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1. मुझे चालान क्यों बनाना होगा?
ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से निर्धारण वर्ष के लिए कोई भी आयकर भुगतान करने के लिए, आपको उसी के चालान का सृजन करना होगा।

2. चालान कौन बना सकता है?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत या अपंजीकृत उपयोगकर्ता (निगमित / गैर-निगमित उपयोगकर्ता, ई.आर.आई. और प्रतिनिधि निर्धारिती) चालान बना सकते हैं।

3. मैं किस प्रकार का निगमित कर भुगतान कर सकता हूँ?
आप निगमित कर विकल्प के तहत निम्न भुगतान कर सकते हैं:

  • अग्रिम कर
  • स्व-निर्धारण कर
  • नियमित निर्धारण पर कर
  • कंपनियों के वितरित लाभ पर कर
  • यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर
  • अतिकर
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 92CE के तहत माध्यमिक समायोजन कर
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 115TD के तहत उपचय कर

4. मैं किस प्रकार का आयकर भुगतान कर सकता हूँ?
आप निगमित कर विकल्प के तहत निम्न भुगतान कर सकते हैं:

  • अग्रिम कर
  • स्व-निर्धारण कर
  • नियमित निर्धारण पर कर
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 92CE के तहत माध्यमिक समायोजन कर
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 115TD के तहत उपचय कर।

5. मैं कौन से शुल्क या अन्य कर का भुगतान कर सकता हूँ?
आप फीस / अन्य भुगतान के तहत निम्नलिखित का भुगतान कर सकते हैं:

  • धन-कर
  • फ़्रिंज लाभ कर
  • बैंककारी नकद लेन-देन कर
  • ब्याज कर
  • होटल प्राप्तियाँ कर
  • उपहार-कर
  • संपदा शुल्क
  • खर्च / अन्य कर
  • अपील फीस
  • कोई अन्य शुल्क

6. मैं चालान प्रपत्र बनाने के बाद कर का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?
आप निम्न के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं:

  • नेट बैंकिंग; या
  • डेबिट कार्ड; या
  • भुगतान गेटवे के माध्यम से (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या गैर-अधिकृत बैंकों या यू.पी.आई. की नेट बैंककारी का उपयोग करके); या
  • आपके बैंक में काउंटर पर; या
  • आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी.

7. अधिदेश प्रपत्र क्या है? इसकी आवश्यकता कब होती है?
जब आप आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. के रूप में कर भुगतान मोड चुनते हैं तो अधिदेश फ़ॉर्म जेनरेट होता है। आप चालान बनाने के बाद अपने बैंक की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग कर सकते हैं या अधिदेश प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और भुगतान के लिए अपनी बैंक शाखा में जा सकते हैं।

8. यदि मैं चालान बनाने के बाद तुरंत भुगतान नहीं करता हूँ, तो क्या इसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी?
हां, आपको चालान भुगतान करने के 15 दिनों के भीतर (यानी CRN. सृजन की तिथि से 15 दिन) भुगतान करना होगा। अग्रिम कर के मामले में, आपको CRN सृजन की तिथि से within15 दिनों के भीतर कर भुगतान करने की आवश्यकता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के 31 मार्च, जो भी पहले हो।

9. मैं अपना चालान विवरण कहाँ देख सकता हूँ? क्या मैं अपने उन चालानों को देख पाऊँगा जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है?
आप अपने जेनरेट किए गए चालान देख पाएंगे ई-पे कर पेज पर जेनरेट किए गए चालान टैब के तहत।आपके वे चालान, जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, भी उपलब्ध होंगे ई-पे कर पेज पर जनरेट किए गए चालान टैब के तहत, मान्य तिथि से एक महीने पहले के लिए भी (आपके चालान पर उपलब्ध)।