फ़ॉर्म 113-114 उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
अनुसूची VII (तालिका: क्र. सं. 1) में सूचीबद्ध पंजीकृत नॉन-प्रॉफिट संगठनों और व्यक्तियों को दान की रिपोर्ट करने और दानदाताओं को दान का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फ़ॉर्म 113 भरना होगा।
सभी योग्य संगठनों को फ़ॉर्म 113 में दान का विवरण जमा करना आवश्यक है। यह फ़ॉर्म ऑनलाइन जमा किया जाता है और इसे किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
उपयोगकर्ता (रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति) के पास दो विकल्प हैं: या तो वे सीधे फ़ॉर्म 113 भरें और दानदाताओं के लिए सिस्टम से जेनरेट होने वाला फ़ॉर्म 114 प्रमाण-पत्र बनाएँ (फ़ॉर्म 113 भरने के 24 घंटे के अंदर), या फिर दानदाताओं को फ़ॉर्म 114 प्रमाण-पत्र मैन्युअल रूप से जारी करने के लिए प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या (प्री-ए.आर.एन.) जेनरेट करें।
रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति (पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन और अनुसूची VII [तालिका: क्रम सं. 1] में सूचीबद्ध व्यक्ति) बिना फ़ॉर्म 113 फ़ाइल किए, फ़ॉर्म 114 के लिए 1000 तक प्री-ए.आर.एन. जनरेट कर सकते हैं। प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या (प्री-ए.आर.एन.) एक विशिष्ट संख्या होगी, जिसे दान प्राप्ति के समय दाताओं को जारी किए जाने वाले मैन्युअल दान प्रमाण-पत्र पर अंकित करना होगा। प्री-ए.आर.एन. सहित जारी किए गए ऐसे सभी मैन्युअल प्रमाण-पत्रों का विवरण फ़ॉर्म 113 फ़ाइल करते समय अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
रिपोर्टिंग संस्था, पहले से जेनरेट किए गए सभी प्री-ए.आर.एन का इस्तेमाल करने के बाद, फ़ॉर्म 113 भरकर दान प्रमाण-पत्र मैन्युअल रूप से जारी करने के लिए अगले 1000 प्री-ए.आर.एन जेनरेट कर सकती है।
फ़ॉर्म 113 में दान का स्टेटमेंट फ़ाइल करने के बाद, रिपोर्टिंग संस्था को फ़ॉर्म 114 में जेनरेट हुआ दान प्रमाण-पत्र डाउनलोड करके जारी करना होगा। इस प्रमाण-पत्र में संस्था की जानकारी (जैसे पैन, नाम और यूनिक पंजीकरण संख्या) के साथ-साथ दान और दानदाता की जानकारी भी शामिल होती है।
- प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या कैसे जेनरेट करें (अनुभाग 4.1)
- पहले जेनरेट किए गए प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या देखें (अनुभाग 4.2)
- फ़ॉर्म 113 (दानदाताओं और दान का विवरण) कैसे भरें (अनुभाग 4.3)
- फ़ॉर्म 113 भरने के बाद फ़ॉर्म 114 कैसे जेनरेट करें (अनुभाग 4.4)
- संशोधित फ़ॉर्म 113 कैसे फ़ाइल करें (अनुभाग 4.5)
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
- करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है।
- करदाता के पास ई-फ़ाइलिंग पोर्टल का मान्य उपयोगकर्ता नाम (पैन) और पासवर्ड है।
- पैन डेटाबेस के अनुसार, करदाता का पैन "संक्रिय" है।
- अगर करदाता डी.एस.सी. के जरिए मान्य करना चाहता है, तो उसके पास एक मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए। यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और इसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए। फ़ॉर्म के बारे में।
3. फ़ॉर्म के बारे में।
3.1. उद्देश्य
धारा 354(1) के खंड (e) और (f) के अनुसार, हर रिपोर्टिंग व्यक्ति को कर वर्ष 2026-27 से शुरू करते हुए, हर वित्तीय वर्ष के लिए जानकारी का स्टेटमेंट या सुधार वाला स्टेटमेंट देना आवश्यक है। फ़ॉर्म में दान का स्टेटमेंट जमा करना अनिवार्य है।
