फ़ॉर्म 42 उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. फ़ॉर्म का अवलोकन और प्रयोजन
कोई भी भारतीय निवासी, जो आयकर अधिनियम 2025 की धारा 159(1) और 159(2) के अनुसार निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, उसे निर्धारण अधिकारी के समक्ष फॉर्म संख्या 42 में आवेदन करना होगा।
निर्धारण अधिकारी आवेदन मिलने और विवरणों से संतुष्ट होने के बाद ही, आवेदक को प्रपत्र संख्या 43 में निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
• उपयोगकर्ता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए।
• उपयोगकर्ता के PAN की स्थिति "सक्रिय" होनी चाहिए।
• यदि उपयोगकर्ता डी.एस.सी. मोड के माध्यम से फ़ॉर्म को सत्यापित करना चाहता है, तो उसके पास एक मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए; यह डी.एस.सी. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और इसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए।
3. इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर वैध पैन वाले सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता, फ़ॉर्म संख्या 42 में 'कर निवास प्रमाण-पत्र' के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (PAN) और पासवर्ड दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 3: ई-फ़ाइल पर जाएँ> आयकर फ़ॉर्म> आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें .
चरण 4:'आयकर अधिनियम 2025 टैब के अनुसार फ़ॉर्म का चयन करें।
'आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार फ़ॉर्म' पर क्लिक करें, “फ़ॉर्म संख्या 42” चुनें और 'अभी फाइल करें' पर क्लिक करें।
चरण 5: लागू कर वर्ष (टी.वाई.) का चयन करें और “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: "आइए शुरू करें" पर क्लिक करें।
चरण 7: "आइए शुरू करें" पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता को पैनल स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। पहला पैनल - भाग A : आवेदक का चयन करें।
प्रपत्र संख्या 42 को चार पैनल में विभाजित गया है, यथा-
i) भाग A: आवेदक का विवरण
ii) भाग B: कर निवास प्रमाण पत्र (टी.आर.सी.) का विवरण
iii) संलग्नक
iv) सत्यापन
उपयोगकर्ताओं को अगले पैनल पर जाने से पहले, हर पैनल में विवरण भरना और उसे सहेजना आवश्यक है। । शुरुआत करने के लिए, उपयोगकर्ता को पहला पैनल चुनना चाहिए और आवश्यक जानकारी दर्ज करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए।
चरण 8: विवरणों की पुष्टि करें और 'सहेजें' पर क्लिक करें।
उपयोगकर्ता पैनल के अंदर मांगी गई जानकारी दर्ज करेंगे। यह पैनल, जहाँ तक संभव हो, पहले से भरा हुआ हो सकता है। सभी प्रविष्टियाँ पूरी करने के बाद, उपयोगकर्ता जानकारी को सहेजने और अगले पैनल पर आगे बढ़ने के लिए ‘सहेजें’ का चयन करेंगे।
ध्यान दें: कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरी प्रोफाइल" अनुभाग के तहत सभी ज़रूरी जानकारी, जिसमें पता भी शामिल है, पूरी तरह से भरी हुई हो। यदि उपयोगकर्ता "मेरी प्रोफाइल" अनुभाग में कोई भी जानकारी अपडेट करता है, तो कृपया मौजूदा प्रारूप को हटा दें और फ़ॉर्म को फिर से भरें, ताकि किए गए बदलाव ठीक से दिखाई दें।
चरण 9: पहले पैनल को सहेजने करने के बाद, दूसरा पैनल- भाग B: कर निवास प्रमाण-पत्र (टी.आर.सी.) का विवरण चुने।
चरण 10: भाग B में विवरण दर्ज करें और सहेजें पर क्लिक करें।
फ़ील्ड 8 केवल व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि फ़ील्ड 9 व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी आवेदकों पर लागू होता है। फ़ील्ड 10 में, उपयोगकर्ता को उस वर्ष के लिए आवेदक का पता देना होगा, जिसके लिए टी.आर.सी.अपेक्षित है।

चरण 11:दूसरे पैनल को सहेजने के बाद, तीसरे पैनल - संलग्नक को चुनें।
चरण 12:संलग्नक पैनल में, उपयोगकर्ता आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करेंगे और आगे बढ़ने के लिए ‘सहेजें' पर क्लिक करेंगे।
