1.अवलोकन
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (डी.टी.वी.एस.वी. योजना, 2024) आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए 20 सितंबर, 2024 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना है। डी.टी.वी.एस.वी. योजना, 2024 को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के तहत अधिनियमित किया गया था। उक्त योजना 01.10.2024 से प्रभावी होगी। योजना को सक्षम करने के लिए नियम और फ़ॉर्म अधिसूचना संख्या 104/2024 दिनांक 20.09.2024 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। योजना के प्रयोजनार्थ चार अलग-अलग फ़ॉर्म अधिसूचित किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं:
- फ़ॉर्म-1: घोषक द्वारा घोषणा और वचनबद्धता फ़ाइल करने के लिए फ़ॉर्म
- फ़ॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए फ़ॉर्म
- फ़ॉर्म-3: घोषक द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फ़ॉर्म
- फ़ॉर्म-4: नामित प्राधिकारी द्वारा बकाया कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश
करदाताओं को फ़ॉर्म-2 में निर्धारित फ़ॉर्म-3 में भुगतान की सूचना देनी होगी तथा अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे की निकासी के साक्ष्य के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
घोषक को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के ‘पंद्रह दिनों’ के भीतर निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।
फ़ॉर्म 1 और फ़ॉर्म 3 आयकर विभाग के ई-फ़ाईलिंग पोर्टल अर्थात www.incometax.gov.in पर घोषक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं
- फ़ॉर्म 3 अपलोड करने के लिए, उपयोगकर्ता के पास करदाता द्वारा देय राशि निर्धारित करने के लिए फ़ॉर्म 2 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो तो वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र या अन्य मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड।
3. फ़ॉर्म के बारे में
3.1. प्रयोजन
करदाताओं को फ़ॉर्म-2 में निर्धारित फ़ॉर्म-3 में भुगतान की सूचना देनी होगी और उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। घोषक को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के ‘पंद्रह दिनों’ के भीतर निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।
3.2. इसका उपयोग कौन कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसके पास करदाता द्वारा देय राशि निर्धारित करने के लिए फ़ॉर्म 2 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र है।
4. एक नज़र में फ़ॉर्म
फ़ॉर्म 3, डी.टी.वी.एस.वी. के दो भाग हैं–
- भुगतान ब्यौरा
- संलग्नक

यहां फ़ॉर्म 3 डी.टी.वी.एस.वी, 2024 के अनुभागों का त्वरित विवरण दिया गया है:
4.1. भुगतान ब्यौरा
इस धारा में अपील ब्यौरा और भुगतान ब्यौरा शामिल हैं।


4.2 संलग्नक
इस धारा में निकासी का साक्ष्य शामिल है।

5. फ़ॉर्म कैसे एक्सेस करें और उसे कैसे जमा करें
चरण 1: वैध क्रेडेंशियल का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल>फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें>फ़ॉर्म 1 डी.टी.वी.एस.वी. 2024 > सभी देखें>फ़ॉर्म 3 जमा करें पर क्लिक करें। फ़ॉर्म-3 जमा करें पर क्लिक करें।

चरण 3: फ़ॉर्म 3 पेज पर, भुगतान ब्यौरा टैब पर क्लिक करें

चरण 4: भुगतान विवरण टैब में, अपील विवरण और भुगतान ब्यौरा दर्ज करें और सहेजें पर क्लिक करें।

चरण 5: अब भुगतान ब्यौरा टैब की पुष्टि हो गई है। संलग्नक टैब पर क्लिक करें

चरण 6: संलग्नक टैब में, अपील निकासी का साक्ष्य संलग्न करें और सहेजें पर क्लिक करें।

चरण 7: अब, फ़ॉर्म के सभी अनुभाग पूरे हो गए हैं, पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें।

चरण 8: यहाँ फ़ॉर्म का पूर्वावलोकन है, ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें

चरण 9: ई-सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें और फ़ॉर्म को ई-सत्यापित करने के लिए पॉप-अप संदेश पर हां पर क्लिक करें।

चरण 10: फ़ॉर्म को सत्यापित करने के लिए सत्यापन मोड का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

ई-सत्यापन के बाद फ़ॉर्म जमा हो जाएगा और आपको अपने पंजीकृत मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर फ़ॉर्म की पावती संख्या प्राप्त होगी। सबमिट किए गए फ़ॉर्म को फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म कार्यविधि देखें से भी देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।