फ़ॉर्म 113 का उद्देश्य चैरिटेबल संस्थाओं, एन.जी.ओ. और दूसरी मान्यता-प्राप्त संस्थाओं को कर वर्ष के दौरान मिले उन सभी दान का स्टेटमेंट जमा करने की सुविधा देना है, जो आयकर अधिनियम की धारा 133(1)(b)(ii) के तहत कटौती के लिए योग्य हैं। इसे फ़ाईल करने से पारदर्शिता बनी रहती है, दानदाता की पहचान की पुष्टि होती है और आयकर विभाग को दानदाता द्वारा दावा किए गए कटौती का सही मिलान और सत्यापन करने में मदद मिलती है। फ़ॉर्म 113 में दी गई जानकारी के आधार पर, इन संस्थाओं को हर दानदाता के लिए फ़ॉर्म 114 जारी करना होता है; यह फ़ॉर्म 113 फ़ाईल करने के बाद ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जेनरेट होता है। फ़ॉर्म 114 आधिकारिक दान प्रमाण-पत्र के रूप में काम करता है और दानदाता के लिए अपने आयकर रिटर्न में योग्य कर कटौती दावा करने के साक्ष्य के तौर पर काम आता है।
3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?
3.3 फ़ॉर्म एक नज़र में
- प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या जेनरेट करें
- पिछले प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या देखें
- धारा 354(1) के तहत दान लेने वाले फ़ाइल किया जाने वाला स्टेटमेंट या करेक्शन स्टेटमेंट [फ़ॉर्म 113]
ध्यान दें: अगर उपयोगकर्ता सीधे फ़ॉर्म 113 फ़ाइल करना चाहता है और सिस्टम से फ़ॉर्म 114 प्रमाण-पत्र बनाना चाहता है, तो कृपया "सीधे स्टेटमेंट फ़ाइल करें या धारा 354(1) [फ़ॉर्म 113] के तहत दान लेने वाले द्वारा फ़ाइल किया जाने वाला करेक्शन स्टेटमेंट चुनें" और फ़ाइल करना जारी रखें।
प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या (प्री ए.आर.एन.) सिर्फ़ उसी कर वर्ष के लिए बनाया जा सकता है जिसके लिए आप स्टेटमेंट फ़ाइल कर रहे हैं। 31 मार्च को कर वर्ष होने के बाद, सिस्टम आपको उस पूरे हो चुके साल के लिए प्री ए.आर.एन. बनाने की अनुमति नहीं देता है। आप इसे सिर्फ़ वर्तमान, चल रहे कर वर्ष के लिए ही बना सकते हैं।
4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
4.1 प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या जनरेट करें
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
चरण 2: ई-फ़ाइल>आयकर फ़ॉर्म>आयकर फ़ॉर्म भरें पर जाएं।
चरण 3: “आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार फ़ॉर्म” टैब चुनें, फ़ॉर्म 113 खोजें और 'अभी फ़ाईल करें' बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: ड्रॉप-डाउन मेनू से 'फ़ाइलिंग टाइप' रेडियो बटन और 'कर वर्ष' चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 5:निर्देश पढ़ें और 'ओ.के.' पर क्लिक करके पॉप-अप बंद करें।
चरण 6: प्री-ए.आर.एन. जेनरेट करने के लिए 'जेनरेट प्री-एक्नोलेजमेंट संख्या' पर क्लिक करें।
(यदि उपयोगकर्ता सीधे फ़ॉर्म 113 फ़ाइल करना चाहता है और सिस्टम द्वारा तैयार फ़ॉर्म 114 प्रमाण-पत्र बनाना चाहता है, तो कृपया सीधे “धारा 354(1) [फ़ॉर्म 113] के अनुसार दान प्राप्तकर्ता द्वारा फ़ाइल किया जाने वाला विवरण या सुधार विवरण फ़ाईल करें” का चयन करें और फ़ाइल करना जारी रखें)।
चरण 7: जितने प्री-ए.आर.एन. जनरेट करने हैं, उनकी संख्या डालें। “जनरेट किए जाने वाले प्री-एक्नॉलेजमेंट सांख्यायों की संख्या” फ़ील्ड में संख्या डालने के बाद “जेनरेट प्री ए.आर.एन.” पर क्लिक करें।

