"प्रिय TEMP_LONG▾,
पैन: CUSTOMER_ID, निर्धारण वर्ष: निर्धारण_वर्ष
डी.आई.एन.: डी.आई.एन.▾
निर्धारण वर्ष निर्धारण_वर्ष▾ के लिए करदाता की विवरणी/आदेश SENT_DATE▾ को REASON_1▾ के तहत संसाधित/लेखा किया गया है। चूँकि करदाता के मामले में निर्धारण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाही लंबित है, प्रतिदाय जारी/रोकना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245(2) के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जे.ए.ओ.) द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया पर आधारित होगा।
जे.ए.ओ. से अनुरोध है कि नीचे दिए गए पथ का अनुसरण करके CPC 2.0 पोर्टल में निर्धारित प्रतिदाय के लिए प्रतिक्रिया (रिलीज़/रोकें) प्रदान करें।
1.छवि लोड करने में असमर्थ
अपनी आई.डी. और पासवर्ड 'iec.incometax.gov.in' पर लॉग ऑन करें।
2.छवि लोड करने में असमर्थ
245 (2) ''कार्यवाही अनुमोदन'' पर क्लिक करें
''प्रतिदाय प्रबंधन'' के अंतर्गत।
टिप्पणी: कृपया ध्यान दें कि निर्देश संख्या 2/2023 दिनांक 10-11-2023 और डी.जी.आई.टी. (पद्धति), बेंगलुरु तिथि 07-12-2023 द्वारा जारी विस्तृत वर्कफ़्लो के अनुसार, इस संबंध में प्रतिक्रिया देने के लिए जे.ए.ओ. के लिए समय सीमा सी.पी.सी. आई.टी.आर. से जे.ए.ओ. को जारी संचार की तिथि से 50 दिन है। कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में, इस समय सीमा की समाप्ति के बाद प्रतिदाय जारी किया जाएगा।
एन सयिराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक, सी.पी.सी.,
बेंगलुरु
यह सूचना कंप्यूटर से जेनरेट होती है और इसमें हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। ईमेल द्वारा भेजे जाने पर, इस पर आयकर विभाग - सी.पी.सी. के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमाणित प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया 1800 103 0025, 1800 419 0025पर संपर्क करें। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वालों के लिए +91-80-46122000, +91-80-61464700।"