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1. क्या सभी लागू करदाताओं (घरेलू कंपनियों) के लिए फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करना अनिवार्य है?
नहीं। यह वैकल्पिक है। फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करना केवल तभी आवश्यक है जब कोई देशी कंपनी आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115BAA के तहत 22% की रियायती दर पर कर का भुगतान करने का चयन करती है।

2. मैं फ़ॉर्म 10-IC कैसे फ़ाइल कर सकता हूं?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करने के बाद आप केवल ऑनलाइन ढंग से फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल कर सकते हैं।

3. क्या मुझे अगले निर्धारण वर्ष के लिए फिर से फ़ॉर्म फ़ाइल करने की आवश्यकता है?
नहीं। यदि आपने एक बार रियायती कर दरों का विकल्प चुना है, तो यह अनुवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

4. मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है?
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. पर आपको एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, आप अपकी कार्रवाई के लिए टैब के अंतर्गत अपनी कार्यसूची पर भी स्थिति देख सकते हैं।

5. क्या फ़ॉर्म जमा करते समय मुझे ई-सत्यापन करने की आवश्यकता है?
हाँ। एक बार जब आप डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म का ई-सत्यापन सम्पूर्ण कर लेंगे तो आपका फ़ॉर्म जमा हो जाएगा।

6. फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करने की समय सीमा क्या है?
लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पूर्व वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करना होगा।

7. क्या फ़ॉर्म 10-IC ऑफ़लाइन फ़ाइल किया जा सकता है?
नहीं, आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल नहीं कर सकते। आप केवल ऑनलाइन ढंग के माध्यम से फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल कर सकते हैं।

8. फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करने का प्रयोजन क्या है?
आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के अनुसार, देशी कंपनियों के पास 22% की रियायती दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प है, बशर्ते वे निर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ न उठाऍं। कंपनियां निर्धारण वर्ष 2020-21 से रियायती दर का विकल्प केवल तभी चुन सकती हैं, जब वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करती हैं।