1. अवलोकन
चालान सुधार सेवा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में सभी पैन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। इस सेवा के साथ, आप पोर्टल पर निम्नलिखित विशेषताओं यानी निर्धारण वर्ष (ए.वाई.), प्रयोज्य कर (मुख्य शीर्ष), और भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष) के लिए भुगतान किए गए चालान को सही करने में सक्षम होंगे।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
चालान सुधार अनुरोध केवल पोस्ट-लॉगइन (ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद) सुविधा में जमा किया जा सकता है।
पूर्व-आवश्यकताएं |
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ध्यान दें:
- निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित चालान वर्तमान में ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए उपलब्ध हैं। कृपया पूर्व वर्षों से संबंधित चालान सुधार के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।
- किसी भी जमा किए गए चालान के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर चालान सुधार अनुरोध की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी। यदि उपयोगकर्ता चालान में और सुधार करना चाहता है, तो वह क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
- चालान सुधार अनुरोध केवल लघु शीर्ष 100 (अग्रिम कर), 300 (स्व-निर्धारण कर) और 400 (नियमित निर्धारण कर के रूप में माँग भुगतान) और उनके तदनुरूप प्रमुख शीर्षों के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। कृपया 100, 300 और 400 के अलावा लघु शीर्षों के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को चालान सुधार अनुरोध प्रस्तुत करें।
- ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मुख्य शीर्ष (कर प्रयोज्य) को बदलने के लिए करदाता द्वारा सुधार अनुरोध की समयावधि चालान जमा तिथि के 30 दिनों के भीतर होगी।
- ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लघु शीर्ष (भुगतान का प्रकार) बदलने के लिए करदाता द्वारा सुधार अनुरोध की समयावधि चालान जमा तिथि के 30 दिनों के भीतर होगी।
- ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर निर्धारण वर्ष परिवर्तन के लिए करदाता द्वारा सुधार अनुरोध की समयावधि चालान जमा तिथि के 7 दिनों के भीतर होगी।
3. चरण बद्ध तरीके से मार्गदर्शन
चालान सुधार का अनुरोध सृजन करें |
अनुभाग 3.1 देखें |
चालान सुधार अनुरोध स्थिति की जाँच करें |
अनुभाग 3.2 देखें |
3.1. चालान सुधार अनुरोध बनाएं (पोस्ट लॉगइन)
चरण 1: उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए, यदि पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका पैन निष्क्रिय कर दिया गया है क्योंकि यह आपके आधार से लिंक नहीं है।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी लिंक करें बटन पर क्लिक करें अन्यथा जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 2: डैशबोर्ड पर, सेवाएँ > चालान सुधार पर क्लिक करें।

चरण 3: चालान सुधार पेज पर, नया चालान सुधार अनुरोध बनाने के लिए + चालान सुधार अनुरोध बनाएँ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: आपको चालान में सुधार के लिए सुसंगत विशेषता का चयन करना होगा। समुचित विकल्प चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 5: चालान सुधार अनुरोध बनाने के लिए आपको निर्धारण वर्ष या चालान पहचान संख्या (सी.आई.एन.) का चयन करना होगा। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 6: एक बार सुसंगत चालान का चयन हो जाने पर, चालान में सुधार पेज पर, चालान विशेषताओं को सही करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 7: बदलाव का संक्षिप्त सत्यापित करें और यदि बदलाव सही ढंग से अपडेट किए गए हैं, तो जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 8 : अब आपको आधार ओ.टी.पी., डी.एस.सी., ई.वी.सी. या अन्य विकल्पों के माध्यम से चालान सुधार अनुरोध को ई-सत्यापित करना होगा। कृपया उपयोगकर्ता पुस्तिका को ई-सत्यापित कैसे करें देखें | अधिक जानने के लिए आयकर विभाग ।

चरण 9: ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। चालान सुधार की स्थिति जानने के लिए आप चालान सुधार स्थिति देखें पर क्लिक कर सकते हैं।

3.2. चालान सुधार अनुरोध स्थिति की जाँच करें
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 2: लॉगइन के बाद, सेवाएँ टैब पर जाएं और चालान सुधार पर क्लिक करें।

चरण 3: आप अपने द्वारा उठाए गए चालान सुधार अनुरोधों का ब्यौरा देख सकते हैं और स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
