फॉर्म 50 उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
जब अंतरराष्ट्रीय लेन-देन शामिल हों, तो हस्तांतरण मूल्यांकन अनिश्चितता पैदा कर सकता है, क्योंकि भविष्य के विवादों से बचने के लिए कीमत बाजार के अनुसार होनी चाहिए। पहले से निश्चितता प्रदान करने और विवादों को कम करने के लिए, आयकर विभाग करदाताओं को ऐसे लेन-देनों के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (ए.पी.ए.) में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
फ़ॉर्म संख्या 50 एक प्री-फाइलिंग परामर्श के लिए आवेदन है, जो योग्य व्यक्ति द्वारा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, नामित टीम आवेदक के साथ प्री-फाइलिंग परामर्श करेगी, और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों से संबंधित मामलों में, भारतीय सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि भी भाग लेंगे
योग्य व्यक्ति
एक व्यक्ति ए.पी.ए. नियमों के अंतर्गत समझौता करने के लिए तब योग्य होगा, यदि वह-
: सूचना : (i) कोई अंतरराष्ट्रीय लेन-देन कर चुका है; या
(ii) कोई अंतरराष्ट्रीय लेन-देन करने की योजना बना रहा है।
2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
• ई-फाइलिंग पोर्टल पर आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होने चाहिए, आपके पास वैध उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड हो।
• करदाता का पैन "सक्रिय" स्थिति में होना चाहिए।
• पैन और आधार जुड़े होने चाहिए (अनुशंसित)।
• अगर आप डी.एस.सी. से फ़ॉर्म सत्यापित करना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैध डी.एस.सी. होनी चाहिए, जो पोर्टल पर पंजीकृत हो और जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो।
3. फ़ॉर्म के बारे में
3.1 उद्देश्य
फ़ॉर्म 50 अग्रिम कीमत-निर्धारण समझौता के संबंध में प्री-फाइलिंग बैठक का अनुरोध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह बहुराष्ट्रीय समूहों के लिए नियंत्रित लेन-देन के लिए उचित हस्तांतरण मापदंडों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यह फ़ॉर्म प्रस्तावित समझौते के व्यापक ढांचे पर प्रारंभिक चर्चा को सुगम बनाता है और ए.पी.ए. को अंतिम रूप देने से पहले प्रमुख हस्तांतरण मूल्यांकन मुद्दों की पहचान करने में सहायता करता है। आवेदन तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और दिए गए सभी विवरण आवेदक के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सटीक और सही होने चाहिए।
3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता, आयकर अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अनुमति के अनुसार, प्रीफाइलिंग परामर्श के लिए फ़ॉर्म 50 आवेदन में आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
3.3 फ़ॉर्म का सारांश
फ़ॉर्म 50 में चार भाग हैं:
1. भाग A - व्यक्ति का विवरण
2. भाग B - अन्य विवरण
3. संलग्नक
4. सत्यापन
4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड से ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म> आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।
चरण 4: आयकर अधिनियम 2025 टैब के अनुसार फ़ॉर्म चुनें, फ़ॉर्म 50 खोजें, और अभी फ़ाइल करें बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: पैन, जमा करने का तरीका, फाइलिंग प्रकार जाँचें और जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: आइए शुरू करें पर क्लिक करें।
चरण 7: आइए शुरू करें बटन पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता को पैनल स्क्रीन पर लाया जाएगा और पहला पैनल : "भाग A: व्यक्तिगत विवरण" का चयन करें।
चरण 8: जानकारी भरें, चेक करें और सहेजें पर क्लिक करें।
नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरी प्रोफाइल" अनुभाग के अंतर्गत पता सहित सभी अनिवार्य विवरण पूरे कर लिए गए हैं। आप "मेरी प्रोफाइल" हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपने संपर्क और पते के विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
चरण 9: पहला पैनल सहेजने के बाद उसकी स्थिति पूर्ण दिखाई देगी, फिर दूसरा पैनल : "भाग B: अन्य विवरण" चुनें।
चरण 10:
दूसरे पैनल "भाग B: अन्य विवरण" में जानकारी भरें और सहेजें पर क्लिक करें। फ़ील्ड नंबर 11 के लिए, उपयोगकर्ता के पास दो विकल्प होंगे— जानकारी जोड़ें या सी.एस.वी. अपलोड करें। उपयोगकर्ता फ़ील्ड नंबर 11 को पूरा करने के लिए इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकता है।
नोट:
- फ़ील्ड नंबर 10 केवल तब लागू होता है, जब फ़ील्ड नंबर 9 अग्रिम कीमत-निर्धारण समझौता (ए.पी.ए.) का प्रकार में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय ए.पी.ए. चुना गया हो।
- अगर आप एकपक्षीय ए.पी.ए.के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो "वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया जाता है" वाले फ़ील्ड में "प्रधान सी. सी.आई.टी (आई.टी.)" चुनें। यदि बहुपक्षीय या द्विपक्षीय ए.पी.ए. उत्तरी अमेरिका कैरेबियन द्वीपों सहित और यूरोप के देशों के साथ है, तो "भारत का सक्षम प्राधिकारी (संयुक्त सचिव, एफ.टी. और टी.आर.-I)" चुनें। किसी और देश के साथ होने पर, "वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है" फील्ड में "भारत के सक्षम प्राधिकारी (संयुक्त सचिव एफ.टी. और टी.आर.-II)" का चयन करें।
