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फ़ॉर्म 55 उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. अवलोकन

  • जो करदाता दोहरे कराधान से संबंधित ऐसे मामलों के समाधान के लिए भारतीय सक्षम प्राधिकारी से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें फ़ॉर्म 55 में आवेदन करना आवश्यक है। यह फ़ॉर्म आयकर विभाग को कर विवाद से संबंधित विवरणों की जांच करने, प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन करने तथा जहाँ लागू हो, विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ चर्चा प्रारंभ करने में सक्षम बनाता है।
  • फ़ॉर्म 55 को निर्धारण आदेशों, मांग नोटिसों या विदेशी कर प्राधिकरणों के साथ किए गए पत्राचार जैसे प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ को संलग्न कर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फ़ाइल किया जाना चाहिए। आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी मामले की समीक्षा करता है और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है।
  • यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि करदाता अनपेक्षित दोहरे कराधान से सुरक्षित रहें तथा सीमा-पार कर संबंधी मुद्दों से उत्पन्न विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कर संधियों के अंतर्गत उपलब्ध एक संरचित और पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाए।

2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें

  • आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए।
  • करदाता के पैन की स्थिति “सक्रिय” होनी चाहिए।
  • डी.एस.सी. मोड के माध्यम से फ़ॉर्म सत्यापित करने के लिए आपके पास वैध डी.एस.सी. होना चाहिए, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हो और जिसकी वैधता समाप्त न हुई हो।

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1 उद्देश्य

फ़ॉर्म 55 एक ऐसा आवेदन है जिसके द्वारा अन्य देशों या निर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ हुई संधियों में प्रदान किए गए पारस्परिक समझौता प्रक्रिया को लागू करने का अनुरोध किया जाता है। (नियम 121 देखें)

3.2 कौन उपयोग कर सकता है?

फ़ॉर्म 55 भारत में निवासी किसी भी करदाता द्वारा फ़ाइल किया जाना चाहिए जो अन्य देशों या निर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ हुई संधियों में प्रदान की गई पारस्परिक समझौता प्रक्रिया को लागू करना चाहता है।

3.3 फ़ॉर्म एक नज़र में

फ़ॉर्म 55 में चार पैनल हैं:

  1. भाग A: आवेदक का विवरण
  2. भाग B: अन्य विवरण
  3. संलग्नक
  4. सत्यापन

चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने उपयोगकर्ता आई. डी. और पासवर्ड से लॉगिन करें।

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3: ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएँ।

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चरण 4: आयकर अधिनियम 2025 वाले टैब के अनुसार फ़ॉर्म का चयन करें, फ़ॉर्म 55 चुनें और 'अब फ़ाइल करें' बटन पर क्लिक करें।

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चरण 5: लागू कर वर्ष चुनें और जारी रखें बटन पर क्लिक करें।

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चरण 6: चलिए शुरू करें पर क्लिक करें।

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चरण 7: चलिए शुरू करें पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता को पैनल स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। वहाँ पहले पैनल को चुनें: भाग A: आवेदक का विवरण।

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चरण 8: विवरण की जाँच करें और सहेजें पर क्लिक करें।

नोट: कृपया यह सुनिश्चित करें कि “मेरी प्रोफाइल” अनुभाग के अंतर्गत पते सहित सभी अनिवार्य विवरण पूर्ण हों। आप “मेरी प्रोफाइल” हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपने संपर्क तथा पते के विवरण को अपडेट कर सकते हैं।

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चरण 9: पहले पैनल को सहेजने के बाद, दूसरे पैनल को चुनें: भाग B: अन्य विवरण।

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चरण 10: कृपया “भाग B : अन्य विवरण पैनल को भरें और सत्यापित करें और सहेजें पर क्लिक करें।

नोट: क्रम संख्या 7 में, उपयोगकर्ता “कर वर्ष(ओं)” फील्ड के लिए एक से अधिक चेकबॉक्स चुन सकता है, जिससे नोटिस या आदेश संबंधित है।

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चरण 11: दूसरे पैनल को सहेजने के बाद, तीसरे पैनल को चुनें: (संलग्नक)।

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चरण 12: कृपया संबंधित दस्तावेज संलग्न करें और सहेजें पर क्लिक करें।

नोट: यदि उपयोगकर्ता फील्ड संख्या 11 में “हाँ” चुनता है, तो संलग्नक A-3 अनिवार्य है।

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चरण 13: तीसरे पैनल को सहेजने के बाद, “सत्यापन” पैनल चुनें।

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चरण 14: अंडरटेकिंग की पुष्टि करें और सहेजें पर क्लिक करें।

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चरण 15: चौथे पैनल को सहेजने के बाद, पूर्वावलोकन (प्रीव्यू) पर क्लिक करें।

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चरण 16: पूर्वावलोकन (प्रीव्यू) पेज पर “डाउनलोड” पर क्लिक करके पूर्वावलोकन पी.डी.एफ. डाउनलोड करें और विवरणों की जाँच करें, फिर ई-सत्यापन हेतु आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 17: 'ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करने के बाद, एक पॉपअप पुष्टिकरण प्रदर्शित होगा, जिसमें पूछा जाएगा कि आप ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। 'हाँ' पर क्लिक करें।

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चरण 18: हाँ पर क्लिक करने पर,आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ आप फ़ॉर्म 55 को डी.एस.सी./ई.वी.सी. (जो लागू हो) के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं।

नोट: अधिक जानकारी के लिए ‘ई-सत्यापन कैसे करें’ उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

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चरण 19: सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा, जिसमें लेनदेन आई.डी. तथा पावती रसीद संख्या होगी। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. तथा पावती रसीद संख्या सुरक्षित रख लें। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी.(यों) तथा मोबाइल संख्या(ओं) पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

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फ़ॉर्म 55 सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आप भरे हुए फ़ॉर्म को निम्नलिखित पथ के अंतर्गत देख सकते हैं - अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें > फ़ाइल किए फ़ॉर्म को देखें > आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें टैब पर क्लिक करें।

नोट: अधिक जानकारी के लिए भरे हुए फॉर्म को देखने संबंधी उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें

5. संबंधित विषय

  • लॉगिन
  • डैशबोर्ड
  • ई-सत्यापन कैसे करें
  • डी.एस.सी. पंजीकृत करें


6.शब्दावली

संक्षिप्त रूप/लघु रूप

विवरण/पूर्ण रूप

डी.एस.सी.

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

ई.वी.सी.

इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र

ए.आर.एन.

पावती रसीद संख्या

पी.वाई.

पूर्व वर्ष

एफ.वाई.

वित्तीय वर्ष

टी.वाई.

कर वर्ष