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1. मुझे बकाया माँग के लिए प्रतिक्रिया जमा करने की आवश्यकता क्यों है?
आयकर विभाग को आपके PAN के लिए कुछ बकाया कर माँग मिल सकती है। क्या कथित माँग सही है, इसकी पुष्टि करने के लिए आपको जवाब देने का अवसर दिया जाता है। यदि आप इसका जवाब नहीं देते हैं, तो माँग की पुष्टि की जाएगी और इसे आपके प्रतिदाय (यदि कोई हो) में से समायोजित किया जाएगा या आपके PAN के लिए देय माँग के रूप में दिखाया जाएगा (यदि, कोई प्रतिदाय देय नहीं है)।

2. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे PAN के लिए कोई बकाया माँग लंबित है?
आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई बकाया माँग है या नहीं। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और बकाया माँग के जवाब पेज पर जाने के लिए लंबित कार्यवाहियाँ पर क्लिक करें। यदि आपके PAN के लिए बकाया माँगें हैं, तो प्रत्येक पूर्व/मौजूदा बकाया माँगों के लिए वर्तमान स्थिति को लंबित भुगतान/प्रतिक्रिया के रूप में अपडेट किया जाएगा। तदनुसार, आप अभी भुगतान करें / जवाब जमा करें पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में पंजीकृत आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक संदेश प्राप्त होगा।

3. यदि मैं बकाया माँग की राशि से असहमत हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ?
आप माँग से असहमत (पूर्ण या आंशिक रूप से) चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के बाद, आपको उन कारणों की सूची से चयन करना होगा जिनके लिए आप माँग की राशि से असहमत हैं। सूची से चयन करने के बाद, आपको अपना जवाब जमा करने से पहले प्रत्येक कारणों के लिए विवरण प्रदान करना होगा।
यदि आप आंशिक रूप से माँग से असहमत हैं, तो आपको माँग के उस हिस्से का भुगतान करना होगा जो निर्विवाद है (यानी जिसके साथ आप सहमत हैं)।

4. यदि बकाया माँग के साथ असहमति का कारण सूची में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
आप माँग से असहमत (पूर्ण या आंशिक रूप से) चुनने के बाद एक कारण के रूप में अन्य का चयन कर सकते हैं। चयन के बाद, आप अपने कारण और उल्लिखित कारण के तहत नहीं लागू होने वाली देय राशि के लिए विवरण दर्ज कर सकते हैं।

5. मैं अपने द्वारा जमा किए गए पिछले जवाबों को कहाँ देख सकता हूँ?
ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, लंबित कार्रवाइयां > बकाया मांग पर प्रतिक्रिया पर क्लिक करें और आपको बकाया मांग पृष्ठ पर प्रतिक्रिया पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप केवल उन माँगों के लिए देखें विकल्प देख पाएँगे जिनके लिए आप पहले से ही कम से कम एक जवाब जमा कर चुके हैं।

6. "बकाया माँग के प्रति प्रतिक्रिया" पेज पर कारणों का चयन करते समय, मुझे यह संदेश मिल रहा है "निर्धारण वर्ष के लिए संशोधित/सुधारी गई विवरणी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?
कृपया पुनः प्रयास करें। यदि समस्या बनी रहती है, तो कृपया अपने सुधार/संशोधित विवरणी अनुरोध को जमा करने के बाद प्राप्त अभिस्वीकृति संख्या को सत्यापित करें।

7. मैं बकाया कर माँग का भुगतान कैसे करूँ?
आप निम्नलिखित तरीकों से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपनी आयकर माँग का भुगतान कर सकते हैं:

  • बकाया माँग के लिए जवाब पेज पर संबंधित DRN (डिमांड रेफरेंस नंबर) के लिए अभी भुगतान करें विकल्प पर क्लिक करके सीधे कर का भुगतान करें; या
  • बकाया माँग के जवाब को जमा करते समय अभी भुगतान करें विकल्प का उपयोग करते हुए (यदि आप सहमत हैं या आप आंशिक रूप से बकाया माँग से सहमत हैं)।

8. मैं भुगतान करने के लिए किन अलग-अलग तरीकों का उपयोग कर सकता हूँ?
आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
आप कर भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

  • नेट-बैंकिंग; या
  • डेबिट कार्ड; या
  • पेमेंट गेटवे (गैर-अधिकृत बैंकों के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/गैर-अधिकृत बैंक की नेट बैंकिंग/UPI का उपयोग करके)

आप कर भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऑफ़लाइन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

  • NEFT / RTGS ( जनरेट किए गए अधिदेश फ़ॉर्म को बैंक में जमा किया जा सकता है या नेट-बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ); या
  • काउंटर पर भुगतान कर सकते हैं (नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से)।

अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन भुगतान करें और ऑफ़लाइन भुगतान करें पढ़ें।

9. अगर मेरे पास संलग्न करने के लिए चालान की प्रतिलिपि नहीं है तो क्या होगा? मैं इसे कहाँ देख सकता हूँ?
आप नेट-बैंकिंग का उपयोग करके या बैंक शाखा में जाकर अपने संबंधित बैंक खाते से अपने चालान का फिर से प्रिंट निकाल सकते हैं / जनेरेट कर सकते हैं।