संलग्नक A1 और A2 केवल व्यक्तिगत आवेदकों पर लागू होते हैं, जबकि संलग्नक A3 व्यक्तियों के अलावा अन्य आवेदकों पर लागू होता है।
उपयोगकर्ता कोई अन्य दस्तावेज़ भी संलग्न कर सकता है, जिसे वह ‘A-5’ संलग्नक में जमा करना चाहता है।
चरण 13:संलग्नक पैनल के बाद, उपयोगकर्ता पैनल 4 - सत्यापन पर आगे बढ़ेंगे।
चरण 14:उपयोगकर्ता 'सत्यापन पैनल' में विवरण दर्ज करेंगे। आगे बढ़ने के लिए 'सहेजें' चुनें।
कृपया ध्यान दें कि उपयोगकर्ता "मेरी प्रोफाइल" अनुभाग को अपडेट करके सत्यापनकर्ता का विवरण बदल सकता है।
चरण 15:सभी पैनल सहेजने के बाद, पैनल की शीर्षक के सामने “पूरा हुआ” का निशान दिखाई देगा। आगे बढ़ने के लिए “प्रीव्यू” बटन चुनें।
यदि कोई पैनल अधूरा है, तो उस पर “अधूरा” का निशान दिखाई देगा। उपयोगकर्ता को उस पैनल पर क्लिक करना होगा, ज़रूरी जानकारी भरनी होगी और पैनल को सहेजना होगा। इसके बाद उपयोगकर्ता “प्रीव्यू” पर जा सकते हैं।
चरण 16:“प्रीव्यू” बटन पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता को प्रीव्यू स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहाँ वह दी गई जानकारियों को सत्यापित कर सकेगा और बाद में “ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें” पर क्लिक करेगा।
उपयोगकर्ता द्वारा प्रपत्र में दिए गए सभी फ़ील्ड और इनपुट प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आगे बढ़ने से पहले उपयोगकर्ता को इन विवरणों की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि कोई बदलाव आवश्यक है, तो उपयोगकर्ता प्रपत्र के भीतर की जानकारी को संशोधित करने के लिए “सुधारें” बटन पर क्लिक कर सकता है। उपयोगकर्ता के पास प्रीव्यू स्क्रीन को पी.डी.एफ. के रूप में डाउनलोड करने का विकल्प भी है, लेकिन यह पी.डी.एफ. केवल प्री-फ़ाइलिंग व्यू की एक प्रति है, न कि अंतिम रूप से फ़ाइल किया गया प्रपत्र। फ़ाइलिंग प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, उपयोगकर्ता को “ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करना होगा।

चरण 17: 'हाँ' पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता को 'ई-सत्यापन' पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ वह ओ.टी.पी./ई.वी.सी./डी.एस.सी. (जैसा कि पैन पर लागू हो) का उपयोग करके प्रपत्र संख्या 42 को सत्यापित कर सकता है। फ़ॉर्म जमा करने के लिए उपयोगकर्ता को 'जारी रखें' बटन पर क्लिक करना होगा।
चरण 18: प्रपत्र सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा और एक पावती रसीद जेनरेट हो जाएगी। रसीद देखने के लिए उपयोगकर्ता “डाउनलोड” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश के साथ लेनदेन आई.डी. और पावती प्राप्ति संख्या दिखाया जाता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. और पावती प्राप्ति संख्या को नोट करके रखें। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. (यों) और मोबइल(ओ ) नंबर पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए 'डाउनलोड' बटन पर क्लिक करें।
चरण 19: प्रपत्र संख्या 42 को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता भरे हुए प्रपत्र को यहाँ देख सकता है - अपने डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > आयकर प्रपत्र भरे > भरे हुए प्रपत्र देखें > आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत भरे हुए प्रपत्र टैब पर क्लिक करें।
ध्यान दे: अधिक जानकारी के लिए "भरे हुए फ़ॉर्म देखें" उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
ध्यान दें:अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
5. संबंधित विषय
6. शब्दावली
| संक्षिप्त रूप/संक्षेपाक्षर | विवरण/पूर्ण रूप |
| डी.एस.सी. | डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
| ई.वी.सी. | इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र |
| ए.आर.एन. | पावती रसीद संख्या |
| पी.वाई. | पूर्व वर्ष |
| एफ.वाई. | वित्तीय वर्ष |
| टी.वाई. | कर वर्ष |