प्रिय कर दाता,
पैनः AAATB2221J
डी.आई.एन.: सी.पी.सी./2324/G6a/492213170311023
निर्धारण वर्ष: 2023-24
ट्रस्ट/संस्थान ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आय की विवरणी आई.टी.आर.-7 में फ़ाइल की है। 31.10.2023 को फ़ाइल लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ॉर्म 10B में है। फ़ॉर्म 10B में फ़ाइल लेखा-परीक्षा रिपोर्ट आपके मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि ट्रस्ट या संस्था की कुल आय पूर्व वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
आयकर नियम 1961 के नियम 16CC /नियम 17B के अनुसार, आपको फ़ॉर्म 10BB में लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करना आवश्यक था।
उन ट्रस्टों/संस्थाओं को वास्तविक कठिनाई से बचाने के लिए, जिनके लिए लागू लेखा-परीक्षा फ़ॉर्म में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि निर्धारित की गई थी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के आदेश दिनांक 07.10.2024 के तहत उन ट्रस्टों/संस्थाओं को, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले फ़ॉर्म 10B में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जहां फ़ॉर्म 10BB लागू था और इसके विपरीत, 10.11.2024 को या उससे पहले सही फॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
चूँकि, निर्धारित फ़ॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर, दावा की गई छूट को नकार दिया जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि 10.11.2024 से पहले लागू फ़ॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करें।
सी.पी.सी.,
बेंगलुरु
यह सूचना कंप्यूटर से जेनरेट होती है और इसमें हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। ईमेल द्वारा भेजे जाने पर, इस पर आयकर विभाग - सी.पी.सी. के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमाणित प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है।
किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए आप “cpcitr.grievance@incometax.gov.in” पर ई-मेल भेज सकते हैं, जिसका विषय “फ़ॉर्म 10B या 10BB में सही लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने के संबंध में स्पष्टीकरण” हो