बैंक ए.टी.एम. के माध्यम से ई.वी.सी.
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता बैंक ए.टी.एम. के माध्यम से ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए वेब सेवा को कॉल करते हैं।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
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(सोमवार से शुक्रवार)
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(शुक्रवार 29-मार्च’24 & शानिवार 30-मार्च’24)
08:00 AM - 23:59 PM
(रविवार 31-मार्च’24)
09:00 AM- 18:00 PM
(सोमवार 1-अप्रैल’24)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता बैंक ए.टी.एम. के माध्यम से ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए वेब सेवा को कॉल करते हैं।
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता ई-फ़ाइलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत हो सकते हैं ताकि करदाता का पैन बैंक खाते से लिंक होने पर करदाता नेटबैंकिंग लॉगइन के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग के लिए पुन: निर्देशित हो सकें।
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता ई-फ़ाइलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत हो सकते हैं ताकि करदाता अपने बैंक खाते के विवरण को पूर्व-सत्यापित कर सकें।