फ़ॉर्म 1 (65/2022) उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
अधिसूचना संख्या 65/2022 पर आधारित फ़ॉर्म 1 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) (तालिका के क्रमांक 2) के अंतर्गत टी.डी.एस. से छूट प्राप्त करने के लिए फ़ाइल किया जाता है। यह छूट विमान पट्टे पर देने के संबंध में भुगतान किया गया पट्टा किराया या अनुपूरक पट्टा किराया पर लागू होती है (01.04.2026 से पहले की अवधि के लिए पुराने प्रावधान के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 194-I के तहत)। यह लाभ तब प्राप्त किया जा सकता है जब पट्टाकर्ता की इकाई आई.एफ.एस.सी. .
में स्थित हो और पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को उक्त भुगतान किया गया हो। इस छूट का लाभ लेने के लिए पट्टाकर्ता को पट्टेदार को फ़ॉर्म नंबर 1 (अधिसूचना 65/2022) (विमान पट्टा व्यवसाय) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
एक बार पट्टेदार द्वारा फ़ॉर्म नंबर 1 (65/2022) प्राप्त करने के बाद, पट्टाकर्ता द्वारा घोषित की गई अवधि के दौरान टी.डी.एस. की कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।
2.फ़ॉर्म फ़ाइल करने से पूर्व जरूरी शर्तें
फ़ॉर्म नंबर 1 फ़ाइल करने से पहले , निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए:
✅ पट्टाकर्ता के लिए (आई.एफ.एस.सी में स्थित यूनिट)
- यूनिट का विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय में संलग्न होना आवश्यक है।
- एस.ई.जी. अधिनियम की परिभाषाओं के अनुसार यूनिट आई.एफ.एस.सी. में स्थित होनी चाहिए ।
- यूनिट आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत कटौती के लिए पात्र होना चाहिए।
- इकाई में निम्नलिखित होना चाहिए :
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(a) के अंतर्गत अनुमति, या
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अनुमति/पंजीकरण या
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति
- यूनिट को पंद्रह वर्षों में से 10 लगातार कर वर्ष चुनने होंगे, जो अनुमति प्राप्त करने वाले कर वर्ष से शुरू होते हैं, जिनके लिए वह धारा 147 के तहत कटौती का दावा करेगी।
✅ पट्टेदार के लिए
- पट्टादाता से फ़ॉर्म नंबर 1 की प्रति प्राप्त करनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि फ़ॉर्म 1 प्राप्त करने के बाद पट्टे भुगतानों पर कोई टी.डी.एस. कटौती नहीं होगी।
3. फ़ॉर्म 1 (65/2022) का उद्देश्य
फ़ॉर्म नंबर 1 (65/2022) आई.एफ.एस.सी. में स्थित विमान पट्टे यूनिट द्वारा पट्टेदार को दिया गया विवरण-सह-घोषणा है। इसका उद्देश्य है:
- घोषणा करना कि यूनिट विमान पट्टे के व्यवसाय में संलग्न है और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 147(1)(b) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147(2)(b) के तहत कटौती के लिए योग्य है (1 अप्रैल 2026 से पहले के वर्षों के लिए पुराना धारा 80LA(1A))।
- पट्टेदार को सूचित करना कि पट्टादाता ने 10 वर्षों की टैक्स हॉलिडे अवधि कौन-सी चुनी है।
- पुष्टि करना कि यूनिट संबंधित वर्ष के दौरान आई.एफ.एस.सी. में परिचालन जारी रखे हुए है।
