फाइल आईटीआर-1 (सहज) ऑनलाइन - उपयोगकर्ता पुस्तिका
1.अवलोकन
आई.टी.आर.-1 दाखिल करने की सेवा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा का उपयोग करके आई.टी.आर.-1 दाखिल करने में सक्षम बनाती है। यह उपयोगकर्ता पुस्तिका ऑनलाइन माध्यम से आई.टी.आर.-1 फ़ाइल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया को दर्शाती है।
2.इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
सामान्य |
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अन्य |
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3.फ़ॉर्म के बारे में
3.1 उद्देश्य
आयकर विवरणी वह फ़ॉर्म है जिसमें करदाता वार्षिक आधार पर आयकर विभाग को अपनी आय और उस पर लगने वाले कर के बारे में जानकारी देते हैं। फ़ॉर्म आई.टी.आर.-1 का उपयोग वे निवासी व्यक्ति कर सकते हैं जो नीचे पैराग्राफ 3.2 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं, चाहे पुरानी कर व्यवस्था हो या नई।
3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?
आई.टी.आर.-1 एक निवासी व्यक्ति द्वारा फ़ाइल किया जा सकता है, जिसके:
- वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय ₹50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आय वेतन, दो गृह संपत्तियों, पारिवारिक पेंशन, कृषि आय (₹5,000 तक), धारा 112A के अंतर्गत ₹1.25 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय से है, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- बचत खातों से प्राप्त ब्याज
- (बैंक, डाकघर अथवा सहकारी समिति में) जमा राशियों पर अर्जित ब्याज
- आयकर वापसी से ब्याज
- बढ़ाए गए प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज
- कोई अन्य ब्याज आय
- पारिवारिक पेंशन
- पति/पत्नी (पुर्तगाली नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) या नाबालिग की आय को जोड़ा जाता है (केवल तभी जब आय का स्रोत ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो)।
आई.टी.आर.-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा फ़ाइल नहीं किया जा सकता है जो:
- जो निवासी साधारणतया निवासी नहीं (आर.एन.ओ.आर.) हैं अथवा प्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) हैं
- जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है
- जिनकी कृषि आय ₹5000/- से अधिक है
- जिनकी आय लॉटरी, घुड़दौड़, वैध जुआ आदि से होती है
- जिनके पास अल्पकालिक पूंजीगत लाभ है
- जिनके पास धारा 112A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 1.25 लाख रुपये से अधिक है
- जिन्होंने असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है
- जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय होती है
- जो किसी कंपनी में निदेशक हैं
- जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194N के तहत कर कटौती है
- नियोक्ता से प्राप्त ई.एस.ओ.पी. पर स्थगित आयकर है, जब नियोक्ता एक योग्य स्टार्ट‑अप हो
- जिनके पास दो से अधिक गृह संपत्तियाँ हैं और उनसे आय होती है
- जो आई.टी.आर.-1 के लिए पात्रता शर्तों के अंतर्गत शामिल नहीं है
4.फ़ॉर्म एक नज़र में
आई.टी.आर.-1 में पहले से भरे हुए पाँच खंड होते हैं जिन्हें जमा करने से पहले सत्यापित/संपादित करना आवश्यक होता है, और एक सारांश खंड होता है जिसकी कर गणना के लिए समीक्षा करना आवश्यक है। ये खंड इस प्रकार हैं:
- व्यक्तिगत जानकारी
- सकल कुल आय
- कुल कटौती
- भुगतान किया हुआ/सन्दत्त कर।
- कुल कर देयता
यहां आई.टी.आर.-1 के विभिन्न अनुभागों का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है:
4.1 व्यक्तिगत जानकारी
आयकर विवरणी (आई.टी.आर.) के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में, आपको अपने ई-फ़ाइलिंग प्रोफ़ाइल से स्वतः भरे गए पहले से भरे हुए डेटा को सत्यापित करना होगा। आप फ़ॉर्म में सीधे अपने कुछ व्यक्तिगत डेटा को संपादित नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, आप प्रोफ़ाइल अनुभाग में जाकर आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। आप फ़ॉर्म में अपना प्रोफ़ाइल (केवल आधार संख्या), संपर्क विवरण, फ़ाइलिंग प्रकार विवरण और बैंक विवरण संपादित कर सकते हैं।
प्रोफ़ाइल:
संपर्क विवरण:
फ़ाइलिंग प्रकार का विवरण:
बैंक विवरण:
ध्यान दें:
- वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन करके नई कर व्यवस्था को व्यक्तिगत, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी., बी.ओ.आई.और ए.जे.पी. के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया है। यदि आप नई कर व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनना होगा।
- यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो फ़ाइलिंग अनुभाग में रेडियो बटन में "हाँ" चुनें। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए, आय अर्जित करने वाले करदाता (व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय के अलावा) को धारा 139(1) के तहत संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय की विवरणी में कर व्यवस्था का विकल्प इंगित करना होगा।
4.2 सकल कुल आय
सकल कुल आय अनुभाग में, आपको पहले से भरी हुई जानकारी देखनी होगी और वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, धारा 112A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन आदि) से अपनी आय के स्रोत के विवरण की पुष्टि/संपादन करना होगा। यदि कोई छूट प्राप्त आय है, तो आप उसका विवरण भी जोड़ सकते हैं।
वेतन से होने वाली आय:
दो गृह संपत्तियों से होने वाली आय और उधार ली गई पूंजी पर ब्याज का विवरण:

