फ़ॉर्म 20 उपयोगकर्ता पुस्तिका
1.अवलोकन
फ़ॉर्म 20 एक वैधानिक आवेदन फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 47(1) के अंतर्गत कृषि विस्तार परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए किया जाता है। इस फ़ॉर्म का मुख्य उद्देश्य परियोजना को मान्यता दिलाना है ताकि परियोजना पर किया गया व्यय धारा 47(1) के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य माना जा सके।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
.आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए।
.करदाता के पैन की स्थिति "सक्रिय" होनी चाहिए।
.पंजीकरण दस्तावेज़ जैसे एम.ओ.ए. / ए.ओ.ए.।
.कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन
.पिछले 3 कर वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण
.आपके पास एक मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए ताकि आप फ़ॉर्म को डी.एस.सी. मोड के माध्यम से सत्यापित कर सकें, और यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए तथा इसकी मान्यता समाप्त नहीं होनी चाहिए
3. फ़ॉर्म के बारे में
3.1 उद्देश्य
इस फ़ॉर्म का उद्देश्य परियोजना को निर्धारित प्राधिकरण से आधिकारिक अनुमोदन/मान्यता दिलाना है, ताकि परियोजना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती का दावा करने के लिए पात्र हो सके।
3.2 इसे कौन फ़ाइल कर सकता है?
यह फ़ॉर्म किसी भी निर्धारिती द्वारा फ़ाइल किया जा सकता है, चाहे वह कंपनी हो या फ़र्म, जो कृषि विस्तार परियोजना शुरू करना चाहता है और परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है ताकि वह आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 47(1) के अंतर्गत कटौती का दावा कर सके:
- परियोजना को सी.बी.डी.टी. के अनुमोदन से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना को कृषि विस्तार परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।
- परियोजना के लिए अपेक्षित व्यय (जो भूमि या भवन की लागत के स्वरूप में न हो) की राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।
3.3 फ़ॉर्म एक नज़र में
फ़ॉर्म 20 में तीन पैनल होते हैं:
1. भाग A: आवेदक का विवरण
2. भाग B: कृषि विस्तार परियोजना का विवरण
3. अन्य विवरण और घोषणा।
4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1:अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 2:उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3:ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > फ़ाइल आयकर फ़ॉर्म पर जाएं
चरण 4:'आयकर अधिनियम 2025' टैब के अनुसार फ़ॉर्म चुनें, फ़ॉर्म 20 चुनें, और अभी फ़ाइल करें बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: लागू कर वर्ष (टी.वाई.) चुनें और जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
चरण 6:आइए शुरू करें पर क्लिक करें।
चरण 7: "आइए शुरू करें", पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को पैनल स्क्रीन पर ले जाया जाता है। वहां पहला पैनल चुनें: भाग A: आवेदक का विवरण
चरण 8: विवरण को सत्यापित करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
नोट: "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग के अंतर्गत सभी अनिवार्य विवरण, जिनमें पता भी शामिल है, पूरा करें। आप अपने संपर्क और पता विवरण को "मेरी प्रोफ़ाइल" हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं।
चरण 9: पहला पैनल सहेजने के बाद दूसरा पैनल चुनें: भाग B: कृषि विस्तार परियोजना का विवरण
चरण 10: भाग B: कृषि विस्तार परियोजना का विवरण पैनल के अंतर्गत विवरण भरें और सत्यापित करें, फिर सहेजें पर क्लिक करें।
नोट:
- क्र.सं.1, में उपयोगकर्ता को यह विवरण देना होगा कि क्या इस फ़ॉर्म को फ़ाइल करने से पहले कोई अनुमोदन पहले प्राप्त किया गया है। यदि 'हाँ' चुना जाता है, तो आवश्यक विवरण जैसे अधिसूचना संख्या, तिथि और नवीनतम अधिसूचना की प्रति प्रदान करनी होगी।
- क्र.सं.2, में उपयोगकर्ता को यह विवरण देना होगा कि क्या इस फ़ॉर्म को फ़ाइल करने से पहले किसी आदेश को निरस्त किया गया है। यदि 'हाँ' चुना जाता है, तो आवश्यक विवरण जैसे अधिसूचना संख्या, तिथि और उस अधिसूचना की प्रति प्रदान करनी होगी।