- अधिसूचना के अंतर्गत पट्टाधारी को पट्टा किराया भुगतानों पर टी.डी.एस. की कटौती बंद करने में समर्थ बनाना।
सरल शब्दों में, फ़ॉर्म नंबर 1 पट्टेदार को यह बताता है:
“पट्टादाता कर लाभ के लिए पात्र है— इसलिए इन वर्षों में आपको लीज रेंट पर टी.डी.एस. काटने की जरूरत नहीं है।”
4. फ़ॉर्म नंबर 1 फ़ाइल करने के लिए चरणबद्ध गाइड
चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन )और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: ई-फ़ाइल पर जाएं> आयकर फ़ॉर्म> आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें।
चरण 4: “आयकर अधिनियम के अनुसार फ़ॉर्म 2025” वाले टैब को चुनें।
चरण 5: फ़ॉर्म 1 (65/2022) को चुनें या सर्च करें।
चरण 6: कर वर्ष चुनें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें
चरण 7: 'चलिए शुरू करते हैं' पर क्लिक करें।
चरण 8: जब उपयोगकर्ता “ चलिए शुरू करते हैं” पर क्लिक करता है , तो फ़ॉर्म 1 (65/2022) स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उपयोगकर्ता को सभी खाली फील्ड्स भरने होंगे। जिन फील्ड्स के सामने तारांकन (*) लगा है, वे अनिवार्य हैं। अनिवार्य जानकारी
उपयोगकर्ता को भरना आवश्यक है:
- आई.एफ.एस.सी में स्थित पट्टादाता यूनिट का नाम, पता वाले अनुभाग में अनिवार्य फील्ड्स और स्थान
- फील्ड 8(i) में संबंधित अधिनियम के तहत प्राप्त अनुमति या पंजीकरण को ड्रॉपडाउन से चुनना जरूरी है। फील्ड 8(ii) में वह
प्राधिकारी दर्ज करना जरूरी है, जिससे अनुमति/पंजीकरण प्राप्त किया गया है।
फील्ड 8(iii) में अनुमति/पंजीकरण की तारीख दर्ज करना जरूरी है।
फील्ड 8(iv) में पंजीकरण/सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना जरूरी है। - फील्ड नंबर 9(i) और 9(ii) फील्ड नंबर 10 में चुने गए कर वर्ष /वित्तीय वर्ष पर स्वतः भर जाएंगे।
पूर्व भरी गई जानकारी
कुछ विवरण स्वतः फॉर्म में पहले से भरे हुए होंगे, जैसे:
पट्टादाता का नाम, पैन, पता, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर।
विवरण-सह-घोषणा
मुख्य संपर्क का विवरण भी मेरा प्रोफाइल में उपलब्ध मुख्य व्यक्ति के जानकारी के आधार पर स्वतः पूर्व-भरा जाएगा।
नोट: यदि यूजर को पहले से भरे हुए विवरण या मुख्य संपर्क विवरण अपडेट करना हो तो:
- पैनल में दिए गए हाइपरलिंक का उपयोग करके मेरा प्रोफाइल पर जाएं और आवश्यक जानकारी अपडेट करें।
- आवश्यक जानकारी को तदनुसार अपडेट करें।

चरण 9: जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपको प्रीव्यू स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप भरे गए जानकारी की पुनः सत्यापित करेंगे और 'प्रोसीड टू ई-वेरीफ़ाई' बटन पर क्लिक करेंगे।

चरण 10: 'प्रोसीड टू ई-वेरीफ़ाई' पर क्लिक करने के बाद एक पॉप-अप संदेश आएगा, आगे बढ़ने के लिए 'हाँ' चुनें।
चरण 11: 'हाँ' पर क्लिक करने पर आपको ई-वेरीफ़ाई पेज पर ले जाया जाएगा।
एकबार ई.वी.सी. दर्ज करने के बाद ई-वेरीफ़ाई बटन सक्रिय हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए यूजर को ई-वेरीफ़ाई बटन पर क्लिक करना होगा।
टिप्पणी : अधिक जानकारी के लिए कैसे 'ई-वेरीफ़ाई' उपयोगकर्ता पुस्तिका के निर्देश को देखें।
चरण 12: 'हाँ' पर क्लिक करने पर फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।