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1. अवलोकन

कुल आयकर दायित्व की गणना किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित कुल आय पर की जाती है। हालाँकि, यदि विशिष्ट वित्तीय वर्ष की आय में वेतन की प्रकृति में अग्रिम या बकाया भुगतान शामिल है, तो आयकर अधिनियम कर दायित्व के अतिरिक्त भार के लिए राहत (धारा 89 के तहत) की अनुमति देता है।

ऐसी राहत का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना होगा।यह सलाह दी जाती है कि आयकर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10E फ़ाइल किया जाए। उक्त फ़ॉर्म ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यदि फ़ॉर्म 10E फ़ाइल नहीं किया गया है और करदाता धारा 89 के तहत राहत का दावा करता है, तो फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. को संसाधित किया जाएगा, लेकिन दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेतन के तहत बकाया/अग्रिम आय पर कर राहत का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है।


फ़ॉर्म 10E केवल ऑनलाइन ढंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है।


2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए
  • करदाता के पैन की स्थिति "सक्रिय" होनी चाहिए

3. फ़ॉर्म के बारे में


3.1 प्रयोजन


आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत निर्धारिती को किसी वित्तीय वर्ष में अग्रिम या बकाया के रूप में निर्धारिती द्वारा प्राप्त वेतन या वेतन के बदले लाभ या पारिवारिक पेंशन के लिए राहत प्रदान की जाती है। यह राहत इसलिए अनुदत्त है क्योंकि निर्धारित की गई कुल आय उस दर से उच्चतर है जिस पर अन्यथा निर्धारण किया गया होता।फ़ॉर्म 10E में अपनी आय की विशिष्टियां प्रस्तुत करके ऐसी राहत का दावा किया जा सकता है।


3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?


सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता, व्यक्ति होने के नाते, ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के अनुसार राहत का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10E में अपनी आय का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।


3.3 फ़ॉर्म पर एक नज़र


फ़ॉर्म 10E में सात भाग होते हैं:

  1. अनुबंध I - बकाया वेतन / पारिवारिक पेंशन बकाया के रूप में प्राप्त हुई
  2. अनुबंध I - अग्रिम प्राप्त वेतन / पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त हुई
  3. अनुबंध II और IIA – पिछली सेवाओं के संबंध में उपदान की प्रकृति में भुगतान
  4. अनुबंध III – 3 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा के बाद नियोजन का समापन पर या उसके संबंध में नियोक्ता या पिछले नियोक्ता से मुआवजे की प्रकृति में भुगतान या जहां रोजगार की अवधि का असमाप्त भाग भी 3 वर्ष से कम नहीं है।
  5. अनुबंध IV – पेंशन का संराशीकरण

प्राप्त राशि की प्रकृति के आधार पर फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करते समय समुचित अनुबंध का चयन करने की आवश्यकता है।

4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करें।

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3 : ई-फ़ाइल >आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएं

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चरण 4 : फ़ॉर्म 10E चुनें/खोजें

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चरण 5: निर्धारण वर्ष चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 6: शुरू करें पर क्लिक करें

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चरण 7: आय के विवरण के संबंध में लागू मदों का चयन करें

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चरण 8: व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करें और सेव पर क्लिक करें।

टिप्पणी: कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरा प्रोफ़ाइल" अनुभाग के तहत आवासीय स्थिति सहित सभी अनिवार्य ब्यौरा पूर्ण कर दिया गया हैं। आप हाइपरलिंक “मेरा प्रोफ़ाइल” पर क्लिक करके अपना संपर्क ब्यौरा और आवासीय स्थिति बदल सकते हैं।

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चरण 9.1.a: अब व्यक्तिगत जानकारी टैब की पुष्टि हो गई है, बकाया वेतन/पारिवारिक पेंशन (यदि आप पर लागू हो) पर क्लिक करें

a

 

चरण 9.1.b: इस भाग में बकाया प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन का सामान्य ब्यौरा होता है।

ब्यौरा दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

"बकाया प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन" फ़ील्ड में ब्यौरा तालिका A में दी गई सूचना के आधार पर भरा जाएगा, जिसे क्रम संख्या  6 के बाद जोड़ा जाएगा।"विभिन्न पूर्व वर्षों से संबंधित बकाया वेतन/पारिवारिक पेंशन का ब्यौरा"।

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चरण 9.2.a: अब बकाया वेतन टैब की पुष्टि हो गई है, अग्रिम वेतन (यदि आपके लिए लागू हो) पर क्लिक करें

a

 

चरण 9.2.b: इस भाग में अग्रिम रूप से प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन का सामान्य ब्यौरा होता है।

ब्यौरा दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

“अग्रिम में प्राप्त वेतन” फ़ील्ड में ब्यौरा तालिका A में दी गई जानकारी के आधार पर भरा जाएगा, जिसे क्रम संख्या  6 के बाद जोड़ा जाएगा। "विभिन्न पूर्व वर्षों से संबंधित अग्रिम रूप से प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन का ब्यौरा"।

b

 

चरण 9.3.a: अब अग्रिम वेतन टैब की पुष्टि हो गई है, उपदान (यदि आपके लिए लागू हो) पर क्लिक करें

a

 

चरण 9.3.b: इस भाग में पिछली सेवाओं के संबंध में उपदान की प्रकृति के भुगतान का सामान्य ब्यौरा शामिल है।

ब्यौरा दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

 

b

 

चरण 9.4.a: अब उपदान टैब की पुष्टि हो गई है, नियोजन का समापन पर क्षतिपूर्ति टैब (यदि आप पर लागू हो) पर क्लिक करें

a

 

चरण 9.4.b : इस भाग में 3 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा के बाद नियोजन का समापन पर या उसके संबंध में नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से क्षतिपूर्ति की प्रकृति में भुगतान का सामान्य ब्यौरा शामिल है या जहां रोजगार की अवधि का असमाप्त भाग भी 3 वर्ष से कम नहीं है।

नियोजन का समापनपर क्षतिपूर्ति का ब्यौरा टैब पर दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

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चरण 9.5.a: नियोजन का समापन पर क्षतिपूर्ति टैब की अब पुष्टि हो गई है, पेंशन का संराशीकरण टैब (यदि आपके लिए लागू हो) पर क्लिक करें

a

 

चरण 9.5.b: इस भाग में पेंशन के भुगतान का सामान्य ब्यौरा है।

पेंशन के संराशीकरण टैब का ब्यौरा दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

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चरण 10: अब पेंशन के संराशीकरण टैब की पुष्टि हो गई है, सत्यापन टैब पर क्लिक करें

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चरण 11: चेक बॉक्स का चयन करें, स्थान दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें

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चरण 12: अब सभी टैब की पुष्टि हो गई है। पूर्वावलोकन पर क्लिक करें

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चरण 13: यह फ़ॉर्म का पूर्वावलोकन है। यदि पूर्वावलोकन में ब्यौरा सही हैं, तो ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें, अन्यथा आप ब्यौरा संपादित कर सकते हैं।

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चरण 14: आप सत्यापन के किसी भी तरीके से फ़ॉर्म को ई-सत्यापित कर सकते हैं।

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ई-सत्यापन के बाद, फ़ॉर्म 10E जमा किया जाएगा। पावती संख्या तैयार की जाएगी तथा पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।


4. संबंधित विषय