चरण 8: जारी रखें पर क्लिक करें।
चरण 9: जारी रखें पर क्लिक करने के बाद, आपको एक सफल मैसेज दिखेगा - प्री-ए.आर.एन. सफलतापूर्वक जेनरेट हो गए हैं। ए.आर.एन. की लिस्ट पाने के लिए कृपया 'एक्सेल पर एक्सपोर्ट करें' बटन पर क्लिक करें।
जनरेट हुए ए.आर.एन. की लिस्ट पाने के लिए एक्सेल पर एक्सपोर्ट करें पर क्लिक करें।
- दान लेने वाला, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन किए बिना, दान मिलने के समय ही दान देने वाले को तुरंत 'पुस्तिका 114' जारी कर सकता है। हर मैनुअल रसीद पर दान लेने वाले को 'प्री-ए.आर.एन.' का उल्लेख करना होगा।
- जनरेट किए गए प्री-ए.आर.एन. का इस्तेमाल करने के बाद, दान लेने वाला फिर से और प्री-ए.आर.एन. जनरेट कर सकता है और मैनुअल पावती जारी कर सकता है। आप 1000 प्री-ए.आर.एन. तक ऐसा करना जारी रख सकते हैं।
- 1000 प्री-ए.आर.एन. एंट्रीज़ (जो उपयोग नहीं हुई हैं) का उपयोग करने के बाद, दान लेने वाले को उन 1000 प्री-ए.आर.एन. एंट्रीज़ की जानकारी के साथ फ़ॉर्म 113 भरना होगा। फ़ॉर्म भरने के बाद, वे 1000 प्री-ए.आर.एन. उपयोग हो जाएँगी।
- दान लेने वाले पहले से जेनरेट किए गए 1000 प्री-ए.आर.एन. का उपयोग करके और फ़ॉर्म 113 भरकर ही, अगले 1000 प्री-ए.आर.एन. जेनरेट कर सकता है।
4.2 पहले से जेनरेट किए गए प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या देखें
चरण 1: पहले जेनरेट किए गए प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या देखें पर क्लिक करें।
चरण 2: यहां आप सभी प्री-ए.आर.एन. की स्थिति (उपयोग किया गया, उपयोग नहीं किया गया, एक्सपायर हो चुका और डिलीट किया गया) देख और चेक कर सकते हैं।
ध्यान दें: प्री-ए.आर.एन. की स्थिति हर चार घंटे में एक बार अपडेट किया जाएगा।
चरण 2(a): आप फ़िल्टर ऑप्शन का उपयोग करके किसी खास ए.आर.एन. की स्थिति देख सकते हैं। ऊपर दाईं ओर दिए गए फ़िल्टर पर क्लिक करें, स्थिति और जनरेशन की तारीख (कब से-कब तक) चुनें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें।
Note:
- एक बार फ़ॉर्म 113 फ़ाइल हो जाने के बाद, उस फ़ाइलिंग में सम्मिलित सभी प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या(प्री-ए.आर.एन.) की स्थिति अपने-आप "बिना उपयोग किया हुआ" से बदलकर "उपयोग किया हुआ" हो जाएगा।
- संबंधित कर वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष में 31 मई तक जो भी प्री-ए.आर.एन. उपयोग नहीं किए जाते हैं और जिन्हें फ़ॉर्म 113 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उन्हें "अवधि समाप्त" मानी जाएगी।
- अगर शुरुआत में फ़ॉर्म 113 में कोई प्री-ए.आर.एन. सम्मिलित किया जाता है, लेकिन बाद में संशोधित फ़ॉर्म 113 फ़ाइल करते समय उसकी एंट्री हटा दी जाती है, तो ऐसे प्री-ए.आर.एन. की स्थिति "डिलीटेड" के तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा।
4.3 धारा 354(1) के अनुसार दान लेने वाला द्वारा फ़ाईल किया जाने वाला स्टेटमेंट या करेक्शन स्टेटमेंट [फ़ॉर्म 113]
चरण 1: धारा 354(1) [फ़ॉर्म 113] के अनुसार दान लेने वाला द्वारा फ़ाईल किए जाने वाले 'फ़ाईल स्टेटमेंट' या 'करेक्शन स्टेटमेंट' पर क्लिक करें।
चरण 2: शुरू करें पर क्लिक करें।
चरण 3: शुरू करें बटन पर क्लिक करने के बाद, आप पैनल स्क्रीन पर पहुँच जाएँगे। इस फ़ॉर्म में तीन पैनल हैं।
- पैनल 1: भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का विवरण।
- पैनल 2: भाग B: दानदाताओं और दान के बारे में विवरण।
- पैनल 3: अंडरटेकिंग।
पहला पैनल "भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का विवरण" चुनें।
इस पैनल के अनुसार नाम, पता, स्थाई खाता संख्या (पैन), ईमेल आई.डी., संपर्क नंबर और रिपोर्टिंग अवधि (01-अप्रैल-202X से 31-मार्च-202X) पहले से भरे हुए होंगे।

