फ़ॉर्म189 उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
- आयकर नियम, 2026 के नियम 331 के तहत, फ़ॉर्म 189 एक सार्वजनिक कम्पनी या लोक वित्तीय संस्था द्वारा जमा किया जाता है, जो इक्विटी शेयरों या डिबेंचर के माध्यम से जनता से पूंजी जुटाने का इरादा रखती है।
- इस फ़ॉर्म को प्रस्तावित निर्गम से कम से कम तीन महीने पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए और यह अनुपालन आवश्यकता के रूप में कार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य संस्थाएँ ही फ़ंड जुटाएँ।
- फ़ॉर्म 189 के साथ, कम्पनी को कंपनी को सहायक दस्तावेज भी देने होंगे, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमन प्रमाण-पत्र और पिछले तीन सालों या निगमन के बाद, जो भी अवधि कम हो, के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता)
2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
- आपको ई-फ़ाइलिंक पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए
- करदाता के पैन की स्थिति "सक्रिय" होनी चाहिए
- डी.एस.सी. के ज़रिए फ़ॉर्म को सत्यापित करने के लिए, आपके पास मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए, और वह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और खत्म एक्सपायर्ड न हुई हो।
3. फ़ॉर्म के बारे में जानकारी
3.1 उद्देश्य
फ़ॉर्म 189 सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए, बोर्ड से पूर्व अनुमोदन पाने के लिए फ़ाइल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी निर्धारित योग्यता और अनुपालन शर्तों को पूरा करती है।
3.2 इसका उपयोग कौन करता है?
वे सार्वजनिक कंपनियाँ या लोक वित्तीय संस्थाएँ इस फ़ॉर्म को फ़ाइल कर सकती हैं, जो इक्विटी शेयरों या डिबेंचर के योग्य निर्गम के माध्यम से जनता से पूंजी जुटाने का इरादा रखती हैं।
3.3 फ़ॉर्म का सारांश
फ़ॉर्म 189 के चार पैनल हैं:
- भाग A
- भाग B
- भाग C
- संलग्नक
- सत्यापन
4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड से ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: ई-फ़ाइल पर जाएँ >आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें
चरण 4: आयकर अधिनियम 2025 के मुताबिक फ़ॉर्म टैब में, फ़ॉर्म 189 को चुनें और अभी फ़ाइल करें पर क्लिक करें
चरण 5: लागू होने वाला कर वर्ष (T.Y) चुनें और 'जारी रखें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: 'चलिए, शुरू करते हैं' पर क्लिक करें
चरण 7: चलिए, शुरू करते हैं पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता को पैनल स्क्रीन पर ले जाया जाता है। पहला पैनल भाग A चुनें
चरण 8: प्रासंगिक जानकारी भरें, सत्यापन करें और सेव करें पर क्लिक करें।
ध्यान दें: कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरी प्रोफ़ाइल" सेक्शन में, पते के सहित सभी जरूरी जानकारी मौजूद हो। आप “मेरी प्रोफ़ाइल” हाइपरलिंक पर क्लिक करके, अपने संपर्क और पते का विवरण अपडेट कर सकते हैं।

क्रम सं.(vii) व्यवसाय की प्रकृति में, 'ब्यौरा जोड़ें' को चुनें, ज़रूरी ब्यौरा जोड़ें, और आगे बढ़ने के लिए 'जोड़ें' पर क्लिक करें। “सेक्टर & सब-सेक्टर” फ़ील्ड के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू दिए गए हैं, उपयोगकर्ता उपलब्ध विकल्पों में से चुन सकते हैं।
चरण 9: पहला पैनल सेव करने के बाद, दूसरा पैनल भाग B चुनें
चरण 10: भाग B पैनल में ब्यौरा भरें और सत्यापित करें, फिर सेव करें पर क्लिक करें
क्रम सं. 3 बैंकर्स का नाम और पता में,'ब्यौरा जोड़ें' को चुनकर, ज़रूरी फ़ील्ड भरें, और आगे बढ़ने के लिए, 'जोड़ें' पर क्लिक करें।
क्रम सं. 4 लेखा परीक्षकों का नाम और पता में, 'ब्यौरा जोड़ें' को चुनें, ज़रूरी फ़ील्ड भरें, और आगे बढ़ने के लिए 'जोडे़ं' पर क्लिक करें।
क्रम सं 3 और 4 में दर्ज की गई जानकारी को जोड़ने के बाद टेबल में दिखाया जाएगा। उपयोगकर्ता "ब्यौरा जोड़ें" बटन पर क्लिक करके अधिकतम 50 रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं।
चरण 11: दूसरे पैनल को सेव करने के बाद, तीसरा पैनल भाग C चुनें
चरण 12: “भाग C” पैनल में संबंधित जानकारी भरें और सेव करें पर क्लिक करें।
क्रम सं. 8 में, 'ब्यौरा जोड़ें' को चुनें, ज़रूरी फ़ील्ड भरें और आगे बढ़ने के लिए 'जोड़ें' पर क्लिक करें। फ़ील्ड 'कृपया जारी की गई पूंजी का मोड चुनें' में ड्रॉपडाउन मेन्यू होता है, जिससे उपयोगकर्ता एक विकल्प चुन सकते हैं।

