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1. सुधार क्या है?

सुधार एक विकल्प है जो आपको आयकर विभाग द्वारा आपके आयकर रिटर्न में रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती को सुधारने के लिए दिया जाता है। यदि सीपीसी द्वारा धारा 143(1) के तहत जारी सूचना या आपके एओ द्वारा धारा 154 के तहत पारित आदेश में आपको अधिसूचित किए गए आपके टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड से कोई गलती दिखाई देती है, तो आपको एक सुधार अनुरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। सुधार अनुरोध केवल उन रिटर्न के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है जो पहले से ही सीपीसी द्वारा संसाधित किए जा चुके हैं।


2. मेरे द्वारा पहले फ़ाइल किए गए सुधार अनुरोध को प्रसंस्कृत किया जाना बाकी है। क्या मैं उसी अनुरोध प्रकार के लिए एक और सुधार अनुरोध सबमिट या फ़ाइल कर सकता हूँ?
नहीं। आप निर्धारण वर्ष और सी.पी.सी. आदेश संख्या के लिए सुधार अनुरोध तब तक सबमिट नहीं कर सकते, जब तक कि उसी संयोजन के लिए पहले फ़ाइल किया गया सुधार अनुरोध प्रसंस्कृत नहीं किया गया हो।


3. क्या मैं मेरे द्वारा सबमिट किए गए सुधार अनुरोध को वापस ले सकता हूँ?
नहीं। आप पहले से सबमिट किए गए सुधार अनुरोध को वापस नहीं ले सकते हैं। सबमिट किए गए सुधार अनुरोध को केवल सुधार आदेश पारित करने के बाद ही बंद किया जाएगा।


4. मैं अपनी सुधार संदर्भ संख्या कहाँ देख सकता हूँ?
जैसे ही आप सुधार अनुरोध सबमिट कर लेते हैं, आपको एक मेल या संदेश प्राप्त होगा जो आपको आपके 15-अंकों के सुधार संदर्भ संख्या के बारे सूचित करेगा। आप अपने ई-फ़ाईलिंग खाते में लॉगइन करने के बाद सुधार स्थिति के तहत अपनी 15-अंकों का सुधार संख्या भी प्राप्त कर सकते हैं।


5. क्या करदाता कागजी माध्यम से सुधार के लिए फ़ाइल कर सकते हैं?
नहीं, CPC में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल की गयी और संसाधित विवरणी के लिए सुधार आवेदन केवल ऑनलाइन फ़ाइल किया जाना चाहिए।


6. ऑनलाइन सुधार अनुरोध फ़ाइल करते समय मुझे कौन-सी सी.पी.सी. संख्या/आदेश की तिथि अपडेट करनी चाहिए?
आपको सी.पी.सी. से धारा 143(1) या 154 के तहत प्राप्त नवीनतम आदेश/प्रज्ञापन के अनुसार संप्रेषण संदर्भ संख्या/आदेश तिथि को अपडेट करने की आवश्यकता है।


7. मेरे द्वारा ई-फ़ाइल की गई आयकर विवरणी को सी.पी.सी. द्वारा एक माँग/कम प्रतिदाय के लिए प्रसंस्कृत किया गया है, मुझे सुधार के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?
यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आपकी आयकर विवरणी सी.पी.सी. द्वारा प्रसंस्कृत की जाती है, तो आप अपने ई-फ़ाइलिंग खाते में लॉग इन करने के बाद सी.पी.सी. के साथ ऑनलाइन सुधार दर्ज कर सकते हैं। यदि सुधार अनुरोध आपके द्वारा पहले ही फ़ाइल कर दिया गया है और सुधार अनुरोध ए.ओ. को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो ए.ओ. स्वयं इसका निपटान करेंगे। यदि आवश्यक हो तो ए.ओ. आपसे कुछ स्पष्टीकरण भी माँग सकते हैं। हालाँकि, यदि आपको लगे की देरी हो रही है तो आप समाधान के लिए अपने AO से संपर्क कर सकते हैं।


8. क्या मैं अपनी सुधार स्थिति की जाँच ऑफ़लाइन कर सकता हूँ?
नहीं, आप स्थिति को ऑफ़लाइन नहीं देख सकते हैं। सुधार की स्थिति देखने के लिए आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।


9. क्या मैं माफी अनुरोध के साथ सबमिट किए गए मेरे सुधार अनुरोध की स्थिति देख सकता हूँ?
आयकर विभाग द्वारा माफी अनुरोध स्वीकार करने के बाद सुधार स्थिति सेवा के माध्यम से आप सुधार अनुरोध की स्थिति देख सकेंगे।