धारा 12A के तहत फॉर्म 10A के लिए क्षमादान अनुरोध से संबन्धित उपयोगकर्ता मैनुअल
1. अवलोकन
यदि करदाताओं ने निर्धारित अंतिम तिथि से पहले फ़ॉर्म 10A फ़ाइल नहीं किया था, तो फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने में हुई देरी को माफ़ करने हेतु ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर कोई मौजूदा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब करदाता ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर धारा 12A के अंतर्गत फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने में हुई देरी के लिए विलंब माफी के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को धारा 12A(1) के खंड (ac) के परंतुक के अनुसार फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने में हुई देरी को माफ़ करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में हम विलंब माफी के लिए आवेदन फ़ाइल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर भी विचार करेंगे।
2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
• मान्य उपयोगकर्ता आई.डी.और पासवर्ड
•फ़ॉर्म 10A की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।
• विलंब के लिए मान्य कारण
3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
3.1 धारा 12A के अंतर्गत फ़ॉर्म 10A के लिए विलंब माफी अनुरोध
संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए विलम्ब को माफ करने हेतु पी.सी.आई.टी./सी.आई.टी.(ई) को विलम्ब के लिए माफी अनुरोध फ़ाइल करने के लिए आवेदन।
(कृपया नोट करें कि फ़ॉर्म 10A के लिए विलंब माफी अनुरोध केवल ऑनलाइन मोड से ही फ़ाइल किया जा सकता है। ऑफ़लाइन मोड से फ़ाइल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।)
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएँ और लॉगिन पर क्लिक करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: सेवाएँ > माफी के लिए अनुरोध > वैधानिक फ़ॉर्म के लिए आवेदन पर जाएँ।
चरण 4: + विलंब माफी अनुरोध सृजन पर क्लिक करें। यदि आप पूर्व अनुरोधों को देखना चाहते हैं, तो “विवरण देखें ” पर क्लिक करें।
चरण 5: नई फ़ाइलिंग प्रारंभ करें पर क्लिक करें।
चरण 6: विलंब माफी आवेदन फ़ॉर्म में आवश्यक विवरण भरें:
1. करदाता का विवरण
1. फ़ॉर्म का विवरण
• वह धारा चुनें जिसके अंतर्गत विलंब माफी अनुरोध फ़ाइल किया जा रहा है, फ़ार्म का नाम, धारा कोड, निर्धारण वर्ष तथा वह नियत तिथि चुनें, जिसके भीतर उक्त अनुपालन, फ़ॉर्म पर लागू किया जाना था।
• यदि फ़ॉर्म 10A पहले ही फ़ाइल किया जा चुका है, तो फ़ॉर्म 10A की पावती संख्या तथा उसके फ़ाइल किए जाने की तिथि दर्ज करें।
• फ़ॉर्म 10A फ़ाइलिंग में हुई देरी का कारण दर्ज करें।
3. संलग्नक: यदि आप "क्या फ़ॉर्म पहले ही फ़ाइल किया जा चुका है?" फ़ील्ड के लिए हाँ का चयन करते हैं, तो फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10A की पी.डी.एफ़. प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यदि आप कोई अन्य दस्तावेज़ संलग्न करना चाहते हैं, तो उसे अन्य संलग्नक फ़ील्ड में अपलोड करें तथा उसका विवरण प्रदान करें।
4. ई-सत्यापन के लिए "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।


चरण 7: ई-सत्यापन का ढंग चुनें और "जारी रखें" पर क्लिक करें।
चरण 8: ई-सत्यापन के बाद आपका फ़ॉर्म जमा हो जाएगा। भविष्य में संदर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. नोट कर लें।