प्रिय करदाता,
कृपया ध्यान दें कि अधिसूचना 109/2022 के द्वारा 14 सितंबर 2022 को फ़ॉर्म 52A को फिर से अधिसूचित किया गया है। यह देखा गया है कि आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 52A वर्ष के दौरान पुराने फ़ॉर्म प्रारूप में ही फ़ाइल किया गया है।
संशोधित कानूनों और नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सिनेमैटोग्राफ फिल्म का निर्माण कर रहा है या किसी वित्तीय वर्ष के पूर्ण या किसी भी हिस्से के दौरान किसी भी निर्दिष्ट गतिविधि, या दोनों, में लगा हुआ है, उसे किए गए कुल पचास हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतानों का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा उसके द्वारा या उसके द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके द्वारा ऐसे उत्पादन या निर्दिष्ट गतिविधि में लगा हुआ है।
जिन करदाताओं को फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने की आवश्यकता है, उन्हें अब पूर्व वर्ष के अंत से साठ (60) दिनों के भीतर नया अधिसूचित फॉर्म फ़ाइल करना होगा।
चूंकि आपने पुराने प्रारूप में वर्ष के बीच में फॉर्म फ़ाइल किया गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया 30 मई 2023 को या उससे पहले ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध नए पुन: अधिसूचित फ़ॉर्म में फ़ॉर्म 52A का अनुपालन पूरा करें।
सुचारू फाइलिंग में आपकी सहायता के लिए कृपया पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए संलग्न अधिसूचना 109/2022 ढूँढें।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)