चरण 4: 'भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का विवरण पैनल पर हरे रंग का टिक मार्क दिखेगा और उसका स्थिति 'पूर्ण' होगा।

चरण 6: उपयोगकर्ता को "डाउनलोड टेम्पलेट" पर क्लिक करके टेम्प्लेट डाउनलोड करना होगा।

टिप्पणी:
1. ऊपर दिए गए एक्सेल टेम्प्लेट को भरने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:
| फ़ील्ड का नाम | अनुदेश | अनिवार्य फ़ील्ड (हाँ/नहीं) | कैरेक्टर की संख्या |
|---|---|---|---|
| क्र. सं. | 1 से शुरू होने वाले क्रम संख्या डालें | हाँ | |
| प्री एक्नॉलेजमेंट संख्या | दानदाता को दान प्राप्त करने की दी गई मैन्युअल पावती के बदले में दिया गया प्री एक्नॉलेजमेंट संख्या दर्ज करें। | नहीं | अधिकतम 21 कैरेक्टर वाले अक्षरांकीय की अनुमति है |
| आई.डी. कोड | ड्रॉपडाउन से आई.डी. कोड चुनना होगा। | हाँ |
ड्रॉपडाउन वैल्यू इस प्रकार हैं:: 1- स्थाई खाता संख्या 2-पासपोर्ट संख्या 3-मतदाता का फोटो पहचान संख्या 4-उस देश का कर पहचान संख्या जहाँ वह व्यक्ति रहता है |
| दाता का यूनिक पहचान संख्या (आई.डी.) | उपयोगकर्ता को चुने गए आई.डी. कोड की यूनिक पहचान दर्ज करना होगा। | हाँ | अक्षरांकीय एवं विशेष कैरेक्टर उपयोग किए जा सकते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 100 है। |
| दानदाता का नाम | दानदाता का नाम भरना आवश्यक है। अधिक से अधिक 277 कैरेक्टर की अनुमति है। | हाँ | अधिकतम 277 कैरेक्टर की अनुमति है |
| दान का प्रकार | ड्रॉपडाउन से दान का प्रकार चुनना होगा। | हाँ |
ड्रॉपडाउन मान इस प्रकार हैं:- (I) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 339 के अनुसार निधि दान (II) निधि दान के अलावा स्वैच्छिक दान (III) विशिष्ट अनुदान (IV) (IV) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से प्राप्त दान। (V) अन्य, विवरण |
| कृपया विवरण दें। | कृपया ध्यान दें कि अगर 'दान का प्रकार' फ़ील्ड में ड्रॉपडाउन से 'विकल्प V' चुना जाता है, तो उपयोगकर्ता को संक्षिप्त विवरण लिखना आवश्यक है। इसमें अधिक से अधिक 100 कैरेक्टर की सीमा है। | नहीं | अधिकतम 100 कैरेक्टर की अनुमति है। |
| प्राप्ति का तरीका | प्राप्ति का तरीका ड्रॉपडाउन से चुनना होगा। | हाँ |
ड्रॉपडाउन मान इस प्रकार हैं:- 1. नकद 2. प्रकार 3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें खाता प्राप्तकर्ता चेक/ड्राफ्ट सम्मिलित हैं 4. अन्य, विवरण दें |
| कृपया विवरण दें | ड्रॉपडाउन से दान का प्रकार चुनना होगा। अगर 'मोड ऑफ़ रिसीट' फ़ील्ड में ड्रॉपडाउन से 'विकल्प 4' चुना जाता है, तो उपयोगकर्ता को एक छोटा विवरण लिखना होगा। | नहीं | अधिकतम 100 कैरेक्टर की अनुमति है। |
| दान की राशि (भारतीय रुपये) | दान की राशि बतानी होगी। | हाँ |
2. कृपया अपलोड करने से पहले फ़ाइल को .csv में बदलें।
3. सी.एस.वी फ़ाइल में अधिक से अधिक 25,000 पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं; और रिकॉर्ड जोड़ने के लिए आपको एक और फ़ॉर्म 113 भरना होगा।
4.एक ही कर वर्ष के लिए कई मूल फ़ॉर्म 113 भरे जा सकते हैं। अगर मूल फ़ॉर्म 113 कई बार भरा जाता है, तो निश्चित करें कि केवल अतिरिक्त एंट्रीज़ ही बताई जाएं और पहले भरे गए किसी भी मूल फ़ॉर्म 113 में बताई गई एंट्रीज़ को इसमें सम्मिलित न किया जाए। उदाहरण के लिए: अगर मूल फ़ॉर्म 113 शुरू में 100 एंट्रीज़ के साथ भरा गया था और अब आप अतिरिक्त 10 एंट्रीज़ बताने के लिए एक और फ़ॉर्म 113 भरना चाहते हैं, तो कृपया सिर्फ़ 10 एंट्रीज़ वाला एक और मूल फ़ॉर्म 113 भरें, न कि 110 एंट्रीज़ वाला। अगर गलती से दूसरी प्रति एंट्रीज़ रिपोर्ट हो जाती हैं, तो दूसरी प्रति एंट्रीज़ को हटाने के लिए कृपया संशोधित फ़ॉर्म 113 भरें।
मैन्युअल रूप से दान की रसीद जारी करने के लिए 'प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या' बनाने की सुविधा टी.वाई. 2026-27 से उपलब्ध है। अगर आपने 'प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या' नहीं बनाया है और आप सीधे फ़ॉर्म 113 भर रहे हैं, तो आप अपलोड की जाने वाली सी.एस.वी. फ़ाइल में 'प्री-एक्नॉलेजमेंट संख्या' वाले फ़ील्ड को खाली छोड़ सकते हैं।
चरण 8: डाउनलोड की गई एक्सेल टेम्प्लेट में सभी आवश्यक फ़ील्ड भरने के बाद, डेटा को एक्सेल टेम्प्लेट में सेव करें। फिर फ़ाईल > सेव ऐज़ या Alt + F + A पर क्लिक करें। 'सेव ऐज़ टाइप' में ड्रॉप-डाउन से 'सी.एस.वी. (कॉसमा डिलिमिटेड)' चुनें और फिर सेव पर क्लिक करें। भरी हुई एक्सेल फ़ाइल सी.एस.वी. फ़ॉर्मैट में सेव हो जाएगी। इस सी.एस.वी. फ़ॉर्मैट वाली फ़ाइल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
चरण 9: सी.एस.वी.फ़ाइल अपलोड करने के लिए सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करें बटन पर क्लिक करें और सहेजे पर क्लिक करें।
सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड होने के बाद, 'सी.एस.वी. फ़ाईल अपलोड करें' बटन हट जाएगा और अपलोड की गई फ़ाइल एक अटैचमेंट के तौर पर दिखाई देगी, जैसा कि नीचे स्क्रीन पर दिखाया गया है।

