फ़ॉर्म 41 उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
दोहरे कराधान से राहत उन करदाताओं को उपलब्ध है जिनकी आय पर कर संधि के तहत भारत और दूसरे देश, दोनों में कर लगाया जाता है। ताकि आयकर विभाग ऐसे दावों का सत्यापन कर सके, अनिवासी करदाताओं को कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
ये जानकारी देने के लिए 'फ़ॉर्म 41' निर्धारित किया गया है। इसे तब फ़ाइल करना होता है जब कोई अनिवासी, आयकर अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत 'दोहरा कराधान परिवर्जन समझौता' (डी.टी.ए.ए.) के तहत राहत का दावा करना चाहता है। 'फ़ॉर्म 41' फ़ाइल करने से यह सुनिश्चित होता है कि नियम 75 के तहत आवश्यक सहायक सूचना उचित रूप से प्रस्तुत की गई है, ताकि राहत का दावा सही ढंग से किया जा सके।
फॉर्म 41 ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे केवल ऑनलाइन ही जमा किया जा सकता है।
2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
- आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए, जिसके पास मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड हो।
- जिन अनिवासियों के पास पैन नहीं है और जिन्हें पैन रखने की आवश्यकता नहीं है ("अनिवासी करदाता"), वे करदाताओं की इस श्रेणी के लिए विशेष रूप से बनाए गए अलग लॉगिन के माध्यम से यह फ़ॉर्म फ़ाइल करेंगे।
- आवेदक के निवास के देश या क्षेत्र में उसकी कर पहचान संख्या।
- धारा 159(8) में उल्लिखित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
- यदि आप डी.एस.सी. माध्यम से सत्यापन करना चुनते हैं, तो फ़ॉर्म सत्यापित करने के लिए आपके पास एक मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए, जो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हो और जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो (पैन लॉगिन के मामले में)।
3. फ़ॉर्म के बारे में
3.1 उद्देश्य
आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, एक अनिवासी करदाता कर संधि के अंतर्गत भारत और किसी दूसरे देश, दोनों में एक ही आय पर कर लगने की स्थिति में राहत का दावा कर सकता है। ऐसे दावे के समर्थन में, करदाता को कर अधिकारियों के साथ कुछ विशिष्ट सूचना और दस्तावेज़ शेयर करने होते हैं।
ये जानकारी देने के लिए 'फ़ॉर्म 41' निर्धारित किया गया है। यह अनिवासी को धारा 159 और नियम 75 के अंतर्गत ज़रूरी जानकारी प्रस्तुत करने में मदद करता है, ताकि वह 'दोहरा कराधान परिवर्जन समझौता' (डी.टी.ए.ए.) के तहत मिलने वाली राहत का दावा कर सके।
3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सभी अनिवासी पंजीकृत उपयोगकर्ता, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 159(8) के अंतर्गत ज़रूरी जानकारी देने के लिए फ़ॉर्म 41 में ज़रूरी ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं।
3.3 फ़ॉर्म एक नज़र में
फ़ॉर्म 41 में तीन पैनल होते हैं:
1. भाग A: आवेदक का विवरण
2. भाग B: निवास संबंधी जानकारी
3. घोषणा और सत्यापन
4. चरण बद्ध रूप से मार्गदर्शन
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. दर्ज करें (पैन - अगर अनिवासी के पास पैन है, और एन.आर. आई.डी. - अगर उपयोगकर्ता ने अनिवासी के रूप में पंजीकृत किया है और उनके पास पैन नहीं है) और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3:ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएं।
चरण 4: आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार फ़ॉर्म टैब का चयन करें, फ़ॉर्म 41 खोजें, और अभी फ़ाइल करें बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: लागू होने वाला कर वर्ष (टी.वाई.) चुनें और जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6: 'आएँ शुरू करें' पर क्लिक करें।
चरण 7: आइए शुरू करें बटन पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता पैनल स्क्रीन पर पहुँच जाएगा और पहला पैनल चुनेगा: "भाग A: आवेदक का विवरण"।
चरण 8: जानकारी की पुष्टि करें और सहेजें पर क्लिक करें।
नोट: कृपया पते सहित "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग की सभी ज़रूरी जानकारी भर लें। आप "मेरी प्रोफ़ाइल" हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपनी संपर्क और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
चरण 9: पहला पैनल सहेजने के बाद, पैनल की स्थिति "पूर्ण हुआ" दिखाई देगी, फिर दूसरा पैनल चुनें: "भाग B: निवास संबंधी जानकारी"।
चरण 10: दूसरे पैनल में ज़रूरी जानकारी भरें और सहेजें पर क्लिक करें।
चरण 11: दूसरा पैनल सहेजने के बाद, पैनल की स्थिति "पूर्ण हुआ" दिखाई देगी, फिर तीसरा पैनल चुनें: "घोषणा और सत्यापन"।
चरण 12: तीसरे पैनल में ज़रूरी जानकारी भरें और सहेजें पर क्लिक करें।
चरण 13: तीसरा पैनल सहेजने के बाद, पैनल की स्थिति "पूर्ण हुआ" दिखाई देगी, फिर पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।
चरण 14: पूर्वावलोकन पृष्ठ पर, जानकारी सत्यापित करें और 'ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 15: 'ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करने के बाद, एक पुष्टिकरण पॉप-अप दिखेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। 'हाँ' पर क्लिक करें।
चरण 16: 'हाँ' पर क्लिक करने पर, आप ई-सत्यापन पेज पर पहुँच जाएँगे, जहाँ आप अपने लॉगिन प्रकार के आधार पर फ़ॉर्म 41 को सत्यापित कर सकते हैं:
1. पैन लॉगिन: ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके सत्यापित करें (जैसा लागू हो)
2. एन.आर. आई.डी. लॉगिन: अपने ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओ.टी.पी. का उपयोग करके सत्यापित करें
नोट: अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
सफल ई-सत्यापन के बाद, लेनदेन आई.डी. और पावती रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश दिखाई देगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. और पावती रसीद संख्या को नोट करके रखें। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भी एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।
5. संबंधित विषय
- लॉगिन करें
- डैशबोर्ड और कार्यसूची (करदाता)
- ई.वी.सी. जनरेट करें
- प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत करें / पंजीकृत करें
6. शब्दावली
| संक्षिप्त रूप/संक्षेपाक्षर | विवरण/पूरा नाम |
| डी.एस.सी. | डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र |
| ई.वी.सी. | इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र |
| ए.आर.एन. | पावती रसीद संख्या |
| एफ.वाई. | वित्तीय वर्ष |