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फ़ॉर्म 127 उपयोगकर्ता पुस्तिका

1.अवलोकन

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394 के अंतर्गत, विक्रेता को निर्दिष्ट माल के क्रय मूल्य पर खरीदार से कर संग्रहित करना आवश्यक है। यह कर उस समय संग्रहित किया जाएगा जब विक्रेता अपनी लेखा-पुस्तकों में खरीदार द्वारा देय राशि को दर्ज करे अथवा जब विक्रेता को खरीदार से भुगतान प्राप्त हो, इनमें से जो भी घटना पहले घटित हो। हालाँकि, यदि खरीदार भारत का निवासी है तथा वह दो प्रतियों में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करता है, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि संबंधित वस्तुओं का उपयोग विनिर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन अथवा शक्ति उत्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा उनका उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, तो कर संग्रहित किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
आयकर नियम, 2026 के नियम 212 के अनुसार, यह घोषणा फ़ॉर्म 127 में प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसका विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है। खरीदार द्वारा यह घोषणा दो प्रतियों में विक्रेता को प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात विक्रेता घोषणा प्राप्त होने वाले माह के तुरंत अगले माह के सातवें दिन या उससे पूर्व उक्त घोषणा की एक प्रति मुख्य आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त को अग्रेषित करेगा।
यह फ़ॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से तथा टैन लॉगिन के द्वारा फ़ाइल किया जा सकता है।

इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को चरण-दर-चरण समझाया गया है

फ़ॉर्म 127 कैसे फ़ाइल करें (अधिनियम की धारा 394(2) के अंतर्गत, कर संग्रहण के बिना माल प्राप्त करने के लिए खरीदार द्वारा की जाने वाली घोषणा)

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें

करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
करदाता के पास ई-फ़ाइलिंग 2.0 पोर्टल का वैध उपयोगकर्ता नाम (टैन) एवं पासवर्ड होना चाहिए।
टैन डेटाबेस के अनुसार करदाता के टैन की स्थिति "सक्रिय" होनी चाहिए।
डी.एस.सी. मोड के माध्यम से फ़ॉर्म का सत्यापन करने हेतु करदाता के पास वैध डी.एस.सी. होना चाहिए। डी.एस.सी. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए तथा उसकी वैधता समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1 उद्देश्य

इस फ़ॉर्म को फ़ाइल करने का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394(2) के अंतर्गत कर संग्रह के बिना माल प्राप्त करने हेतु खरीदार द्वारा की जाने वाली घोषणा प्रस्तुत करना है।

3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

फ़ॉर्म 127 में चार भाग होते हैं: भाग A, भाग B, संलग्नक और घोषणा।
फ़ॉर्म 127 का भाग A, भाग B में प्रस्तुत घोषणाओं के विवरण सहित सी.एस.वी. फ़ाइल के साथ, टी.डी.एस. की कटौती न किए जाने के संबंध में विक्रेता द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त को, उस माह के तुरंत अगले माह के सातवें दिन या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिस माह में फ़ॉर्म 127 के भाग B में निहित घोषणा विक्रेता को प्रस्तुत की गई हो।
भाग B, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394(2) के अंतर्गत की जाने वाली उस घोषणा से संबंधित है, जिसमें यह घोषित किया जाता है कि धारा 394(1) में उल्लिखित वस्तुओं [तालिका के क्रम संख्या 1 से 5 तक] का उपयोग विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा वस्तुओं के उत्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा उनका उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। यह घोषणा खरीदार द्वारा वस्तुओं की खरीद के समय फ़ॉर्म 127 में की जाएगी। भाग B को खरीदार द्वारा मैन्युअल रूप से भरकर विक्रेता को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात विक्रेता अपने पास प्राप्त सभी घोषणाओं के विवरण को समेकित कर सी.एस.वी. फ़ाइल के रूप में तैयार करेगा।

3.3 फ़ॉर्म एक नज़र में

फ़ॉर्म 127 में निम्नलिखित 4 भाग हैं-

  1. भाग A: विक्रेता का विवरण (विक्रेता का नाम, पैन, पता तथा अन्य विवरण)(यह फ़ॉर्म विक्रेता द्वारा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से, भाग A में आवश्यक विवरण भरकर, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।)
  2. भाग B: खरीदार का विवरण (खरीदार का नाम, पैन, पता तथा अन्य विवरण)(यह भाग खरीदार द्वारा मैन्युअल रूप से भरकर विक्रेता को प्रस्तुत किया जाएगा।)
  3. संलग्नक (खरीदार द्वारा प्रस्तुत घोषणा पी.डी.एफ़. प्रारूप में)
  4. घोषणा

4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (टैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