चरण 10: भाग B: दानदाताओं और दान से जुड़ी जानकारी पर हरे रंग का टिक मार्क होगा और स्थिति पूर्ण दिखाई देगा।
अब, फ़ॉर्म 113 को सत्यापित करने के लिए अंडरटेकिंग पैनल पर क्लिक करें।
चरण 11: हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद और पैन पहले से भरे होंगे। 'जगह' वाला फ़ील्ड भरें जहाँ से फ़ॉर्म भरा जा रहा है और सहेजें बटन पर क्लिक करें।

चरण 12: भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की जानकारी, भाग B: दानदाताओं और दान के बारे में जानकारी; अंडरटेकिंग पर हरे रंग का टिक मार्क होगा और स्थिति पूर्ण दिखेगा। अब प्रीव्यू पर क्लिक करें।
चरण 13: ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। प्रीव्यू डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं।

चरण 14: हाँ पर क्लिक करने पर, आप ई-सत्यापन पेज पर पहुँच जाएँगे जहाँ आप ई.वी.सी./डी.एस.सी. (जो भी लागू हो) का उपयोग करके फ़ॉर्म 113 को सत्यापित कर सकते हैं।
चरण 15: ई-सत्यापन का तरीका चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें; ई-सत्यापन का तरीका चुनने के बाद ही यह बटन सक्रिय होगा।
ध्यान दें: अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें वाला उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

