ई.आर.आई. के 'सेवा अनुरोध को सत्यापित करें' > उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
सेवा अनुरोध को सत्यापित करें, ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-लॉगइन सुविधा है। इस सेवा के साथ, आप (ई.आर.आई. के क्लाइंट) अपनी ओर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर विवरणी और फॉर्म भरने सहित विशेष कार्रवाई करने के दौरान ई-विवरणी मध्यस्थ द्वारा सबमिट किए गए अनुरोध को सत्यापित करने में सक्षम होंगे।
ई.आर.आई. अपने क्लाइंट की ओर से निम्नलिखित सेवाएं निष्पादित कर सकते हैं:
- क्लाइंट जोड़ें ( पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता )
- क्लाइंट सक्रिय करें
- क्लाइंट विधिमान्यता का विस्तार करें
- सेवा की विधिमान्यता का विस्तार करें
- सेवा जोड़ें
- आयकर प्रारूप दाखिल करें
- प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध
क्लाइंट द्वारा सत्यापन के बाद ही ई.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पूरा किया जाएगा।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें
- मान्य और सक्रिय पैन
- एक ई-विवरणी मध्यस्थ ने अपने क्लाइंट (करदाता) के लिए एक अनुरोध शुरू किया होगा
- ई.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत अनुरोध की लेन-देन आई.डी.
- अनुरोध की पुष्टि के समय सबमिट किए गए अनुरोध की लेन-देन आई.डी. विधिमान्य/सक्रिय होनी चाहिए
- ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्राथमिक मोबाइल नंबर/प्राथमिक ईमेल आई.डी.
- फॉर्म/प्रतिदाय फिर से जारी करने के अनुरोध के सत्यापन के लिए, करदाता के पास निम्नलिखित में से एक होना चाहिए: पैन या ई.वी.सी. सक्षम बैंक या डीमैट खाता/नेटबैंकिंग लॉगइन/पंजीकृत डी.एस.सी. से जुड़ा आधार
3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और 'सेवा अनुरोध सत्यापित करें' पर क्लिक करें।

चरण 2: 'सेवा अनुरोध सत्यापित करें' पेज पर, अपनी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर (ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत) पर प्राप्त अनुरोध की लेनदेन आई.डी. और पैन दर्ज करें। पुष्टि करें पर क्लिक करें।

ध्यान दें: यदि सत्यापन अनुरोध पोर्टल पर पंजीकरण के लिए है, तो पंजीकरण अनुरोध जमा करने के दौरान ई.आर.आई. द्वारा प्रदान की गई आपकी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर प्राप्त लेनदेन आई.डी. दर्ज करें।
चरण 3: सफल सत्यापन के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 4: सत्यापन का प्रकार ई.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के प्रकार पर निर्भर करेगा।
जमा किए गए अनुरोध का प्रकार |
सत्यापन का तरीका |
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6-अंकों का ओ.टी.पी. |
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर दो अलग-अलग 6-अंकीय ओ.टी.पी. प्राप्त हुए |
|
ई-सत्यापन |
चरण 5a: 6-अंकों का ओ.टी.पी./ओ.टी.पी.(ओं) दर्ज करें (अधिक जानकारी के लिए चरण 4 में तालिका देखें)। जारी रखें पर क्लिक करें।

ध्यान दें:
- ओ.टी.पी. केवल 15 मिनट के लिए मान्य होगा।
- आपके पास सही ओ.टी.पी. दर्ज करने के 3 प्रयास हैं
- स्क्रीन पर ओटीपी समय-सीमा समाप्ति काउंटडाउन टाइमर आपको बताता है कि ओटीपी कब समाप्त होगा।
- 'ओ.टी.पी. पुनः भेजें' पर क्लिक करने पर एक नया ओ.टी.पी. जनरेट होगा और भेजा जाएगा।
- यदि आप एक अपंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, तो आपको क्लाइंट के रूप में जोड़ते समय आपके ई.आर.आई. द्वारा प्रदान की गई आपकी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर प्राप्त दो अलग-अलग 6-अंकीय ओ.टी.पी. दर्ज करने होंगे।
चरण 5b: यदि ई.आर.आई. ने आपकी ओर से आयकर विवरणी फॉर्म फाइल करने, प्रतिदाय पुनः जारी अनुरोध करने जैसी सेवाओं के लिए अनुरोध किया है, तो आपको उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अनुरोध को ई-सत्यापित करना होगा।
ध्यान दें: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ लें।
सफलतापूर्वक सत्यापन पर, लेन-देन आई.डी. के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेन-देन आई.डी. को नोट कर लें। आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

