1. फ़ॉर्म 10E क्या है?
वेतन के रूप में किसी भी राशि के बकाया या अग्रिम की प्राप्ति के मामले में, धारा 89 के तहत राहत का दावा किया जा सकता है। इस तरह की राहत का दावा करने के लिए, निर्धारिती को फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना होगा। यह सलाह दी जाती है कि आय कर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10E फ़ाइल किया जाना चाहिए।
2. क्या मुझे फ़ॉर्म 10E डाउनलोड करने और जमा करने की आवश्यकता है?
नहीं, फ़ॉर्म 10E डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के बाद निवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
3. मुझे फ़ॉर्म 10E कब फ़ाइल करना चाहिए?
यह अनुशंसा की जाती है कि अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10E फ़ाइल किया जाए।
4. क्या फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है?
हाँ, यदि आप अपनी बकाया / अग्रिम आय पर कर अवमुक्ति का दावा करना चाहते हैं तो फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है।
5. यदि आप फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करने में असफल रहते हैं, लेकिन अपने आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करते हैं तो क्या होगा?
यदि आप फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करने में असफल होते हैं,, लेकिन अपने आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करते हैं, तो आपका आई.टी.आर. प्रसंस्कृत किया जाएगा, लेकिन धारा 89 के तहत दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. मुझे कैसे पता चलेगा कि आई.टी.डी. ने मेरे आई.टी.आर. में मेरे द्वारा दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया है?
यदि आपके द्वारा धारा 89 के तहत दावा की गई राहत की अनुमति नहीं है, तो आई.टी.डी. द्वारा आपके आई.टी.आर. को प्रसंस्करण करने के बाद धारा 143(1) के तहत एक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
7. प्रणाली करों की गणना कैसे करती है?
निर्धारण वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24) से संबंधित कर गणना के लिए, "पद्धति द्वारा गणना किया गया कर" डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था यानी नई कर व्यवस्था (धारा 115BAC(1A)) के अनुसार है। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) तक के पिछले वर्षों के लिए कर गणना पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार है।