1. धारा 194N के तहत नकद निकासी पर टी.डी.एस. क्या है?
यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में निकाली गई कुल या संकलित राशि निम्न राशि से अधिक हो जाती है तो अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. की कटौती की जाएगी:
- ₹ 20 लाख (यदि पिछले तीन निर्धारण वर्षों के लिए आई.टी.आर. दाखिल नहीं किया गया है), या
- ₹ 1 करोड़ (यदि पिछले तीन निर्धारण वर्षों या उनमें से किसी एक के लिए आई.टी.आर. दाखिल किया गया है)।
2. नकद निकासी पर अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. की कटौती कौन करता है?
टी.डी.एस. की कटौती, बैंकों (निजी, सार्वजनिक और सहकारी), या डाकघरों द्वारा की जाती है। यदि किसी बैंक या डाकघर द्वारा किसी व्यक्ति को किए गया नकद भुगतान ₹ 20 लाख या ₹ 1 करोड़ (जैसा भी मामला हो) से अधिक हो जाता है, तब उस बैंक या डाकघर में उसके खाते से टैक्स की कटौती की जाती है।
3. नकद निकासी पर, अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. की कटौती किसके लिए लागू नहीं होती है?
नकद निकासी पर, अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. की कटौती निम्न व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैः
- केंद्रीय या राज्य सरकार
- निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- कोई सहकारी बैंक
- डाकघर
- किसी बैंक के व्यावसायिक प्रतिनिधि
- किसी बैंक के व्हाइट लेबल ए.टी.एम. संचालक
- कृषि उपजों की खरीद हेतु किसानों को भुगतान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) के अंतर्गत काम करने वाले कमीशन एजेंट या व्यापारी
- अधिकृत डीलर और उनके फ्रेंचाइजी एजेंट तथा सब-एजेंट और आर.बी.आई. द्वारा लाइसेंस प्राप्त फुल-फ्लेज्ड मनी चेंजर (एफ.एफ.एम.सी.) और उनके फ्रेंचाइजी एजेंट
- आर.बी.आई. के परामर्श से सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति।
4. नकद निकासी पर अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. कब से लागू है?
नकद निकासी पर अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. 1 सितम्बर, 2019, या वित्तीय वर्ष 2019-2020 से लागू होता है।
5. नकद निकासी पर अधिनियम की धारा 194N के तहत टी.डी.एस. की कटौती किस दर से की जाती है?
₹ 1 करोड़ से अधिक नकद निकासी पर 2% की दर से टी.डी.एस. काटा जाएगा यदि नकद प्रत्याहरण करने वाले व्यक्ति ने पिछले सभी तीन या उनमें से किसी भी निर्धारण वर्ष में आयकर विवरणी दाखिल की है।
यदि नकद निकालने वाले व्यक्ति ने पूर्ववर्ती तीन निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए भी आई.टी.आर. फ़ाइल नहीं किया है, तो ₹20 लाख से अधिक की नकद निकासी पर 2% और ₹1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 5% टी.डी.एस. काटा जाएगा।