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विवरणी के ई-सत्यापन के लिए 30 दिनों की समय-सीमा पर अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

1. आई.टी.आर. के सत्यापन के लिए 30 दिनों की नई समय सीमा के बारे में नई अधिसूचना क्या है और 30 दिनों की नई समय सीमा किस पर प्रयोज्य है?

समाधान: 1 अगस्त से आयकर विभाग ने 29 जुलाई की अधिसूचना के माध्यम से आई.टी.आर.-V के ई-सत्यापन या हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी है। इसका मतलब है कि करदाताओं को अब प्रक्रिया पूरी करने के लिए दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी विवरणी को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि, यानी 01 अगस्त, 2022, से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई विवरणी के मामले में 120 दिनों की पूर्विक समय सीमा लागू रहेगी।

इसलिए, यदि आपने 31 जुलाई 2022 को या उससे पूर्व आई.टी.आर. दाखिल किया है, तो 120 दिनों की पूर्विक समय सीमा लागू रहेगी।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022 01/08/2022 से प्रभावी)

 

2. ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V जमा करने की नई समय सीमा क्या है?

समाधान: ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V जमा करने की नई समय-सीमा अब आयकर विवरणी दाखिल करने की तिथि से 30 दिन होगी। हालांकि, जहां विवरणी 31.07.2022 को या उससे पहले फ़ाइल की जाती है, वहां 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू रहेगी।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022 01/08/2022 से प्रभावी)

 

3. किन परिस्थितियों में पूर्विक 120 दिनों की समय सीमा लागू होगी?

समाधान: जहां विवरणी का डेटा उस तिथि से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जा चुका है जिस तिथि यानी 1 अगस्त 2022 को यह अधिसूचना लागू होती है, ऐसी विवरणी के संबंध में 120 दिनों की पूर्विक समय सीमा लागू रहेगी।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022)

 

4. यदि आई.टी.आर.-V डेटा के प्रेषण के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि क्या होगी?

समाधान: यदि आई.टी.आर. डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है और आई.टी.आर.-V डेटा के प्रसारण के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा प्रसारित करने की तिथि को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022)

 

5. यदि ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V 30 दिनों की समय सीमा के बाद जमा किया जाता है तो क्या होगा?

समाधान: जहां आई.टी.आर. डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, लेकिन डेटा के प्रसारण के 30 दिनों की समय-सीमा के बाद ई-सत्यापित या आई.टी.आर.-V प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे मामलों में ई-सत्यापन / आई.टी.आर.-V जमा करने की तिथि को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि के रूप में माना जाएगा और अधिनियम के तहत विवरणी को विलम्ब से दाखिल करने के सभी परिणामों का पालन किया जाएगा।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022)


6. आई.टी.आर.-V भेजने का पता क्या है?

समाधान: विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से केवल स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए:
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग,
बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022)


7. स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आई.टी.आर.-V के मामले में किस तिथि को सत्यापन की तिथि माना जाएगा?

समाधान: विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V के स्पीड पोस्ट के प्रेषण की तिथि पर 30 दिनों की अवधि को निर्धारण के प्रयोजन से मान्यता दी जाएगी।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022)

 

8. मैंने 31 जुलाई,2022 को अपनी विवरणी दाखिल की है? मैं इसे कब तक ई-सत्यापित कर सकता हूं?

समाधान: जो करदाता आई.टी.आर. दाखिल करने की 31 जुलाई, 2022 की समय सीमा को पूरा करने में सक्षम थे, उनके पास इसे सत्यापित करने के लिए अपनी विवरणी दाखिल करने के बाद 120 दिन का समय है। लेकिन समय सीमा (यानी 31 जुलाई) के बाद विवरणी दाखिल करने वालों को इसे सत्यापित करने के लिए केवल 30 दिन का समय मिलेगा।

(अधिक जानने के लिए संदर्भ लें: अधिसूचना संख्या 5/2022 तिथि 29.07.2022)