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While using the utility to file the returns u/s 142(1)/148/153A/153C/119(2)(b), in the place meant for DIN in the ITR/utility, please input the last 23 characters of the DIN (23 characters from the right), after omitting special characters if any.
सामान्य निर्देश पढ़ें
ऐसे व्यक्तियों के लिए जो निवासी हैं (लेकिन सामान्य निवासी नहीं हैं) और जिनकी कुल आय रु.50 लाख तक है तथा जिसमें वेतन से आय, एक गृह संपत्ति से आय, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) से आय, और रु.5 हज़ार तक की कृषि आय शामिल है।
ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए जिन्हें कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ से आय प्राप्त नहीं होती है
कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और एच.यू.एफ. के लिए
ऐसे व्यक्तियों, HUF और फर्मों (LLP के अलावा) के लिए जो निवासी हैं तथा जिनकी कुल आय रु.50 लाख तक है और जिन्हें कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त होती है, और जो धारा 44AD, 44ADA या 44AE के अंतर्गत संगणित की जाती है।
निम्न के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए- (i) व्यक्ति, (ii) एच.यू.एफ., (iii) कंपनी और (iv) फॉर्म आई.टी.आर.-7 फ़ाइल करने वाले व्यक्ति
धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए
कंपनियों सहित उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है