4. संबंधित विषय
लॉगइन करें
डैशबोर्ड
क्लाइंट और ई.आर.आई. प्रकार 1 सेवाएं देखें
ई-सत्यापित कैसे करें?
पंजीकरण
ई.आर.आई. के सेवा अनुरोध को सत्यापित करें > अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ई.आर.आई. सेवा का सेवा अनुरोध सत्यापित करें क्या है?
इस सेवा के साथ, ई.आर.आई. प्रकार 1 के क्लाइंट ई.आर.आई. द्वारा उनकी ओर से प्रस्तुत अनुरोधों को सत्यापित करने में सक्षम होंगे।
2. ई.आर.आई. द्वारा जमा किए गए सेवा अनुरोधों को कौन सत्यापित कर सकता है?
सभी उपयोगकर्ता (पंजीकृत/अपंजीकृत) ई.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत सेवा अनुरोधों को सत्यापित कर सकते हैं।
3. मेरी ओर से ई.आर.आई. द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं?
ई.आर.आई. अपने क्लाइंट की ओर से निम्नलिखित सेवाएं निष्पादित कर सकते हैं:
- क्लाइंट जोड़ें ( पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता )
- क्लाइंट सक्रिय करें
- क्लाइंट विधिमान्यता का विस्तार करें
- सेवा की विधिमान्यता का विस्तार करें
- सेवा जोड़ें
- ITR-V निवेदन करने में विलम्ब के लिए माफी अनुरोध
- अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ें
- स्वयं की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करें
- प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकरण करें
- किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए पंजीकृत करें
- आयकर प्रारूप दाखिल करें
- प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध
- सुधार अनुरोध
- समय-बाधित होने के बाद आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए माफ़ी अनुरोध
- बैंक खाता सत्यापित संपर्क ब्यौरा के रूप में प्राथमिक संपर्क ब्यौरा अपडेट करें
- डीमैट खाते के सत्यापित संपर्क ब्यौरा के अनुसार प्राथमिक संपर्क ब्यौरा अपडेट करें
4. यदि ई.आर.आई. ने मेरी ओर से प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है, तो क्या अनुरोध मान्य होगा यदि मैं इसे सत्यापित नहीं करता/करती हूँ?
नहीं। ई.आर.आई. द्वारा आपकी ओर से सबमिट किया गया कोई भी अनुरोध पूरा नहीं होगा यदि वह आपके द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।
5. क्या कोई समय अवधि है जिसके भीतर मुझे अपनी ओर से ई.आर.आई. द्वारा जमा किए गए अनुरोध को सत्यापित करने की आवश्यकता है?
आपको लेन-देन आई.डी. जनरेट होने के 7 दिनों के भीतर अनुरोध को सत्यापित करना होगा जिसके बाद यह अमान्य हो जाएगा।
6. ई.आर.आई. द्वारा जामा किए गए सेवा अनुरोध को सत्यापित करने के लिए मुझे किन विवरणों की आवश्यकता है?
आपको अपने पैन और सबमिट किए गए अनुरोध की लेन-देन आई.डी. की आवश्यकता होगी।
ग्लॉसरी
परिवर्णी/संक्षिप्त रूप |
विवरण/पूर्ण रूप |
निर्धारण वर्ष |
निर्धारण वर्ष |
ITD |
आयकर विभाग |
ITR |
आयकर विवरणी |
एच.यू.एफ. |
हिंदू अविभक्त परिवार |
टैन |
टी.डी.एस. और टी.सी.एस. खाता संख्या |
ई.आर.आई. |
ई-विवरणी मध्यस्थ |
मेटाडेटा
क्लाइंट जोड़ें
ई.आर.आई. प्रकार 1
ई.आर.आई. प्रकार 2
सेवा अनुरोध सत्यापित करें
ई.आर.आई.
मूल्यांकन प्रश्न
(ध्यान दें: सही उत्तर बोल्ड अक्षरों में है।)
प्रश्न 1. क्लाइंट जोड़ने का अनुरोध (ई.आर.आई. द्वारा) सक्रिय रहने की अवधि कितनी है?
a) 24 घंटे
b) 5 दिन
c) 7 दिन
d) 30 दिन
उत्तर – c) 7 दिन
प्रश्न 1. यदि एक ई.आर.आई. ने प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है, तो करदाता किसका उपयोग करके अनुरोध को सत्यापित कर सकता है? (आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं)
a) अनुरोध जमा करने के दौरान दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी.
b) ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी.
c) ई.वी.सी.
d) आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी.
उत्तर – b) ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. और d) आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी.