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1. मुझे फ़ॉर्म 67 जमा करने की आवश्यकता क्यों है?
यदि आप भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में भुगतान किए गए विदेशी कर के क्रेडिट का दावा करना चाहते हैं तो आपको फ़ॉर्म 67 जमा करना होगा। चालू वर्ष में हुए हानि के परिणामस्वरूप यदि विदेशी कर का प्रतिदाय होता है जिसके क्रेडिट का दावा पूर्व किसी भी वर्ष में किया जा चुका हो, इस मामले में आपको फ़ॉर्म 67 जमा करना होगा।


2. वे कौन से तरीके हैं जिनमें फ़ॉर्म 67 जमा किया जा सकता है?
फ़ॉर्म 67 केवल ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉगइन करने के बाद, फ़ॉर्म 67 चुनें, उसे तैयार करें और जमा करें।

3. फ़ॉर्म 67 को ई-सत्यापित कैसे किया जा सकता है?
आप ई.वी.सी. या डी.एस.सी. द्वारा फ़ॉर्म को ई-सत्यापित कर सकते हैं।ज़्यादा जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता निर्देश पुस्तिका के निर्देश देखें।

4. क्या मैं अपनी ओर से फ़ॉर्म 67 फ़ाइल करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकता हूँ?
हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 67 फ़ाइल करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं।

5. फ़ॉर्म 67 फ़ाइल करने की समय सीमा क्या है?
धारा 139(1) के तहत फ़ॉर्म 67 को विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि से पहले फ़ाइल करना होगा।