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फ़ॉर्म 1 (समुद्री जहाज पट्टे का व्यवसाय) उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. फ़ॉर्म का अवलोकन और उद्देश्य

यदि कोई ‘पट्टेदार’ किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित किसी यूनिट (जो ‘पट्टाकर्ता' है) से समुद्री जहाज पट्टे पर लेने के लिए किराया देता है, तो 1 अगस्त 2023 की अधिसूचना संख्या 57/2023 के अनुसार, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो पट्टेदार को इस किराए पर टी.डी.एस. काटने की आवश्यकता नहीं है।

पट्टाकर्ता को अवश्य ही -

• पट्टेदार को फ़ॉर्म संख्या 1 (समुद्री जहाज पट्टे का व्यवसाय) में एक विवरण दें, जिसमें उस कर वर्ष का उल्लेख हो जिसके लिए वे आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 147 के तहत कर लाभ का दावा कर रहे हैं।

पट्टेदार को अवश्य ही -

• एक बार उन्हें फ़ॉर्म संख्या 1 (समुद्री जहाज पट्टे का व्यवसाय) प्राप्त हो जाने पर, पट्टेदार, पट्टाकर्ता को किए गए भुगतानों से कर की कटौती नहीं करेगा।
• यदि लागू हो, तो उन्हें इन भुगतानों (जिन पर कोई टी.डी.एस. नहीं काटा गया था) की जानकारी अपने नियमित टी.डी.एस. रिटर्न में भी देनी होगी।

2. फाइल करने के लिए आवश्यक शर्तें

• उपयोगकर्ता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए।
• उपयोगकर्ता के पैन की स्थिति "सक्रिय" होना चाहिए।
• डी.एस.सी. मोड के ज़रिए फ़ॉर्म को सत्यापित करने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास एक वैध डी.एस.सी. होना चाहिए, और यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और इसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

3. इसे कौन फाइल कर सकते हैं?

ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत सभी उपयोगकर्ता (व्यक्तिगत, एच.यू.एफ. और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को छोड़कर) 1 अगस्त 2023 की अधिसूचना संख्या 57/2023 के लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 1 (समुद्री जहाज पट्टे का व्यवसाय) फ़ाइल कर सकते हैं।

4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड से ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड डालें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।

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चरण 3:ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म भरें पर जाएं।

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चरण 4:‘आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार फ़ॉर्म’ टैब चुनें।

आयकर अधिनियम, 2025 और “फ़ॉर्म 1 (समुद्री जहाज पट्टे का व्यवसाय)” चुनें और ‘अभी फाइल करें’ पर क्लिक करें।

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चरण 5: लागू कर वर्ष (टी.वाई.) का चयन करें और “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।

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चरण 6.'शुरू करें' पर क्लिक करें।

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चरण 7:'शुरू करें' पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता को फ़ॉर्म स्क्रीन पर ले जाया जाएगा।

एक बार जब उपयोगकर्ता फ़ॉर्म पर पहुँच जाता है, तो उसे फ़ॉर्म में माँगी गई जानकारी भरनी होगी। फ़ॉर्म के अंदर के फ़ील्ड्स, जहाँ तक संभव हो, पहले से भरे हुए हो सकते हैं।

नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरी प्रोफाइल" अनुभाग के तहत सभी जरूरी जानकारी, जिसमें पता भी शामिल है, पूरी तरह से भरी हुई हो। यदि उपयोगकर्ता "मेरी प्रोफाइल" अनुभाग में कोई भी जानकारी अपडेट करता है, तो कृपया बनाए गए ड्राफ़्ट (यदि कोई हो) को हटा दें और फ़ॉर्म को फिर से भरें, ताकि किए गए बदलाव सही तरीके से दिखाई दे।

फ़ील्ड 6 में, उपयोगकर्ता को भुगतान पाने वाले की आई.एफ.एस.सी. यूनिट का नाम और पता दर्ज करना होगा।

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फ़ील्ड 7 में, उपयोगकर्ता को वह तारीख दर्ज करनी होगी जिस दिन संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई थी। संबंधित प्रमाण पत्र या आदेश की प्रति फ़ील्ड 8 में संलग्न की जानी चाहिए।

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सभी प्रविष्टियाँ पूरी करने के बाद, उपयोगकर्ता फ़ॉर्म को सहेजने या जमा करने के लिए पूर्वावलोकन (प्रीव्यू) पेज पर आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।

प्रीव्यू बटन तभी सक्रिय होगा, जब सभी अनिवार्य फ़ील्ड भर दिए जाएँगे। आगे बढ़ने के लिए उपयोगकर्ता प्रीव्यू पर क्लिक करें।

चरण 8:"प्रीव्यू" बटन पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता को प्रीव्यू स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहाँ वह दी गई जानकारियों को सत्यापित कर सकता है और बाद में “ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़े” पर क्लिक कर सकता है।

उपयोगकर्ता द्वारा फ़ॉर्म में प्रदान किए गए सभी फ़ील्ड एवं इनपुट प्रीव्यू स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। आगे बढ़ने से पहले उपयोगकर्ता को इन विवरणों की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो उपयोगकर्ता फ़ॉर्म में दी गई जानकारी को संशोधित करने हेतु “संपादित करें” बटन पर क्लिक कर सकता है। उपयोगकर्ता के पास प्रीव्यू स्क्रीन को पी.डी.एफ. के रूप में डाउनलोड करने का विकल्प भी है, किन्तु यह पी.डी.एफ. केवल प्री-फ़ाइलिंग दृश्य की एक प्रति है तथा अंतिम रूप से फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म नहीं है।

फाइलिंग प्रक्रिया जारी रखने के लिए, उपयोगकर्ता को “ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़े” बटन पर क्लिक करना होगा।

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चरण 9:'हाँ' पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता को 'ई-सत्यापन' पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ उपयोगकर्ता ओ.टी.पी./ई.वी.सी./डी.एस.सी. (लॉग-इन किए गए पैन के लिए जो भी लागू हो) का इस्तेमाल करके फ़ॉर्म नंबर 1 (समुद्री जहाज पट्टे का व्यवसाय) को सत्यापित कर सकते हैं। फ़ॉर्म जमा करने करने के लिए उपयोगकर्ता को 'जारी रखें' बटन पर क्लिक करना होगा।

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चरण 10:फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा।

सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश के साथ लेनदेन आई.डी. और पावती रसीद संख्या दिखाया जाता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. और पावती रसीद संख्या को नोट करके रखें। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी.(यों) और मोबाइल नंबर(ओं) पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

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चरण 12: फ़ॉर्म सं. 1 (समुद्री जहाज़ पट्टाकरण व्यवसाय) के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने के पश्चात, उपयोगकर्ता भरे गए फ़ॉर्म को निम्न स्थान पर देख सकता है - अपने डैशबोर्ड पर ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें > फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें > आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें टैब पर क्लिक करें।

नोट: अधिक जानकारी के लिए भरे हुए फ़ॉर्म के उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।

नोट:अधिक जानकारी के लिए  ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।

5. संबंधित विषय

6. शब्दावली

परिवर्णी शब्द/संक्षिप्त रूप विवरण/पूर्ण रूप
डी.एस.सी. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
ई.वी.सी. इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र
ए.आर.एन. पावती रसीद संख्या
पी.वाई. पूर्व वर्ष
एफ.वाई. वित्तीय वर्ष
टी.वाई. कर वर्ष