चरण 16: ई-सत्यापन के बाद आपको स्क्रीन पर एक सफल मैसेज दिखेगा कि फ़ॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और 'डाउनलोड' पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट पावती डाउनलोड कर लें।
ध्यान दें: आप फ़ॉर्म 113 फ़ाइल करने के 24 घंटे के अंदर फ़ॉर्म 114 डाउनलोड कर सकते हैं।
4.4 फ़ॉर्म 114 में दान का प्रमाण-पत्र (दानदाता के लिए)
फ़ॉर्म 113 में दान का स्टेटमेंट फाइल करने के बाद, फ़ॉर्म 114 में दान का प्रमाण पत्र डाउनलोड करके जारी करें। इस प्रमाण-पत्र में एन.जी.ओ. की जानकारी (जैसे पैन और एन.जी.ओ. का नाम), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G या आयकर अधिनियम 2025 की धारा 354 के अनुसार अप्रूवल/प्रमाण पत्र संख्या, और दान व दानदाता की जानकारी सम्मिलित होती है।
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाईल > आयकर फ़ॉर्म फ़ाईल करे > फ़ाईल्ड फ़ॉर्म देखें पर क्लिक करें।
चरण 3: “फ़ाईल्ड फ़ॉर्म देखें” पर क्लिक करने के बाद, अगली स्क्रीन पर जाएं और “आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार फ़ॉर्म” वाला टैब चुनें। टैब खुलने के बाद, फ़ॉर्म 113 पैनल चुनें।
चरण 4: “114 पी.डी.एफ. डाउनलोड करें” बटन पर क्लिक करें।
ध्यान दें: फ़ॉर्म 113 फ़ाइल करने के 24 घंटे के अंदर फ़ॉर्म 114 डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
चरण 5: जब आप “फ़ॉर्म 114 पी.डी.एफ. डाउनलोड करें” बटन पर क्लिक करेंगे, तो एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस ज़िप फ़ाइल में हर उस दान के लिए अलग-अलग फ़ॉर्म 114 पी.डी.एफ. होंगे, जिनकी जानकारी फ़ॉर्म 113 भरते समय अपलोड की गई सीए.स.वी. फ़ाइल में दी गई थी।
ZIP फ़ाइल से फ़ॉर्म 114 पी.डी.एफ. निकालने के बाद, संबंधित दानदाताओं को दान प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।
फ़ॉर्म 114 पी.डी.एफ. इस तरह दिखेगा।
4.5 संशोधित फ़ॉर्म 113 फ़ाईल करना
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आईं.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज।
चरण 3: ई-फ़ाइल> आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएं।

चरण 5: संशोधित फ़ाइलिंग प्रकार रेडियो बटन और ड्रॉप-डाउन मेनू से कर वर्ष चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
चरण 6: धारा 354(1) [फ़ॉर्म 113] के अनुसार दान लेने वाले द्वारा फ़ाइल किए जाने वाले 'फ़ाइल स्टेटमेंट' या 'सुधार स्टेटमेंट' पर क्लिक करें।
चरण 7: शुरू करें पर क्लिक करें।
चरण 8: शुरू करें बटन पर क्लिक करने के बाद, आप पैनल स्क्रीन पर पहुँच जाएँगे। इस फ़ॉर्म में तीन पैनल हैं।
- पैनल 1: भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का विवरण
- पैनल 2: भाग B: दानदाताओं और दान के बारे में विवरण
- पैनल 3: अंडरटेकिंग
पहला पैनल "भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का विवरण" चुनें।
इस पैनल के तहत नाम, पता, स्थाई खाता संख्या (पैन), ईमेल आई.डी., कॉन्टैक्ट नंबर और रिपोर्टिंग अवधि (01-अप्रैल-202X से 31-मार्च-202X) पहले से भरे हुए होंगे।

चरण 9: 'भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का विवरण पैनल पर हरे रंग का टिक मार्क दिखेगा और उसका स्थिति पूर्ण होगा।
चरण 10: अब, 'पैनल 2- भाग B: दानदाताओं और दान से जुड़ी जानकारी' पर क्लिक करें।
चरण 11: सी.एस.वी.में जेनरेट किए गए 114 को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लिक करें।