क्रम सं. 10 में, 'ब्यौरा जोड़ें' को चुनें, ज़रूरी फ़ील्ड पूरा करें और आगे बढ़ने के लिए 'जोड़ें' पर क्लिक करें। फ़ील्ड 'प्रकार' में एक ड्रॉपडाउन मेन्यू होता है, जिससे उपयोगकर्ता एक विकल्प चुन सकते हैं।
क्रम सं. 11 में, 'ब्यौरा जोड़ें' को चुनें, जरूरी फ़ील्ड पूरा करें और आगे बढ़ने के लिए 'जोडे़ं' पर क्लिक करें। फ़ील्ड 'वित्तीय वर्ष' में ड्रॉपडाउन मेन्यू होता है, जिससे उपयोगकर्ता एक विकल्प चुन सकते हैं।
क्रम सं. 12 में, 'ब्यौरा जोड़ें' को चुनें, ज़रूरी जानकारी पूरी करें और आगे बढ़ने के लिए 'जोड़ें' पर क्लिक करें।
चरण 13: तीसरा पैनल सेव करने के बाद, चौथा पैनल संलग्नक चुनें
चरण 14: कृपया अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें और 'सेव करें' पर क्लिक करें।
ध्यान दें:
संलग्नक A-2 में, अगर उपयोगकर्ता कोई फ़ाइल अपलोड करता है, तो विवरण का टेक्स्ट बॉक्स अनिवार्य हो जाता है।
अगर उपयोगकर्ता फ़ील्ड सं. 7 में "हाँ" को चुनता है, तो संलग्नक A-6 अनिवार्य हो जाता है।

चरण 15: चौथा पैनल सेव करने के बाद, सत्यापन पैनल को चुनें।
चरण 16: अंडरटेकिंग की पुष्टि करें और 'सेव करें' पर क्लिक करें।
चरण 17: सत्यापन पैनल को सेव करने के बाद, 'पूर्वावलोकन' पर क्लिक करें।
चरण 18: पूर्वावलोकन पेज पर, ब्यौरे का सत्यापन करें और 'ई-सत्यापन करने के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
ध्यान दें:“डाउनलोड करें” बटन पर क्लिक करके, उपयोगकर्ता पूर्वावलोकन का पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकते हैं और ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ने से पहले ब्यौरे का सत्यापन करें

चरण 19: “ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करने पर, पुष्टि का पॉपअप आता है, जो पूछता है कि आप ई-सत्यापित के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं। “हाँ” पर क्लिक करें
चरण 20: 'हाँ' पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन वाले पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ आप डी.एस.सी./ई.वी.सी. (जैसा लागू हो) का उपयोग करके फ़ॉर्म 189 को सत्यापित कर सकते हैं।
ध्यान दें: ज़्यादा जानने के लिए, 'ई-सत्यापन कैसे करें' उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
चरण 21: सफल ई-सत्यापन के बाद, लेनदेन आईडी और पावती रसीद के साथ सफलता संदेश दिखाया जाता है। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए लेनदेन आईडी और पावती रसीद संख्या को लिख लें। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।
पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए, 'डाउनलोड करें' बटन पर क्लिक करें
फ़ॉर्म 189 को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता अपने डैशबोर्ड पर, आयकर अधिनियम 2025 में, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें > भरे हुए फ़ॉर्म देखें> भरे हुए फ़ॉर्म देखें टैब पर क्लिक करें।
ध्यान दें: ज़्यादा जानने के लिए, उपयोगकर्ता पुस्तिका में, 'भरे हुए फ़ॉर्म देखें' पर जाएँ
5. सम्बंधित विषय
- लॉगिन करें
- डैशबोर्ड
- ई-सत्यापन कैसे करें
- डी.एस.सी. पंजीकृत करें
6. शब्दावली
|
परिवर्णी शब्द/संक्षिप्त रूप |
विवरण/पूर्ण रूप |
|---|---|
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डी.एस.सी. |
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
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ई.वी.सी. |
इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र |
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ए.आर.एन. |
पावती रसीद संख्या |
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पी.वाई. |
पूर्व वर्ष |
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एफ.वाई. |
वित्तीय वर्ष |
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टी.वाई. |
कर वर्ष |