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1. प्रपत्र BB का उपयोग किस हेतु किया जाता है?
फ़ॉर्म BB का उपयोग धन-कर विवरणी फ़ाइल करने के लिए किया जाता है जिसे ऑनलाइन किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों, एच.यू.एफ. और कंपनियों की शुद्ध संपदा निर्दिष्ट कराधेय सीमा से अधिक है (उस विशिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए धन-कर अधिनियम के अनुसार), उनको फ़ॉर्म BB फ़ाइल करना होगा। ध्यान दें कि वर्ष 2016-17 और उसके बाद से कोई भी धन कर नहीं लगाया जाता है।


2. मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे शुद्ध धन के लिए विवरणी फ़ाइल करनी है?
यदि अधिनियम की धारा 17 के तहत आपके ए.ओ. द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो आपको शुद्ध धन-कर विवरणी फ़ाइल करना होगा। आप शुद्ध धन के लिए विवरणी फ़ाइल करने के नोटिस को ई-फ़ाईलिंग पोर्टल लम्बित कार्रवाइयाँ> ई-कार्यवाही पर देख सकते हैं।


3. मैं एक व्यक्तिगत करदाता हूँ। क्या मेरी ओर से मेरे ई.आर.आई. प्रपत्र BB अपलोड कर सकते हैं?
नहीं। आपको अपने स्वयं के ई-फ़ाईलिंग खाते का उपयोग करके एक्स.एम.एल. अपलोड करने की आवश्यकता है, क्योंकि नोटिस /आदेश के विरुद्ध विवरणी फ़ाइल करने की सेवा ई.आर.आई. लॉग इन के माध्यम से उपलब्ध नहीं है।


4. यदि मेरे पास डी.एस.सी. नहीं है तो क्या होगा?
ऐसे मामले में, आपको भारत में डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किसी भी प्रमाणित प्राधिकारी से ऑनलाइन डी.एस.सी. टोकन प्राप्त करने की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, ईमुद्रा, एन.एस.डी.एल.), और फिर ई-फ़ाईलिंग के साथ डी.एस.सी. को पंजीकृत करें।


5. मैं एमसाइनर यूटिलिटी को कहाँ से डाउनलोड कर सकता/सकती हूँ?
जब आप अपना विवरणी एक्स.एम.एल अपलोड कर लेते हैं और अपनी पहचान सत्यापित करें पेज पर होते हैं, तो एमसाइनर उपयोगिता डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें चुनें।


6. क्या मैं जमा करने के बाद फ़ाइल की गयी धन-कर विवरणी को संशोधित कर सकता हूँ?
नहीं, आप अपनी धन-कर विवरणी को एक बार जमा करने के बाद संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए धारा 17(1) के तहत सूचना के जवाब में प्रस्तुत की गई है,और इन निर्धारण वर्षों के लिए मूल / विलंबित विवरणी फ़ाइल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है।


7. क्या फ़ॉर्म BB/शुद्ध धन की विवरणी के सत्यापन के लिए केवल डी.एस.सी. का उपयोग करना अनिवार्य है?
हाँ, फ़ॉर्म BB / शुद्ध धन की विवरणी केवल डी.एस.सी. का उपयोग करके सत्यापित की जा सकती है। इसके लिए, आपको एमसाइनर यूटिलिटी को डाउनलोड करके इसका उपयोग करना होगा। ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर धन-कर विवरणी फ़ाइल करने के लिए कोई अन्य सत्यापन विधि नहीं है।