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फ़ॉर्म 10-IEA उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. अवलोकन

निर्धारण वर्ष 2024-25 से, एक नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि करदाता पुरानी व्यवस्था को चुनने का अपना इरादा स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, तो आयकर का भुगतान नई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

धारा 115BAC(6)(II) के अनुसार, जिन करदाताओं की कोई पेशेवर या व्यावसायिक आय नहीं है, वे आयकर विवरणी फ़ाइल करते समय सीधे ही नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।

हालाँकि, उन व्यक्तियों, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियों के अलावा),बी.ओ.आई. और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (AJP) के लिए, जिनकी आय किसी व्यवसाय या पेशे से होती है, पुरानी कर व्यवस्था को चुनने की वरीयता दर्शाने के लिए फ़ॉर्म 10 IEA फ़ाइल करना आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को, यदि वे अपनी कर व्यवस्था को नए से पुराने में बदलना चाहते हैं या नई योजना में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तो धारा 139(1) के तहत तय समय-सीमा के भीतर फ़ॉर्म 10-IEA अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. फॉर्म फ़ाइलिंग के लिए आवश्यक शर्तें

  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड
  • करदाता की कुल आय में व्यावसायिक आय शामिल है।

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1. उद्देश्य

व्यावसायिक मामलों के लिए, अधिसूचना सं. 43/2023 दिनांक 21 जून 2023 के माध्यम से फ़ॉर्म 10-IEA अधिसूचित किया गया है, जिसका उपयोग करदाता पुरानी और नई व्यवस्था के बीच चुनने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। यह फ़ॉर्म जीवनकाल में दो बार फ़ाइल किया जा सकता है, यानी एक बार नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए और एक बार नई टैक्स व्यवस्था में फिर से प्रवेश करने के लिए।

3.2.इसका उपयोग कौन कर सकता है?

जिन करदाताओं की आय व्यवसाय से होती है, वे नई कर व्यवस्था में "बाहर निकलने या फिर से प्रवेश करने" के लिए फ़ॉर्म 10-IEA का उपयोग कर सकते हैं।

4. फ़ॉर्म एक नज़र में

फ़ॉर्म 10 IEA तीन भागों में विभाजित है:

  1. बुनियादी जानकारी
  2. अतिरिक्त जानकारी<
  3. घोषणा और सत्यापन
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यहाँ फ़ॉर्म 10 IEA के विभिन्न धारा का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है:

4.1. बुनियादी जानकारी 

भाग 1 में बुनियादी जानकारी (करदाता का नाम, पैन, निर्धारण वर्ष (AY) और व्यक्ति की स्थिति) शामिल है, जो फ़ॉर्म में पहले से भरी हुई होगी। यदि यह फ़ॉर्म पहली बार भरा जा रहा है, तो बाहर निकलने का विकल्प अपने आप चुन लिया जाएगा और यदि सिस्टम के पास बाहर निकलने का विकल्प वाला कोई वैध फ़ॉर्म पहले से मौजूद है, तो 'दोबारा दर्ज करें' विकल्प अपने आप चुन लिया जाएगा।

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4.2. अतिरिक्त जानकारी

भाग 2 अतिरिक्त जानकारी से संबंधित है, जिसमें करदाता को आई.एफ.एस.सी. इकाई (यदि कोई हो) से संबंधित अतिरिक्त जानकारी देनी होती है।

कृपया ध्यान दें: यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं, तो यह 'अतिरिक्त जानकारी' पैनल पैनल ग्रे हो जाएगा

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4.3. घोषणा और सत्यापन

भाग 3, करदाता द्वारा नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने (Opting out) या उसमें पुनः प्रवेश करने (Re-entering) के लिए घोषणा और सत्यापन है।

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5. अभिगम (एक्सेस) और जमा कैसे करें

5.1. करदाता द्वारा फ़ॉर्म 10 IEA फ़ाइल करना

चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन पर क्लिक करें।

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चरण 2: लॉगिन पेज पर अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड डालें।

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चरण 3:अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल मेन्यू > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएँ।