अन्य स्रोतों से आय:
छूट प्राप्त आय:
धारा 112A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ:
4.3 कुल कटौतियाँ
कुल कटौती अनुभाग में, आपको आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI-A के तहत दावा करने के लिए लागू किसी भी कटौती को जोड़ना, हटाना और पुष्टि करना होगा।




नोट:
निर्धारण वर्ष 2025-26 से आपको कटौती का दावा करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी होगी।
धारा 80 C के तहत कटौतियाँ:
धारा 80 CCC के तहत कटौतियाँ:
धारा 80 DD के तहत कटौतियाँ:
धारा 80 E के तहत कटौतियाँ:
धारा 80 GG के तहत कटौतियाँ:
नोट:
निर्धारण वर्ष 26-27 के लिए, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, तो आपको केवल धारा 80CCD (2) - नियोक्ता द्वारा टियर-1 NPS खाते में योगदान और धारा 80CCH - अग्निवीर कॉर्पस निधि में जमा राशि के अंतर्गत कटौतियाँ ही दिखाई देंगी।
4.4 कर भुगतान
संदत्त कर अनुभाग में, आपको पिछले वर्ष आपके द्वारा चुकाए गए कर की पुष्टि करनी होगी। कर के विवरण में भुगतानकर्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन/गैर-वेतन से टी.डी.एस., टी.सी.एस., अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर शामिल हैं।
4.5 कुल कर देयता
कुल कर देयता अनुभाग में, आपको मान्य अनुभागों और चुनी गई कर व्यवस्था के अनुसार गणना की गई कर देयता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

5.आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म तक कैसे पहुँचें और जमा करें:
आप निम्नलिखित तरीकों से अपना आई.टी.आर फ़ाइल और जमा कर सकते हैं:
- ऑनलाइन मोड- ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से
- ऑफलाइन मोड - ऑफ़लाइन उपयोगिता या एक्सेल उपयोगिता के माध्यम से
ऑनलाइन मोड से आई.टी.आर. फ़ाइल करने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, 'ई-फ़ाइल'>'आयकर विवरणी'>'आयकर विवरणी फ़ाइल करें' पर क्लिक करें।
चरण 3: निर्धारण वर्ष "2026-27" और फ़ॉर्म भरने का तरीका 'ऑनलाइन' चुनें, फिर 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 4: यदि आपने पहले ही आयकर विवरणी भर दी है और यह जमा करने के लिए लंबित है, तो 'फ़ाइलिंग फिर से शुरू करें' पर क्लिक करें। यदि आप सहेजी गई विवरणी को त्यागना चाहते हैं और विवरणी को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं, तो 'नई फ़ाइलिंग शुरू करें' पर क्लिक करें।
चरण 5: अपने लिए लागू स्थिति का चयन करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 6:ड्रॉपडाउन मेनू से आई.टी.आर.-1 का चयन करें और आई.टी.आर.-1 के साथ 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 7: एक बार जब आप अपने लिए लागू आई.टी.आर. का चयन कर लें, तो आवश्यक दस्तावेजों की सूची ध्यान में रखें और 'आइए शुरू करें' पर क्लिक करें।
चरण 8: आई.टी.आर. फ़ाइल करने के कारण के संबंध में अपने लिए लागू चेकबॉक्स का चयन करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 9: निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। "क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं" प्रश्न के लिए विकल्प "नहीं" स्वतः चयनित होगा। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत अपनी विवरणी फ़ाइल करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में "हाँ" चुनें।
अपने पहले से भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर उसे संपादित करें। शेष/अतिरिक्त डेटा दर्ज करें (यदि आवश्यक हो)। प्रत्येक अनुभाग के अंत में 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें।



नोट:
कर व्यवस्था का चयन करने से पहले, कृपया ध्यान दें कि नई कर व्यवस्था में कुछ कटौतियाँ और छूटें उपलब्ध नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए, पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था (भाग-1) पर वीडियो देखें।
चरण 10:विभिन्न अनुभागों में अपनी आय और कुल कटौतियों का विवरण दर्ज/संपादित करें। फ़ॉर्म के सभी अनुभागों को पूरा करने और पुष्टि करने के बाद, 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 10a:कर देयता होने की स्थिति में:
आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपके कर की गणना का सारांश दिखाया जाएगा। यदि गणना के आधार पर कोई कर देय है, तो आपको पृष्ठ के निचले भाग में 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' के विकल्प मिलेंगे।


