1. अनुपालन पोर्टल और रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग किस लिए होता है?
अनुपालन पोर्टल का उपयोग करदाता द्वारा ई-अभियान, ई-सत्यापन, ई-कार्यवाही और डी.आई.एन अधिप्रमाणन सहित विभिन्न प्रकार के अनुपालनों का जवाब देने के लिए, सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ) का उपयोग करके, किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, करदाता अनुपालन पोर्टल पर अपने वार्षिक जानकारी विवरण-पत्र को एक्सेस कर सकते हैं। रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा आयकर विभाग के साथ अपने रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
2. अगर मेरे पास सक्रिय ई-अभियान/ई-सत्यापन नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं उन सेवाओं के लिए अनुपालन पोर्टल पर नहीं जा पाऊँगा?
अनुपालन पोर्टल पर ले जाने के लिए आपके पास सक्रिय ई-अभियान या ई-सत्यापन होना चाहिए, अन्यथा आपको संदेश मिलेगा - आपके लिए कोई अनुपालन रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है।हालाँकि, आप अभी भी अपने वार्षिक सूचना विवरण के लिए अनुपालन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं।
3. अनुपालन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कौन कर सकता है?
पंजीकृत करदाता अनुपालन पोर्टल पर निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:
- वार्षिक सूचना विवरण
- ई-अभियान
- ई-सत्यापन
- ई-कार्यवाही
- DIN अधिप्रमाणन
4. रिपोर्टिंग पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कौन कर सकता है?
रिपोर्टिंग संस्थाऍं रिपोर्टिंग पोर्टल पर निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं:
- नया पंजीकरण
- SFT प्रारंभिक उत्तर
- प्रारंभिक उत्तर [फ़ॉर्म 61B]
- प्रधान प्राधिकारी का प्रबंधन करने
5. क्या मुझे ई-फ़ाईलिंग से लॉग आउट करने और अनुपालन या रिपोर्टिंग पोर्टल पर अलग से लॉग इन करने की आवश्यकता है?
नहीं, अनुपालन पोर्टल और रिपोर्टिंग पोर्टल दोनों सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ) के माध्यम से ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के बाद एक्सेस के योग्य हैं। आप लम्बित कार्रवाइयाँ पर जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं।