1. फ़ॉर्म 10-ID क्या है?
नई विनिर्माण घरेलू कंपनियां निश्चित शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAB के तहत 15% (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) की रियायती कर दर पर भुगतान करने का विकल्प चुन सकती हैं। ऐसा करने के लिए, निर्दिष्ट नियत तिथि या उससे पहले धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत पहले निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, जो कि अप्रैल 2020 के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाली है, फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना आवश्यक है।
2. फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना किसके लिए आवश्यक है?
1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद सम्मिलित एक नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी, जिसने 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किसी सामान या वस्तु का निर्माण या उत्पादन शुरू किया है, और रियायती दर पर कर लगाने का विकल्प चुनती है, उनके लिए फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना आवश्यक है।
3. क्या सभी उपयुक्त करदाताओं (घरेलू कंपनियों) के लिए फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना अनिवार्य है?
नहीं। यह वैकल्पिक है। फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना केवल तभी आवश्यक है जब कोई घरेलू कम्पनी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 115BAB के तहत 15% की रियायती कर दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) का विकल्प चुनती है।
4. मैं फ़ॉर्म 10-ID कैसे फ़ाइल और जमा कर सकता हूं?
आप फ़ॉर्म 10-ID केवल ऑनलाइन ढंग (ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से) से फ़ाइल कर सकते हैं।
5. इस फ़ॉर्म को भरने की समय-सीमा क्या है?
आई.टी.आर. फ़ाइल करने की नियत तिथि से पहले आपको फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना होगा।
6. क्या मुझे अगले निर्धारण वर्ष के लिए फिर से फ़ॉर्म फ़ाइल करने की आवश्यकता है?
नहीं। यदि आपने एक बार रियायती कर दरों का विकल्प चुना है, तो यह अनुवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
7. मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है?
आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में पंजीकृत अपनी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, आप अपनी कार्यसूची में आपकी कार्रवाई के लिए टैब के अंतर्गत भी स्थिति देख सकते हैं।
8. क्या फ़ॉर्म 10-ID जमा करने के लिए ई-सत्यापन आवश्यक है? यदि हाँ, तो मैं फ़ॉर्म 10-ID का ई-सत्यापन कैसे कर सकता हूं?
हाँ, फ़ॉर्म 10-ID को ई-सत्यापन करना जरूरी है। आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करके ई-सत्यापन कर सकते हैं।
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आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
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09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)