नोट:
- अभी भुगतान करें विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- यदि आप बाद में भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपना आयकर विवरणी फ़ाइल करने के बाद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट करदाता माने जाने का जोखिम होता है, और देय कर पर ब्याज भुगतान करने की देयता उत्पन्न हो सकती है।
चरण 10a(i):यदि आप 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करते हैं, तो आपको ई-भुगतान कर सेवा पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा। 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
ध्यान दें: "जारी रखें" पर क्लिक करने के बाद, कर भुगतान करने के लिए आपको पोर्टल पर "कर ई-भुगतान" पर ले जाया जाएगा। अधिक जानने के लिए "कर ई-भुगतान उपयोगकर्ता पुस्तिका" देखें।
चरण 10a(ii):ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सफल भुगतान के बाद एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आयकर विवरणी फ़ाइल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'विवरणी फ़ाइलिंग पर वापस जाएं' पर क्लिक करें।
चरण 10b: यदि कोई कर देयता नहीं है (कोई मांग नहीं / कोई प्रतिदाय नहीं) या यदि आप प्रतिदाय के पात्र हैं: यदि कोई कर देयता देय नहीं है, या यदि कर गणना के आधार पर प्रतिदाय है, तो आपको 'अपना विवरणी पूर्वावलोकन करें और जमा करें' पेज पर ले जाया जाएगा।


चरण 11:'अपने विवरणी का पूर्वावलोकन करें और जमा करें' पेज पर, घोषणा चेकबॉक्स का चयन करें और 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
ध्यान दें: यदि आपने अपनी विवरणी तैयार करने में किसी कर विवरणी तैयारकर्ता या टी.आर.पी. को शामिल नहीं किया है, तो आप टी.आर.पी. से संबंधित टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ सकते हैं।
चरण 12:आंतरिक सत्यापन सफल होने के बाद 'पूर्वावलोकन' पर क्लिक करें।
नोट:यदि आपको अपनी विवरणी में त्रुटियों की सूची दिखाई देती है, तो आपको त्रुटियों को ठीक करने के लिए फ़ॉर्म पर वापस जाना होगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप अपने विवरणी का पूर्वावलोकन कर सकते हैं।
चरण 13: 'विवरणी का पूर्वावलोकन' और 'विधिमान्यकरण के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 14:एक बार अपलोड स्तर सत्यापन के साथ विवरणी सफलतापूर्वक मान्य हो जाने पर, 'सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 15:'अपनी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें' पेज पर, अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
अपने विवरणी का सत्यापन कराना अनिवार्य है, और ई-सत्यापन (अनुशंसित विकल्प - अब ई-सत्यापन) आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका है - यह त्वरित, कागज रहित और स्पीड पोस्ट द्वारा सी.पी.सी. को हस्ताक्षरित भौतिक आई.टी.आर.-V भेजने की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
नोट: यदि आप ई-सत्यापन बाद में करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी विवरणी जमा कर सकते हैं, हालाँकि, आपको अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपनी विवरणी का सत्यापन करना होगा।
चरण 16: 'ई-सत्यापन' पेज पर, वह विकल्प चुनें जिसके माध्यम से आप विवरणी का ई-सत्यापन करना चाहते हैं और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
नोट:
- अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
- यदि आप आई.टी.आर.-V के माध्यम से सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अपने आई.टी.आर.-V की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र को 30 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजनी होगी।
- कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने बैंक खाते को पहले से सत्यापित कर लिया है ताकि कोई भी देय प्रतिदाय आपके बैंक खाते में जमा की जा सके।
- अधिक जानकारी के लिए, 'मेरा बैंक खाता' उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
नोट:दिनांक 31/03/2024 की अधिसूचना संख्या 2/2024 के अनुसार-
- जहाँ आय की विवरणी अपलोड की जाती है और अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन/आई.टी.आर.-V जमा किया जाता है — ऐसे मामलों में आय की विवरणी अपलोड करने की तिथि को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा।
- जहाँ आय की विवरणी अपलोड कर दी गई है, लेकिन ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V अपलोड करने के 30 दिन बाद जमा किया गया है — ऐसे मामलों में ई-सत्यापन/आई.टी.आर.-V जमा करने की तिथि को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा और अधिनियम के तहत विवरणी फ़ाइल करने में देरी के सभी परिणाम, जैसा लागू हो, लागू होंगे।
- निर्धारित प्रारूप में और विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V या तो साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से या किसी अन्य तरीके से केवल नीचे दिए गए पते पर भेजा जाएगा: केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।
- आयकर विवरणी अपलोड करने की तिथि से 30 दिन की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V के सी.पी.सी. में प्राप्त होने की तिथि को ही विचार में लिया जाएगा।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आय की विवरणी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड करने के बाद सत्यापित नहीं की जाती है, तो ऐसी विवरणी को अमान्य माना जाएगा।
एक बार जब आप अपनी विवरणी का ई-सत्यापन कर लेते हैं, तो आपको लेनदेन आई.डी. और पावती संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।