- कृपया फ़ील्ड नंबर 11 के अंतर्गत दिए गए नोट में बताए गए निर्देशों को पढ़ लें : प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का विवरण शामिल किया जाएगा।
यदि क्रमांक 11 के अंतर्गत जोड़े जाने वाले ए.ई. के विवरणों की संख्या 50 से अधिक है, तो डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट बटन का इस्तेमाल करें। एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद, उसमें दिए गए कॉलम के हिसाब से जानकारी भरें। एक्सेल टेम्पलेट के कॉलम नीचे समझाए गए हैं:
उपरोक्त एक्सेल टेम्प्लेट भरने के लिए नीचे उल्लिखित निर्देशों का अनुसरण करें:
|
फ़ील्ड नाम |
निर्देश |
अनिवार्य फ़ील्ड (हाँ/नहीं) |
कैरेक्टर की लंबाई |
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क्र.सं. |
1 से प्रारंभ करते हुए क्रम संख्याएँ दर्ज करें। |
हाँ |
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ए.ई. का प्रकार |
ड्रॉपडाउन से मान चुनें |
हाँ |
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|
प्रकार |
ड्रॉपडाउन से मान चुनें |
हाँ |
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लेन-देन की जानकारी |
विवरण प्रदान करें |
हाँ |
अधिकतम 4000 कैरेक्टर्स |
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नाम |
ए.ई. का नाम दर्ज करें |
हाँ |
अधिकतम 277 कैरेक्टर्स |
|
ए.ई. का स्थान (देश/क्षेत्र) |
ड्रॉप डाउन से चयन करें। |
हाँ |
|
|
ए.ई. की करदाता पहचान संख्या या उसके समकक्ष |
टी.आई.एन. या इसका समकक्ष दर्ज करें |
हाँ |
अधिकतम 75 कैरेक्टर्स |
|
पैन (यदि उपलब्ध हो) |
पहले 5 अक्षर, फिर 4 अंक, फिर 1 अक्षर |
नहीं |
|
|
प्रस्तावित हस्तांतरण मूल्यांकन पद्धति |
ड्रॉपडाउन से चुनें |
|
|
|
कृपया निर्दिष्ट करें |
अगर ऊपर वाले फ़ील्ड में विकल्प (च) "बोर्ड द्वारा बताई गई कोई दूसरी विधि" चुना जाए |
हाँ |
अधिकतम 400 कैरेक्टर्स |
|
पिछले 3 कर वर्षों के लिए अनुमानित मूल्य |
वित्तीय वर्ष 2025-26 |
नहीं |
14 अंक दशमलव के बिना |
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वित्तीय वर्ष 2024-25 |
नहीं |
14 अंक दशमलव के बिना |
|
|
वित्तीय वर्ष 2023-24 |
नहीं |
14 अंक दशमलव के बिना |
चरण 11: दूसरा पैनल सहेजने के बाद उसकी स्थिति पूर्ण दिखाई देगी, फिर तीसरा पैनल : "संलग्नक" चुनें। इस पैनल में 8 संलग्नक हैं, जिनमें से 3 संलग्नक और 1 विवरण जोड़ें फ़ील्ड अनिवार्य हैं।
चरण 12: तीसरा पैनल "संलग्नक" भरने के बाद सहेजें पर क्लिक करें।

चरण 13: तीसरा पैनल सहेजने के बाद उसकी स्थिति "पूर्ण" दिखेगी। फिर चौथा पैनल : "सत्यापन" चुनें।
चरण 14: चौथे पैनल में आवश्यक विवरण भरें और सहेजें पर क्लिक करें।
चरण 15: चौथा पैनल सहेजने के बाद पैनल की स्थिति "पूर्ण" दिखेगी तब पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।
चरण 16: पूर्वावलोकन पेज पर विवरण सत्यापित करें और ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता पूर्वावलोकन पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकता है।

चरण 17: ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करने के बाद, एक पॉपअप पुष्टिकरण दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आप ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ पर क्लिक करें।
चरण 18: हाँ पर क्लिक करने के बाद, आप ई-सत्यापन पेज पर पहुँच जाएँगे, जहाँ आप ई.वी.सी./ डी.एस.सी. (जैसा लागू हो) का उपयोग करके फॉर्म 50 सत्यापित कर सकते हैं।
नोट: अधिक जानकारी के लिए "ई-सत्यापन कैसे करें" उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश के साथ लेनदेन आई.डी. और पावती रसीद संख्या दिखाई देती है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. और स्वीकृति रसीद संख्या नोट कर लें। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी(यों) और मोबाइल नंबर(यों) पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
फ़ॉर्म 50 सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता भरा हुआ फ़ॉर्म निम्नलिखित के माध्यम से देख सकता है - अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें > फ़ाइल किए गए फ़ॉम देखें > आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत फ़ाइल किए गए फ़ॉम देखें टैब पर क्लिक करें।
नोट: अधिक जानकारी के लिए "फ़ाइल किए गए फ़ॉम देखें" उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ लें।
5. संबंधित विषय
- लॉगिन करें
- डैशबोर्ड
- ई-सत्यापन कैसे करें
- ई.वी.सी. जनरेट करें
- प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत करें/पंजीकृत करें
6. शब्दावली
| संक्षिप्त रूप/संक्षिप्ताक्षर | विवरण/पूर्ण रूप |
| डी.एस.सी. | डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
| ई.वी.सी. | इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र |
| ए.आर.एन. | पावती रसीद संख्या |
| टी.वाई. | कर वर्ष |