चरण 12: एक्सेल टेम्प्लेट डाउनलोड करने के लिए टेम्पलेट डाउनलोड करें पर क्लिक करें।
ध्यान दें:- आप एंट्रीज़ में बदलाव (जैसे दानदाता का नाम बदलना, पता बदलना/जोड़ना, राशि आदि) कर सकते हैं या उन्हें डिलीट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में बदली हुई जानकारी दर्ज करें और कॉलम L में स्थिति को संशोधित या डिलीट के तौर पर चुनें। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको मूल फ़ॉर्म भरना होगा; नई जानकारी जोड़ने के लिए आप संशोधन फ़ंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते।
ध्यान दें:- आपको उस फ़ॉर्म 114 का एक्नॉलेजमेंट संख्या बताना आवश्यक है जिसकी एंट्री में आप बदलाव करना चाहते हैं या जिसे हटाना चाहते हैं। फ़ॉर्म 114 का एक्नॉलेजमेंट संख्या फ़ॉर्म 114 की पी.डी.एफ. में दिया गया है, जैसा कि नीचे हाइलाइट किया गया है।

चरण 13: डाउनलोड की गई एक्सेल टेम्प्लेट में डेटा भरने के बाद, उस डेटा को एक्सेल टेम्प्लेट में सेव करें। फिर फ़ाईल > सेव ऐज़ या Alt+F+A पर क्लिक करें। 'सेव ऐज़ टाइप' के ड्रॉप-डाउन से 'सी.एस.वी. (कॉमा डिलिमिटेड)' चुनें और फिर सहेजें पर क्लिक करें। भरी हुई एक्सेल फ़ाइल सी.एस.वी. फ़ॉर्मैट में सेव हो जाएगी। इस सी.एस.वी. फ़ॉर्मैट वाली फ़ाइल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
चरण 14: सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करने के लिए सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करें' बटन पर क्लिक करें और सहेजें पर क्लिक करें।

चरण 15: अगर कोई गलत जानकारी भरी गई है या आवश्यक फ़ील्ड खाली हैं, तो एरर फ़ाइल में एरर दिखाई देगा। “यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करके, उपयोगकर्ता एरर फ़ाइल डाउनलोड कर सकता है।
अब, फ़ॉर्म 113 को सत्यापित करने के लिए अंडरटेकिंग पैनल पर क्लिक करें।
चरण 16: हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद और पैन पहले से भरे होंगे। 'जगह' वाला फ़ील्ड भरें जहाँ से फ़ॉर्म भरा जा रहा है और सहेजें बटन पर क्लिक करें।

चरण 17: हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद और पैन पहले से भरे होंगे। 'जगह' वाला फ़ील्ड भरें जहाँ से फ़ॉर्म भरा जा रहा है और सहेजें बटन पर क्लिक करें।
भाग A: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की जानकारी, भाग B: दानदाताओं और दान के बारे में जानकारी; अंडरटेकिंग पर हरे रंग का टिक मार्क होगा और स्थिति पूरा हुआ दिखाई देगा। अब प्रीव्यू पर क्लिक करें।
चरण 18: ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें।

चरण 20: ई-सत्यापन का तरीका चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें; यह बटन ई-सत्यापन का तरीका चुनने के बाद ही सक्रिय होगा।
ध्यान दें: अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें वाला उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें। सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफल रहा मैसेज के साथ ट्रांज़ैक्शन आई.डी. और एकनॉलेजमेंट पावती संख्या दिखाई देगी। कृपया भविष्य में उपयोग के लिए ट्रांज़ैक्शन आई.डी. और एकनॉलेजमेंट पावती संख्या को नोट करके रखें। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत किए गए ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भी मिलेगा।
चरण 21: ई-सत्यापन के बाद आपको स्क्रीन पर एक सफल रहा मैसेज दिखेगा कि फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया है और डाउनलोड पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट पावती डाउनलोड कर लें।
6. शब्दावली
| संक्षिप्त रूप/संक्षेपाक्षर | विवरण/पूर्ण रूप |
|---|---|
| डी.एस.सी. | डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
| ई.वी.सी. | इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र |
| ए.आर.एन. | एक्नाउलेजमेंट पावती संख्या |
| पी.वाई. | पूर्व वर्ष |
| एफ.वाई. | वित्तीय वर्ष |
| टी.वाई. | कर वर्ष |