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1. फ़ॉर्म 15CC क्या है?
एक अनिवासी को धन-प्रेषण करने वाले प्रत्येक अधिकृत डीलर, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को फ़ॉर्म 15CC में इस तरह के धन-प्रेषण का त्रैमासिक प्रकटन करना आवश्यक है।

2. फ़ॉर्म 15CC जमा करने के तरीके क्या हैं?
फ़ॉर्म 15CC केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जा सकता है।फ़ॉर्म को ऑनलाइन फ़ाइल करने के लिए, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद, फ़ॉर्म का चयन करें, फ़ॉर्म तैयार करें और जमा करें।

3. क्या फ़ॉर्म 15CC फ़ाइल करने से पहले ITDREIN अनिवार्य रूप से जनरेट करना आवश्यक है?
हाँ। रिपोर्टिंग संस्था द्वारा जोड़े गए प्राधिकृत व्यक्ति को ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने और फ़ॉर्म 15CC फ़ाइल करने के लिए ITDREIN का उपयोग करना होगा।

4. फ़ॉर्म 15CC फ़ाइल करना कब आवश्यक है?
इसकी जानकारी आयकर विभाग के सक्षम प्राधिकारी को उस वित्तीय वर्ष, जिससे इस तरह का भुगतान संबंधित होता है की तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करनी होती है।


5. मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है?
आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में पंजीकृत अपनी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, आप अपने कार्यों के लिए टैब के अंतर्गत अपनी कार्यसूची में भी स्थिति देख सकते हैं.


6. क्या फ़ॉर्म 15CC जमा करने के लिए ई-सत्यापन जरूरी है? यदि हाँ, तो मैं फ़ॉर्म 15CC को कैसे ई-सत्यापित कर सकता हूँ?
हाँ, फ़ॉर्म 15CC को ई-सत्यापित करना जरूरी है। आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके ई-सत्यापित करना होगा।