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फ़ॉर्म 1 (52/2023) उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. अवलोकन

फ़ॉर्म संख्या 1, एक सरल घोषणा पत्र है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आई.एफ़.एस.सी.) में स्थित और विमान पट्टे पर देने का व्यवसाय करने वाली कंपनियां करती हैं।
यह फ़ॉर्म उन्हें आई.एफ.एस.सी. में स्थित कंपनी से प्राप्त होने वाले कुछ लाभांश भुगतानों पर टी.डी.एस. से बचने की अनुमति देता है।
आई.एफ़.एस.सी. में स्थित इकाइयों वाली कंपनियां और उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि निर्धारिती इस फ़ॉर्म को ऑनलाइन मोड में ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर भर सकते हैं और भुगतान-प्राप्तकर्ता को भरे हुए फ़ॉर्म की पी.डी.एफ़. और पावती भुगतानकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर भुगतानकर्ता अपने द्वारा किए गए लाभांश भुगतानों पर टी.डी.एस. की कटौती बंद कर देगा।

2. फ़ॉर्म फ़ाइल करने से पूर्व जरूरी शर्तें

किसी कंपनी द्वारा फ़ॉर्म संख्या 1 दाखिल करने से पहले, निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:
✔ कंपनी के लिए अनिवार्य है:
• वह आई.एफ़.एस.सी में स्थित हो।
• मुख्य रूप से विमान पट्टे (एयरक्राफ़्ट लीज़िंग) का व्यवसाय करती हो। 
✔ कंपनी को प्राप्त होने वाला लाभांश:
• आयकर अधिनियम 2025 की अनुसूची VI (तालिका क्र. सं. 11) के अंतर्गत कर छूट के लिए पात्र होना चाहिए। 
✔ फ़ॉर्म के लिए अनिवार्य है:
• वह एक अधिकृत व्यक्तिद्वारा हस्ताक्षरित हो (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 265 के अनुसार)।
• वह लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी को दिया गया हो। लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी को यह भरा हुआ फॉर्म प्राप्त होने के बाद,वह उन लाभांश भुगतानों पर टीडीएस नहीं काटेगी।

3. फ़ॉर्म के बारे में जानकारी

फ़ॉर्म 1 का उद्देश्य
इस फ़ॉर्म का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया जाता है:
• फ़ॉर्म दाखिल करने वाली कंपनी अपने द्वारा प्राप्त लाभांश पर कर छूट के लिए पात्र है।
• कंपनी अभी भी आई.एफ़.एस.सी. में कार्यरत है और विमान पट्टे के व्यवसाय में लगी हुई है।
• यह फ़ॉर्म जमा करने के बाद, भुगतानकर्ता कंपनी लाभांश भुगतान पर TDS की कटौती बंद कर सकती है।
यह फ़ॉर्म अस्तित्व में क्यों है?
सरकार ने आई.एफ़.एस.सी. विमान पट्टे इकाइयों के बीच कुछ लाभांश भुगतानों पर TDS की कटौती न हो यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना 52/2023 जारी की है।
फ़ॉर्म संख्या 1 (52/2023) कौन दाखिल कर सकता है
फ़ॉर्म संख्या 1 निम्न द्वारा दाखिल किया जा सकता है:
✔ प्राप्तकर्ता (पेयी) कंपनी
एक कंपनी जो:
• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित हो,
• मुख्य रूप से विमान पट्टे के व्यवसाय में लगी हुई हो, और
• किसी अन्य समान आई.एफ़.एस.सी. कंपनी से लाभांश प्राप्त करती है। 
✔ हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति
इस फ़ॉर्म पर ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो उस कंपनी के लिए आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए अधिकृत हो (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 265 के अनुसार)।

4. फ़ॉर्म संख्या 1 भरने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3 : ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म दाखिल करें पर जाएं।

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चरण 4:"आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार फ़ॉर्म” टैब को चुनें।

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चरण 5: फ़ॉर्म 1 (52/2023) [अनुसूची VI (तालिका: क्रमांक 11) के अंतर्गत लाभांश छूट प्राप्त] को चुनें/खोजें 

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चरण 6: कर वर्ष को चुनें और फिर 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

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चरण 7: "चलिए, शुरू करें" पर क्लिक करें

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चरण 8: जब उपयोगकर्ता “आइए, शुरू करें” पर क्लिक करेंगे, तो फ़ॉर्म 1 (52/2023) प्रदर्शित होगा।
उपयोगकर्ता सभी खाली जगहों को ज़रूर भरें। तारांकित (*) जगहों को भरना अनिवार्य है।

अनिवार्य जानकारी
उपयोगकर्ता को निम्नलिखित जानकारी दर्ज करना आवश्यक है:
• भुगतान प्राप्तकर्ता के आई.एफ़.एस.सी. में स्थित इकाई का नाम, पता अनुभाग में अनिवार्य फ़ील्ड और स्थान।
पहले से भरी हुई जानकारी
फ़ॉर्म में कुछ विवरण स्वचालित रूप से पहले से भरे होंगे, जैसे:
• भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, पैन कार्ड, भुगतान प्राप्तकर्ता का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर।
पहले से भरे हुए विवरण अपडेट करना
यदि उपयोगकर्ता पहले से भरी हुई किसी भी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो:
• “मेरी प्रोफ़ाइल” हाइपरलिंक पर क्लिक करें और आवश्यक बुनियादी विवरण अपडेट करें।
• अपडेट किए गए विवरण फ़ॉर्म में दिखाई देने लगेंगे।
विवरण-सह-घोषणा
"मेरी प्रोफ़ाइल" में उपलब्ध मुख्य व्यक्तिकी जानकारी के आधार पर मुख्य संपर्क के विवरण भी पहले से भरे होंगे।
यदि उपयोगकर्ता को मुख्य संपर्क के विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है:
• पैनल में दिए गए हाइपरलिंक का उपयोग करके पर 'मेरी प्रोफ़ाइल' जाएं।
• आवश्यकतानुसार जानकारी अपडेट करें।

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चरण 9: जब आप पूर्वावलोकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको पूर्वावलोकन स्क्रीन पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप भरी गई जानकारी को फिर से सत्यापित करेंगे और "ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करेंगे।

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चरण 10: ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करने के बाद एक पॉप-अप संदेश आएगा, आगे बढ़ने के लिए हां चुनें।

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चरण 11: हां पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा।

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ड्रॉपडाउन से प्रदाता और डी.एस.सी. का प्रमाणपत्र चुनें, फिर डी.एस.सी. का पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें।

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साइन बटन पर क्लिक करने के बाद एक पुष्टिकरण पॉपअप दिखाई देगा, उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने के लिए 'हां' को चुनना होगा।

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ध्यान दें: अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें ।

ई-सत्यापन सफलतापूर्वक होने के बाद, आपको लेन-देन आई.डी. और पावती संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए लेन-देन आईडी और पावती संख्या को नोट कर लें। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

चरण 12: हां पर क्लिक करने पर, फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

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