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चरण 4: आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार फ़ॉर्म टैब के अंतर्गत फ़ॉर्म 127 खोजें तथा अभी फ़ाइल करें बटन पर क्लिक करें।

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चरण 5: ड्रॉप-डाउन मेनू से टैन, जमा करने का तरीका की जाँच करें तथा फ़ाइल के प्रकार का रेडियो बटन एवं कर वर्ष व माह का चयन करें। जारी रखें बटन पर क्लिक करें।

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नोट – इस फ़ॉर्म के लिए संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। किसी विशेष माह के लिए मूल रूप से फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 127 में संशोधन किया जा सकता है, परंतु केवल एक बार। फ़ॉर्म में संशोधन करने के लिए फ़ाइल के प्रकार के अंतर्गत "संशोधित" रेडियो बटन का चयन करें।

चरण 6: निर्देशों को पढ़ने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। इसके पश्चात् पॉप-अप बंद करें तथा फ़ॉर्म फ़ाइल करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आइए शुरू करें पर क्लिक करें।

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चरण 7: आइए शुरू करें पर क्लिक करने के पश्चात् उपयोगकर्ता को पैनल स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। प्रत्येक अनुभाग पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण प्रदान करें। फ़ॉर्म 127 में कुल 4 अनुभाग हैं।

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चरण 8: प्रथम पैनल: "भाग A" का चयन करें, विक्रेता के विवरण की पुष्टि करें तथा सहेजें पर क्लिक करें। फ़ॉर्म के भाग A में विक्रेता से संबंधित मूलभूत जानकारी, जैसे नाम, पैन, पता तथा अन्य विवरण शामिल होते हैं।

टिप्पणी:कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरी प्रोफ़ाइल” अनुभाग के अंतर्गत पता सहित सभी अनिवार्य विवरण पूर्ण रूप से भरे गए हैं। आप “मेरी प्रोफ़ाइल" हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपने संपर्क और पते से संबंधित विवरण अपडेट कर सकते हैं।

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चरण 9: प्रथम पैनल को सहेजने के पश्चात् द्वितीय पैनल "खरीदार का विवरण" का चयन करें। इसमें खरीदार का नाम, पैन, पता तथा अन्य विवरण शामिल होते हैं। उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करके टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा।

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चरण 10: डाउनलोड टेम्पलेट बटन पर क्लिक करने के पश्चात् एक एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल टेम्पलेट की पहली पंक्ति में डेटा दर्ज करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। दूसरी पंक्ति में उपयोगकर्ता को उन निर्देशों के अनुसार आवश्यक डेटा भरना होगा।

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नोट:

  1. कृपया टेम्पलेट में प्रदान किए गए निर्देशों के अनुरूप सी.एस.वी. फ़ाइल तैयार करें।
  2. अपलोड करने से पहले कृपया फ़ाइल को .csv में परिवर्तित करें।
  3. डाउनलोड किए गए एक्सेल टेम्पलेट में विवरण भरने के पश्चात् डेटा को सहेजें। इसके बाद फ़ाइल > सेव ऐज़ पर क्लिक करें या Alt+F+A दबाएँ। सेव ऐज़ टाइप ड्रॉप-डाउन सूची से 'सी.एस.वी. (अल्पविराम-सीमांकित)' का चयन करें और फिर सहेजें पर क्लिक करें। भरी हुई एक्सेल फ़ाइल सी.एस.वी. प्रारूप में सहेज दी जाएगी। इस सी.एस.वी. फ़ाइल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  4. उपरोक्त एक्सेल टेम्पलेट में विवरण भरने हेतु नीचे उल्लिखित निर्देशों का पालन करें:

फ़ील्ड का नाम

निर्देश

अनिवार्य फ़ील्ड (हाँ/नहीं)

कैरेक्टर की संख्या

नाम

फ़ॉर्म 127 में घोषणा
प्रस्तुत करने वाले खरीदार
का नाम दर्ज करें

हाँ

अधिकतम 277
कैरेक्टर

पता

खरीदार का पता दर्ज करें।

हाँ

अधिकतम
492 कैरेक्टर

स्थाई खाता संख्या

खरीदार का पैन दर्ज करें।

हाँ

10 अल्फ़ान्यूमेरिक जिसमें शामिल हैं:
पहले 5 अक्षर, अगले 4
अंक, फिर 1 अक्षर

आवासीय स्थिति

ड्रॉप-डाउन सूची
से स्थिति का चयन करें।

हाँ

ड्रॉप-डाउन सूची से मूल्य का चयन करें।

ईमेल आई.डी.

