अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ़ॉर्म 34BC
- फ़ॉर्म 34BC क्या है?
यदि "निर्दिष्ट आदेश" (नियम 44DAD में परिभाषित) में किसी भी भिन्नता से विवाद उत्पन्न होता है, तो आप निर्दिष्ट शर्तों (नियम 44DAD में परिभाषित) को पूरा करने के अधीन ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर विधिवत भरा हुआ फ़ॉर्म 34BC ऑनलाइन जमा करके विवाद समाधान समिति (डी.आर.सी.) को आवेदन फ़ाइल कर सकते हैं।
- फ़ॉर्म 34BC कौन फ़ाइल कर सकता है?
कोई भी निर्धारिती, जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, किसी भी निर्दिष्ट आदेश के संबंध में, विवाद समाधान समिति को एक आवेदन फ़ाइल कर सकता है।
- फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने की नियत तिथि क्या है?
फ़ॉर्म 34BC विनिर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर फ़ाइल किया जाएगा।
- ऐसे कौन से मोड हैं जिनमें फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल किया जा सकता है?
फ़ॉर्म 34BC केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फ़ाइल किया जा सकता है।
- ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने की प्रक्रिया/पाथ क्या है?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने के निम्नलिखित चरण हैं:
चरण 1: करदाता को उपयोगकर्ता आई.डी. के रूप में पैन/टैन का उपयोग करके आयकर पोर्टल यानी www.eportal.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा
चरण 2: आयकर फ़ॉर्म ई-फ़ाइल करने के लिए नेविगेट करें - आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें - फ़ॉर्म 34BC
चरण 3: सभी पैनलों में आवश्यक ब्यौरा भरें।
चरण 4: पूर्वावलोकन स्क्रीन पर ब्यौरे की समीक्षा करें और यदि सभी ब्यौरे सही ढंग से प्रदान किए गए हैं तो फ़ॉर्म को ई-सत्यापित करने लिए आगे बढ़ें।
- फ़ॉर्म 34BC ऑनलाइन फ़ाइल करने के बाद, विवाद के समाधान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
फ़ॉर्म 34BC को सफलतापूर्वक फ़ाइल करने के बाद, आवेदन को निर्धारिती के अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र के लिए नामित विवाद समाधान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
फ़ाइल किया गया आवेदन,विवाद समाधान समिति के आधिकारिक ईमेल पर ईमेल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- यदि लागू हो, रिटर्नड आय पर कर के भुगतान के प्रमाण के साथ
- ए.ओ./ड्राफ़्ट ऑर्डर द्वारा आदेश/सूचना की प्रति
- आवेदन शुल्क का चालान एक हजार रुपये।
- विवाद समाधान समिति की आधिकारिक मेल आई.डी. क्या हैं?
-प्रधान सी.सी.आई.टी. (सी.सी.ए.) क्षेत्र के लिए ई-डी.आर.सी. के ई-मेल इस प्रकार हैं:
क्र. सं. |
प्रधान सी.सी.आई.टी. (सी.सी.ए.) क्षेत्र |
निर्दिष्ट मेल आई.डी. |
1 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., गुजरात, अहमदाबाद |
ahmedabad.dispute.rc1@incometax.gov.in |
2 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., बेंगलुरु |
bengaluru.dispute.rc1@incometax.gov.in |
3 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., मप्र एवं छत्तीसगढ़ |
bhopal.dispute.rc1@incometax.gov.in |
4 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., ओडिशा |
bhubaneswar.dispute.rc1@incometax.gov.in |
5 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., उत्तर पश्चिम क्षेत्र, चंडीगढ़ |
chandigarh.dispute.rc1@incometax.gov.in |
6 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., तमिलनाडु और पुडुचेरी |
chennai.dispute.rc1@incometax.gov.in |
7 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., दिल्ली |
delhi.dispute.rc1@incometax.gov.in |
8 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., उत्तर पश्चिम क्षेत्र |
guwahati.dispute.rc1@incometax.gov.in |
9 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., ए.पी. & तेलंगाना |
hyderabad.dispute.rc1@incometax.gov.in |
10 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., राजस्थान |
jaipur.dispute.rc1@incometax.gov.in |
11 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., (उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं उत्तराखण्ड) |
kanpur.dispute.rc1@incometax.gov.in |
12 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., केरल |
kochi.dispute.rc1@incometax.gov.in |
13 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., पश्चिम बंगाल और सिक्किम |
kolkata.dispute.rc1@incometax.gov.in |
14 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., उत्तर प्रदेश (पूर्व), लखनऊ |
lucknow.dispute.rc1@incometax.gov.in |
15 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., मुंबई |
mumbai.dispute.rc1@incometax.gov.in |
16 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., नागपुर |
nagpur.dispute.rc1@incometax.gov.in |
17 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., बिहार और झारखंड |
patna.dispute.rc1@incometax.gov.in |
18 |
प्रधान सी.सी.आई.टी., पुणे |
पुणे.dispute.rc1@incometax.gov.in |
- मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ॉर्म 34BC के तहत मेरा आवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है?
नामित विवाद समाधान समिति के समक्ष फ़ॉर्म 34BC को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, क्षेत्राधिकार प्राधिकरण करदाता से प्रासंगिक दस्तावेजों की माँग करेगा। यदि प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ों पर संतुष्ट है, तो विवाद समाधान समिति का निर्णय कि विवाद समाधान के लिए आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए या खारिज कर दिया जाना चाहिए, निर्धारिती को उसके पंजीकृत ई-मेल पते पर सूचित किया जाएगा।
- फ़ॉर्म 34BC को ई-सत्यापित कैसे किया जा सकता है?
