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Response to Defective Notice 139(9)

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दोषपूर्ण नोटिस 139(9) पर प्रतिक्रिया- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. दोषपूर्ण विवरणी क्या है?
विवरणी या अनुसूची में अधूरी या असंगत जानकारी के कारण या किसी अन्य कारण से विवरणी को दोषपूर्ण माना जा सकता है।

2. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी विवरणी दोषपूर्ण है?
यदि आपकी विवरणी दोषपूर्ण पाई जाती है, तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के तहत आपके पंजीकृत ईमेल आई.डी. या पोस्ट पर एक ईमेल के माध्यम से एक दोषपूर्ण नोटिस भेजेगा और इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके देखा जा सकता है।

3. क्या मैं ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के बाद, अपनी प्रतिक्रिया को अद्यतन या वापस कर सकता हूँ?
नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया को दाखिल करने के बाद, उसे अद्यतन या वापस नहीं कर सकते हैं।

4 क्या मैं अपने दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता हूँ?
हाँ, आप धारा 139(9) के तहत किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण नोटिस की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

5. क्या मैं आई.टी.आर. प्रपत्र में त्रुटि को ऑनलाइन सही कर सकता हूँ?
हाँ, आप आई.टी.आर. प्रपत्र में त्रुटि को ऑनलाइन सुधार कर प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. मैं आयकर विभाग द्वारा भेजे गए दोषपूर्ण सूचना पर प्रतिक्रिया कितनी समय सीमा के भीतर दे सकता हूँ?
यदि आपकी विवरणी दोषपूर्ण है, तो आपको नोटिस प्राप्त करने की तिथि से 15 दिन का समय मिलेगा या आपके द्वारा दाखिल किए गए विवरणी में त्रुटि को सुधारने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट समय के अनुसार समय मिलेगा। हालाँकि , आप स्थगन और विस्तार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

7. क्या होगा यदि मैं दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं करता हूँ?
यदि आप निर्धारित अवधि के भीतर दोषपूर्ण नोटिस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो आपकी विवरणी को अमान्य माना जा सकता है और इसके लिए जुर्माना, ब्याज, हानि को अग्रेषित ना कर पाना, विशिष्ट छूट अनुमत ना होना, जैसी हानि (आयकर अधिनियम के अनुसार जैसा भी मामला हो) सकती है।

8. मुझे धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण विवरणी के बारे में सूचित किया गया है। क्या मैं उस निर्धारण वर्ष के लिए फिर से नई विवरणी के रूप में विवरणी दाखिल कर सकता हूँ?
हाँ, यदि किसी विशेष निर्धारण वर्ष में विवरणी दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया समय बीत नहीं गया है तो आप विवरणी को नई/ संशोधित विवरणी के रूप में दाखिल कर सकते हैं, या वैकल्पिक रूप से आप धारा /s139 के तहत नोटिस पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। हालाँकि, एक बार किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया समय बीत जाने पर, आप विवरणी को नई/ संशोधित विवरणी के रूप में दाखिल नहीं कर पाएँगे और आपको धारा 139(9) के तहत नोटिस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सूचना का जवाब देने में असमर्थ हैं, तो विवरणी को अमान्य माना जाएगा या उस निर्धारण वर्ष के लिए दाखिल नहीं माना जाएगा।

9. कौन सी सामान्य त्रुटियाँ विवरणी को दोषपूर्ण बनाती हैं?
कुछ सामान्य त्रुटियाँ जो विवरणी को दोषपूर्ण बनाती हैं, वे इस प्रकार हैं:

  • टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है, लेकिन कराधान के लिए प्रस्तुत करने वाले संबंधित प्राप्तियों/ आय को छोड़ दिया गया है,
  • प्रपत्र 26AS में दिखाई गई सकल प्राप्तियाँ, जिस पर टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है, जो आय विवरणी में आय शीर्ष के तहत दिखाई गई प्राप्तियों की कुल संख्या से अधिक है।
  • "कुल सकल आय" और आय के सभी शीर्ष "शून्य या 0" के रूप में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कर देयता की गणना और भुगतान की गई है।
  • आई.टी.आर. में करदाता का नाम, पैन डेटा बेस के "नाम" से मेल नहीं खाता है।
  • करदाता जिनकी आय "कारोबार और व्यवसाय के मुनाफ़े और लाभ" के तहत है, लेकिन तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता नहीं भरा गया है।