खरीदार की ईमेल आईडी दर्ज करें।
वैध ईमेल:
email@domain.com

हाँ

अधिकतम 254 कैरेक्टर

संपर्क नंबर

संपर्क नंबर दर्ज करें।

हाँ

अधिकतम 15
कैरेक्टर

व्यवसाय/कारोबार की प्रकृति

खरीदार के व्यवसाय/कारोबार का विवरण प्रदान करें।

हाँ

अधिकतम 400 कैरेक्टर

धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं की प्रकृति

ड्रॉप-डाउन सूची से
खरीदार द्वारा क्रय की गई वस्तुओं
की प्रकृति का चयन करें

हाँ

ड्रॉप-डाउन सूची से मूल्य का चयन करें।

वस्तुओं के उपयोग का उद्देश्य

ड्रॉप-डाउन सूची से
खरीदार द्वारा वस्तुओं के
उपयोग के उद्देश्य
का चयन करें।

हाँ

ड्रॉप-डाउन सूची से मूल्य का चयन करें।

वह तिथि जिस दिन घोषणा प्रस्तुत की गई है

खरीदार
द्वारा
घोषणा प्रस्तुत किए जाने
की तिथि DD/MM/YYYY प्रारूप में दर्ज करें।

हाँ

अधिकतम 10 कैरेक्टर

खरीदार द्वारा देय राशि के डेबिट या प्राप्ति की तिथि

खरीदार
द्वारा देय राशि के डेबिट या प्राप्ति की तिथि को DD/MM/YYYY प्रारूप में दर्ज करें।

हाँ

अधिकतम 10 कैरेक्टर

वह अनुमानित भुगतान राशि जिसके लिए कर संग्रह न किए जाने के संबंध में घोषणा की जा रही है

कर संग्रह न किए जाने के संबंध में जिस भुगतान के लिए घोषणा की जा रही है, उसकी अनुमानित राशि दर्ज करें।

हाँ

अधिकतम 14 कैरेक्टर, संख्यात्मक, गैर-ऋणात्मक

चरण 11: अपलोड सी.एस.वी. फ़ाइल बटन पर क्लिक करके सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करें और सहेजें पर क्लिक करें।

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नोट- यदि कोई गलत विवरण दर्ज किया गया है या अनिवार्य फ़ील्ड खाली छोड़ी गई हैं, तो त्रुटि प्रदर्शित होगी। उपयोगकर्ता को सही विवरण दर्ज करके सी.एस.वी. फ़ाइल पुनः अपलोड करनी होगी।

चरण 12: द्वितीय पैनल को सहेजने के पश्चात् तृतीय पैनल "संलग्नक" का चयन करें। कृपया संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें तथा सहेजें पर क्लिक करें।

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चरण 13:तृतीय पैनल को सहेजने के पश्चात् “घोषणा” पैनल का चयन करें।

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चरण 14:चतुर्थ पैनल को सहेजने के पश्चात् पैनल की स्थिति पूर्ण के रूप में प्रदर्शित होगी तथा पूर्वावलोकन बटन सक्रिय हो जाएगा।

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चरण 15: पूर्वावलोकन पृष्ठ पर विवरणों की जाँच करें तथा ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 16: ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करने के पश्चात् एक पॉप-अप पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ पर क्लिक करें।

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चरण 17:हाँ पर क्लिक करने के पश्चात् आपको ई-सत्यापन पृष्ठ पर ले जाया जाएगा, जहाँ आप ई.वी.सी./डी.एस.सी. (जैसा लागू हो) के माध्यम से फ़ॉर्म 127 का सत्यापन कर सकते हैं।

नोट: अधिक जानकारी के लिए  ई-सत्यापन कैसे करें  उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

चरण 18: सफल ई-सत्यापन के पश्चात् एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा, साथ ही लेनदेन आई.डी. तथा पावती रसीद संख्या भी प्रदर्शित होगी। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. तथा पावती रसीद संख्या को सुरक्षित रूप से नोट कर लें। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी.(यों) और मोबाइल नंबर(रों) पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए, 'डाउनलोड करें' बटन पर क्लिक करें

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चरण 19: फ़ॉर्म 127 सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता भरे गए फ़ॉर्म को निम्नलिखित मार्ग से देख सकता है — अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें > फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें > आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें टैब पर क्लिक करें।

नोट:अधिक जानकारी के लिए “दाखिल किए गए फ़ॉर्म देखें” उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ लें।

5. संबंधित विषय

6. शब्दावली

संक्षिप्त रूप/संक्षेपाक्षर

विवरण/पूर्ण रूप

डी.एस.सी.

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

ई.वी.सी.

इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र

ए.आर.एन.

पावती रसीद संख्या

पी.वाई.

पूर्व वर्ष

एफ.वाई.

वित्तीय वर्ष

टी.वाई.

कर वर्ष