- क्र.सं.:3 में, क्षेत्र और उप-क्षेत्र की जानकारी ड्रॉप-डाउन में दी गई है। तदनुसार, क्षेत्र और उप-क्षेत्र का एक से अधिक चयन की भी अनुमति है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई अन्य क्षेत्र है जो ऊपर दिए गए विकल्पों में सूचीबद्ध नहीं है, तो करदाता को सुझाव दिया जाता है कि वह संबंधित बॉक्स में उस अन्य क्षेत्र का विवरण दर्ज करे और उससे जुड़े उप-क्षेत्र की जानकारी भी प्रदान करे।
क्रम संख्या 6 के अंतर्गत, 'विवरण जोड़ें' पर क्लिक करें, संबंधित विवरण प्रदान करें और आगे बढ़ने के लिए 'जोड़ें' पर क्लिक करें।

क्रम संख्या 8 के अंतर्गत 'विवरण जोड़ें' पर क्लिक करें, संबंधित विवरण प्रदान करें, और आगे बढ़ने के लिए 'जोड़ें' पर क्लिक करें।
क्र.सं.:09 में, यदि 'हाँ' चुना जाता है, तो क्र.सं.10 सक्रिय हो जाएगा। आवेदक को आरोपित जुर्माने का विवरण दर्ज करना होगा और पंक्ति जोड़ने के लिए 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करना होगा।
क्र.सं.:11, में, यदि 'हाँ' चुना जाता है, तो क्र.सं.12 सक्रिय हो जाएगा। आवेदक को बकाया मांग का विवरण दर्ज करना होगा और पंक्ति जोड़ने के लिए 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करना होगा। 'सहेजें' बटन पर क्लिक करने पर पैनल सहेज लिया जाएगा।"
चरण 11: दूसरा पैनल सहेजने के बाद, तीसरे पैनल पर जाएँ: अन्य विवरण एवं घोषणाकर्ता
चरण 12: संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें और 'सहेजें' पर क्लिक करें।



चरण 13: अन्य विवरण और घोषणा पैनल सहेजने के बाद, 'पूर्वावलोकन' पर क्लिक करें।
चरण 14: विवरण की समीक्षा करें और पूर्वावलोकन पेज पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके पूर्वावलोकन पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 'ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

चरण 15: "ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें" पर क्लिक करने पर एक पुष्टि पॉपअप दिखाई देगा। फ़ॉर्म फ़ाइल करने के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
चरण 16: 'हाँ' पर क्लिक करने पर, आप ई-सत्यापन पेज पर पहुँचेंगे, जहाँ आप फ़ॉर्म 20 को डी.एस.सी./ई.वी.सी. (जैसा लागू हो) का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं।
नोट: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
चरण 17: सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा, जिसमें लेन-देन आई.डी. और पावती प्राप्ति संख्या शामिल होगी। भविष्य में संदर्भ के लिए कृपया लेन-देन आई.डी. और पावती रसीद संख्या नोट कर लें। आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी.(यों) और मोबाइल नंबर(रों) पर भी एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा।
पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें।
फ़ॉर्म 20 सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उपयोगकर्ता फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म देख सकते हैं — अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और ई-फ़ाइल > फ़ाइल आयकर फ़ॉर्म > फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म देखें > आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म देखें टैब पर क्लिक करें।
नोट: अधिक जानकारी के लिए फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
5. संबंधित विषय
6. शब्दावली
| संक्षिप्त रूप/संक्षेपाक्षर | विवरण/पूर्ण रूप |
| डी.एस.सी. | डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
| ई.वी.सी. | इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र |
| ए.आर.एन. | पावती रसीद संख्या |
| पी.वाई. | पूर्व वर्ष |
| एफ.वाई. | वित्तीय वर्ष |
| टी.वाई. | कर वर्ष |