लिए मुझे ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉग इन करने की आवश्यकता है?
हाँ, ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके प्रतिक्रिया देखने और सबमिट करने के लिए आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉग इन करना होगा।

21. क्या मुझे ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके की गई प्रतिक्रिया/सबमिशन को ई-सत्यापित करने की आवश्यकता है?
हाँ, आपको ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके आपके द्वारा सबमिट प्रतिक्रिया को ई-सत्यापित करना होगा।

22. क्या मैं ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन किए बिना स्पष्टीकरण की माँग नोटिस पर प्रतिक्रिया दे सकता हूँ?
नहीं, स्पष्टीकरण की माँग नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपको लॉग इन करना होगा। आप न तो नोटिस देख पाएँगे और न ही आपको जारी की गई नोटिस पर प्रतिक्रिया दे पाएँगे।

23. क्या कोई अन्य व्यक्ति ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके मेरी तरफ से आयकर प्राधिकारी द्वारा मुझे जारी की गई नोटिस पर प्रतिक्रिया दे सकता है?
हाँ, धारा 245 के तहत प्रज्ञापन के मामले को छोड़कर, आप ई-कार्यवाही सेवा का उपयोग करके अपनी तरफ से किसी नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकते हैं।

24. क्या मैं पहले से जोड़े गए/विद्यमान अधिकृत प्रतिनिधि को हटा सकता हूँ?
हाँ, आप अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को हटा या प्रत्याहृत कर सकते हैं।

25. क्या मुझे जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मैं दो अधिकृत प्रतिनिधियों को जोड़ सकता हूँ?
नहीं, आपके पास एक कार्यवाही के लिए एक समय में केवल एक ही अधिकृत प्रतिनिधि सक्रिय हो सकता है।

26. मैंने संशोधित विवरणी फ़ाइल की है। क्या मुझे अभी भी जारी किए गए स्पष्टीकरण की मांग संप्रेषण पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है?
नहीं, यदि आपने उसी निर्धारण वर्ष के लिए संशोधित विवरणी पहले ही फ़ाइल कर दिया है तो प्रतिक्रिया सबमिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'इस नोटिस के खिलाफ संशोधित विवरणी फ़ाइल की गई है, कोई और आगे की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है' बताते हुए एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

27. क्या मुझे जारी किए गए स्पष्टीकरण की माँग संप्रेषण पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए अनिवार्य है? यदि हाँ, तो वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर मुझे अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करनी चाहिए?
आपको जारी किए गए संप्रेषण में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार आपको अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करनी चाहिए/प्रदान करनी चाहिए। यदि नियत तिथि बीत चुकी है और कोई प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की गई है, तो CPC उनके पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक विवरणी का प्रसंस्करण करेंगे।

28. मैं धारा 245 के तहत प्रज्ञापन के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?
धारा 245 के तहत प्रज्ञापन के लिए, आप एक अधिकृत प्रतिनिधि नहीं जोड़ सकते हैं। आपकी ओर से एक अधिकृत प्रतिनिधि निम्नलिखित नोटिस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं:

  • धारा 139(9) के अंतर्गत दोषपूर्ण नोटिस
  • धारा 143(1)(a) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया समायोजन
  • धारा 154 के अंतर्गत स्व अधिकार से किया गया सुधार
  • निर्धारण अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस (ITBA नोटिस)
  • स्पष्टीकरण की माँग के लिए संप्रेषण