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चरण 4: आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पृष्ठ पर, 'आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म' टैब के अंतर्गत फ़ॉर्म-10-IEA का चयन करें। वैकल्पिक रूप से, फ़ॉर्म फ़ाइल करने के लिए खोज बॉक्स में फ़ॉर्म 10-IEA दर्ज करें।

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चरण 5: फ़ॉर्म 10-IEA पेज पर, संबंधित निर्धारण वर्ष चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 6: फ़ॉर्म फ़ाइल के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जाँच करें और आइए शुरू करें पर क्लिक करें।

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चरण 7: यदि निर्धारण वर्ष के दौरान “कारोबार अथवा पेशे से लाभ एवं अभिलाभ” शीर्ष के अंतर्गत आपकी आय है, तो हाँ का चयन करें

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कृपया ध्यान दें:

  • जिन व्यक्तियों, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियों के अलावा), बी.ओ.आई. और ए.जे.पी. की आय व्यवसाय या पेशे से होती है, उनके लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने या उसमें फिर से प्रवेश करने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA जमा करना अनिवार्य है।
  • बिना किसी व्यवसाय या पेशेवर आय वाले व्यक्ति एवं एच.यू.एफ., आयकर विवरणी फ़ाइल करते समय सीधे नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं या नई कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश कर सकते हैं।
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चरण 8: आय का विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तारीख चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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नोट: लागू होने वाली नियत तिथि चुनने में सहायता के लिए, आप “सहायता दस्तावेज़” हाइपरलिंक पर क्लिक करके “सहायता दस्तावेज़” का उपयोग भी कर सकते हैं।

चरण 9: कर व्यवस्था के चयन की पुष्टि करें।

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चरण 10: फ़ॉर्म में तीन अनुभाग हैं - प्रत्येक अनुभाग की पुष्टि करें। बुनियादी जानकारी अनुभाग पर क्लिक करें।

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चरण 11: बुनियादी जानकारी अनुभाग में, आपकी बुनियादी जानकारी पहले से भरी हुई होगी। अगर आप पहली बार यह फ़ॉर्म भर रहे हैं, तो बाहर निकलने का विकल्प अपने-आप चुन लिया जाएगा और अगर प्रणाली में बाहर निकलने के विकल्प वाला कोई मान्य फ़ॉर्म मौजूद है, तो पुनः प्रवेश का विकल्प अपने-आप चुन लिया जाएगा। सहेजें पर क्लिक करें।

बाहर निकलना:

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पुनः प्रवेश:

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चरण 12: अतिरिक्त जानकारी अनुभाग में आई.एफ़.एस.सी. इकाई (यदि कोई हो) से संबंधित आवश्यक विवरण भरें और सहेजें पर क्लिक करें।

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यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं, तो यह 'अतिरिक्त जानकारी' पैनल भूरा (ग्रे) हो जाएगा।

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चरण 13: फ़ॉर्म के घोषणा और सत्यापन अनुभाग में आवश्यक विवरण भरें और सहेजें पर क्लिक करें।

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चरण 14: फ़ॉर्म में दी गई सभी जानकारियों की जाँच करें। आप 'संपादन' बटन पर क्लिक करके जानकारियों को संपादन कर सकते हैं; अन्यथा, ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।

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चरण 15: फ़ॉर्म को सत्यापित करने के लिए विकल्पों में से सत्यापन का तरीका चुनें।

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चरण 16: सत्यापन के बाद, फ़ॉर्म जमा करने के लिए "हाँ" पर क्लिक करें।

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चरण 17: अब फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया है। भविष्य के संदर्भ के लिए लेन-देन आई.डी. नोट कर लें।

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अब, यदि करदाता फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म को देखना चाहता है, तो ई-फ़ाइल मेन्यू > फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें > आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म > फ़ॉर्म 10-IEA पर जाएँ। आप फ़ॉर्म एवं रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ॉर्म की जीवन-चक्र स्थिति देखने हेतु विवरण देखें पर क्लिक करें।

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