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विवरणी के ई-सत्यापन के लिए 30 दिनों की समय-सीमा पर अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

 

1. आई.टी.आर.-V के ई-सत्यापन या जमा करने की समय सीमा क्या है?

समाधान: आई.टी.आर.-V के ई-सत्यापन या जमा करने की समय-सीमा आयकर विवरणी फ़ाइल करने की तिथि से 30 दिन होगी।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 2/2024 तिथि 31.03.2024 01/04/2024 से प्रभावी)


2. यदि आई.टी.आर.-V डेटा के प्रेषण के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि क्या होगी?

समाधान: यदि आयकर विवरणी अपलोड की जाती है और आई.टी.आर-V अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे मामलों में आयकर विवरणी अपलोड करने की तिथि को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 2/2024 तिथि 31.03.2024 01/04/2024 से प्रभावी)

 

3. यदि ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V 30 दिनों की समय सीमा के बाद जमा किया जाता है तो क्या होगा?

समाधान: जहां आयकर विवरणी नियत तिथि के भीतर अपलोड की जाती है, लेकिन ई-सत्यापित या आई.टी.आर.-V अपलोड करने के 30 दिनों के बाद प्रस्तुत की जाती है, ऐसे मामलों में ई-सत्यापन/आई.टी.आर.-V प्रस्तुत करने की तिथि को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा और अधिनियम के तहत विवरणी देर से फ़ाइल करने के सभी परिणाम, जहां लागू हो, लागू होंगे। 30 दिन की अवधि के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन सी.पी.सी. पर विधिवत् सत्यापित आई.टी.आर.-V प्राप्त हुआ हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां आयकर विवरणी अपलोड करने के बाद सत्यापित नहीं की जाती है, तो ऐसी विवरणी को अमान्य माना जाएगा।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 2/2024 तिथि 31.03.2024 01/04/2024 से प्रभावी)


4. आई.टी.आर.-V भेजने का पता क्या है?

समाधान: निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V केवल साधारण या स्पीड पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा:
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग,
बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 2/2024 तिथि 31.03.2024 01/04/2024 से प्रभावी)


5. स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आई.टी.आर.-V के मामले में किस तिथि को सत्यापन की तिथि माना जाएगा?

समाधान: 30 दिन की अवधि के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन सी.पी.सी. पर विधिवत् सत्यापित आई.टी.आर.-V प्राप्त हुई हो।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 2/2024 तिथि 31.03.2024 01/04/2024 से प्रभावी)