करदाता आधार ओ.टी.पी., ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म 34BC को ई-सत्यापित कर सकता है। अधिक जानने के लिए आप ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं
- क्या मैं अपनी ओर से फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकता हूँ?
हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप 'प्रतिनिधि उपयोगकर्ता के रूप में प्राधिकृत / पंजीकृत करें उपयोगकर्ता पुस्तिका' का संदर्भ ले सकते हैं
- किस आदेश के लिए फ़ॉर्म 34BC में आवेदन किया जा सकता है?
यदि "निर्दिष्ट आदेश" में किसी भी भिन्नता से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल किया जा सकता है।आयकर नियमों के नियम 44DAD में निर्दिष्ट आदेश सूचीबद्ध हैं। कुछ आदेश जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है, नीचे सूचीबद्ध हैं:
- अधिनियम की धारा 144C की उप-धारा (1) में संदर्भित एक ड्राफ़्ट आदेश;
- अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) या अधिनियम की धारा 200A की उप-धारा (1) या अधिनियम की धारा 206CB की उप-धारा (1) के तहत एक सूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता उक्त आदेश में किए गए समायोजन पर आपत्ति करता है;
- विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में पारित आदेश के अलावा निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश;
- अधिनियम की धारा 154 के तहत किया गया एक आदेश जिसमें निर्धारण में वृद्धि करने या हानि को कम करने का प्रभाव है; या
- अधिनियम की धारा 201 के तहत किया गया आदेश या अधिनियम की धारा 206C की उपधारा (6A) के तहत किया गया आदेश
- ऐसा आदेश, जिसके अंतर्गत ड्राफ़्ट आदेश भी है, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और–
- ऐसे आदेश में प्रस्तावित या किए गए परिवर्तनों की कुल राशि दस लाख रुपए से अधिक नहीं है;
- ऐसा आदेश जो धारा 132 के तहत शुरू की गई खोज या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति या धारा 133A के तहत सर्वेक्षण के मामले में धारा 132A के तहत मांग या धारा 90 या धारा 90A में संदर्भित समझौते के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित नहीं है;
- जहां ऐसे आदेश से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी फ़ाइल की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- क्या फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने के लिए कोई शुल्क है?
प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने से पहले भुगतान किया जाना आवश्यक है।
- ई-पे कर कार्यविधि के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें?
आवेदन शुल्क का भुगतान ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-भुगतान कर कार्यविधि के माध्यम से किया जाएगा:
- भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष):500 (अन्य प्राप्तियाँ)
- भुगतान का एक उप-प्रकार: धारा 245MA के तहत आवेदन शुल्क (फ़ॉर्म संख्या 34BC)
- क्या फ़ॉर्म 34BC के लिए किसी अनिवार्य संलग्नक की आवश्यकता है?
हाँ, फ़ॉर्म 34BC के लिए 'दस्तावेज़ी साक्ष्य की सूची' फ़ील्ड में अनिवार्य अनुलग्नक संलग्न करने की आवश्यकता है। कुछ दस्तावेज़ जो संलग्न किए जा सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं:
- ए.ओ./ड्राफ़्ट ऑर्डर द्वारा आदेश/सूचना की प्रति
- माँग की नोटिस
- आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण
- प्रतिदाय आय पर भुगतान किए गए कर के भुगतान का प्रमाण, यदि उपलब्ध हो
- क्या मैं फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करते समय अतिरिक्त दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता/सकती हूं?
हाँ, आयकर प्राधिकरण के समक्ष पहले से प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा कोई भी दस्तावेज़ी साक्ष्य फ़ॉर्म 34BC के साथ फ़ाइल किया जा सकता है।
- यदि फ़ॉर्म 34BC जमा करना विफल हो जाता है और त्रुटि संदेश, "अमान्य इनपुट" या "सबमिशन विफल" दिखाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने से पहले कृपया "मेरी प्रोफ़ाइल" के तहत प्रोफ़ाइल विवरण जैसे "संपर्क ब्यौरा" (या व्यक्तिगत निर्धारिती के अलावा अन्य के मामले में "मुख्य व्यक्ति ब्यौरा") को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरे गए हैं।
- क्या फ़ॉर्म 34BC के लिए संशोधन की कार्यविधि उपलब्ध है?
नहीं, एक बार फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 34BC को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने के बाद फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का ब्यौरा कहां देखें/डाउनलोड करें?
फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 34BC विवरण को ई-फ़ाइल टैब ---> आयकर फ़ॉर्म--->फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें ----> 34BC के तहत देखा/डाउनलोड जा सकता है।
- क्या फ़ॉर्म 34BC फ़ाइल करने के बाद मुझे कोई संप्रेषण प्राप्त होगा?
हाँ, फ़ॉर्म 34BC सफलतापूर्वक फ़ाइल हो जाने के बाद करदाता को एस.एम.एस. और ई-मेल संप्रेषण भेजा जाएगा।
- यदि फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का ब्यौरा देखने या फ़ॉर्म 34BC को फ़ाइल करने के बारे में कोई संप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
आपके द्वारा सामना की जा रही ऐसी किसी भी समस्या के लिए, सुसंगत ए.आर.एन. रसीद, पावती संख्या या किसी अन्य प्रासंगिक अनुलग्नक के साथ "शिकायतें" टैब के तहत शिकायत की जा सकती है।