प्रश्न 1:
पुनः अधिसूचित फॉर्म 10B किस निर्धारण वर्ष से प्रयोज्य होता है?
समाधान:
तिथि 21 फरवरी 2023 की अधिसूचना संख्या 7/2023 द्वारा अधिसूचित फ़ॉर्म 10B निर्धारण वर्ष 2023-24 से प्रयोज्य है, जो कि निर्धारण वर्ष 2023-24 और आगामी वर्षों के लिए है।
प्रश्न 2:
क्या फ़ॉर्म 10B जो अधिसूचना संख्या 7/2023 को जारी होने से पहले फ़ाइल किया गया था, अभी भी ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है?
समाधान:
हाँ, पुराना फ़ॉर्म 10B भी पोर्टल पर उपलब्ध है और केवल निर्धारण वर्ष 2022-23 तक प्रयोज्य है।
निर्धारण वर्ष 2022-23 तक फ़ाइल करने के लिए, फ़ॉर्म 10B ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे एक्सेस किया जा सकता है–
सी.ए. को असाइनमेंट के लिए “ई-फ़ाइल-----> आयकर फ़ॉर्म ----> आयकर फॉर्म फ़ाइल करें ---> ऐसे व्यक्ति जो किसी भी आय के स्रोत पर निर्भर नहीं हैं ----> फ़ॉर्म 10B”।
या
वैकल्पिक रूप से, फ़ॉर्म को “मेरा सी.ए.” कार्यविधि का उपयोग करके भी असाइन किया जा सकता है।
प्रश्न 3:
लेखापरीक्षक को अधिसूचना संख्या 7/2023 द्वारा अधिसूचित फ़ॉर्म 10B कब फ़ाइल करना आवश्यक है?
समाधान:
निर्धारण वर्ष 2023-24 से, पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B वहां प्रयोज्य होगा जहां नीचे दी गई कोई भी शर्त पूरी होती है-
- नीचे उल्लिखित खण्डों /अनुभागों के प्रावधानों को प्रयोज्य किए बिना, लेखापरीक्षक की कुल आय, जैसा लागू हो-
- धारा 10 के खण्ड 23C के उप-खण्ड (iv), (v), (vi) और (via)
- अधिनियम की धारा 11 और 12,
पूर्व वर्ष के दौरान पाँच करोड़ रुपये से अधिक है
- पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षक को कोई विदेशी योगदान प्राप्त हुआ है
- लेखापरीक्षक ने पूर्व वर्ष के दौरान अपनी आय का कोई भी भाग भारत से बाहर लगाया है।
अधिक जानकारी के लिए, आप आयकर नियम, 1962 के नियम 16CC और नियम 17B का संदर्भ ले सकते हैं।
प्रश्न 4:
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से) फ़ाइल करने की प्रक्रिया क्या है?
समाधान:
कृपया फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:
चरण-1: करदाता सी.ए. को फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से) असाइन कर सकता है, ई-फ़ाइल फ़ॉर्म मोड से ---->।
चरण-2: सी.ए. कार्यसूची ---> के तहत “आपकी कार्यवाही के लिए टैब” में असाइनमेंट की जाँच कर सकता है
चरण 3: सी.ए. या तो असाइनमेंट स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है ----->
चरण 4: यदि सी.ए. असाइनमेंट स्वीकार करता है, तो उसे PDF अनुलग्नकों के साथ JSON अपलोड करना होगा
फाइलिंग के ऑफ़लाइन मोड के तहत ----->
चरण 5: एक बार जब सी.ए. मान्य अनुलग्नकों के साथ JSON जमा कर देता है, तो करदाता को फ़ॉर्म को स्वीकार/अस्वीकार करना होता है
सीए द्वारा कार्यसूची के “आपकी कार्यवाही के लिए” टैब के माध्यम से अपलोड किया गया
प्रश्न 5:
जैसा कि ऊपर प्रश्न संख्या 3 में संदर्भित है, “लेखापरीक्षक” कौन है?
समाधान:
अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (23C) के उप-खण्ड (iv), (v), (vi) या (via) में संदर्भित कोई निधि या संस्थान या ट्रस्ट या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी ट्रस्ट या संस्थान को इस फ़ॉर्म में "लेखा परीक्षक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
प्रश्न 6:
फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से) फ़ाइल करने की नियत तिथि क्या है?
समाधान:
फ़ॉर्म की नियत तिथि धारा 44AB में संदर्भित विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले है, अर्थात् आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक महीने पहले है।
प्रश्न 7:
नए फ़ॉर्म 10B के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता कैसे डाउनलोड की जा सकती है?
समाधान:
होम पर जाएं | आयकर विभाग> डाउनलोड अनुभाग पर जाएं------> आय कर फ़ॉर्म------> फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष.2023-24 से ) -----> फ़ॉर्म उपयोगिता पर क्लिक करें।
वैकल्पिक रूप से, यह सी.ए. फ़ॉर्म अपलोड करते समय ऑफ़लाइन उपयोगिता विकल्प के तहत डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस पाथ को एक्सेस कर सकता है।
टिप्पणी: कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमेशा उपयोगिता के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें, जो JSON डाउनलोड और अपलोड करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।
प्रश्न 8:
सिस्टम पर फ़ॉर्म 10B को सत्यापित करने के लिए कौन से तरीके उपलब्ध हैं?
समाधान:
फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से) के लिए सत्यापन के तरीके:
- सी.ए. के लिए, फ़ॉर्म अपलोड करने के लिए केवल डी.एस.सी. विकल्प उपलब्ध है।
- कंपनियों के अलावा अन्य करदाताओं (लेखापरीक्षक) के लिए, सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करने के लिए डी.एस.सी. और ई.वी.सी. दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
- कंपनियों के लिए, सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करने के लिए केवल डी.एस.सी. विकल्प उपलब्ध है।
प्रश्न 9:
पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B के संदर्भ में प्रश्न संख्या 3 में उल्लिखित “विदेशी योगदान” का क्या अर्थ है?
समाधान:
नियम 16CC और नियम 17B के लिए, "विदेशी योगदान“ शब्द का वही अर्थ होगा जो विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (h) में निर्दिष्ट है।
प्रश्न 10:
तालिका अर्थात् ”ब्यौरा जोड़ें“ विकल्प और ”CSV अपलोड करें“ विकल्प के साथ अनुसूचियों के लिए रिकॉर्ड कैसे प्रदान करें?
समाधान:
“ब्यौरा जोड़ें और “CSV अपलोड करें” दोनों विकल्पों वाली अनुसूचियों के लिए, कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:-
- 50 तक रिकॉर्ड की संख्या के लिए: तालिका या CSV विकल्प में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में, आँकड़े तालिका में परिलक्षित होंगे।
- 50 से अधिक रिकॉर्ड की संख्या के लिए: केवल CSV विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आँकड़े केवल CSV अनुलग्नक के रूप में दिखाई देंगे।
- अपलोड CSV विकल्प का उपयोग करते समय, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए: -
“एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करें àरिकॉर्ड जोड़ें àएक्सेल टेम्पलेट को .CSV फ़ाइल में परिवर्तित करें à.CSV फ़ाइल अपलोड करें
- जब भी कोई CSV फ़ाइल अपलोड की जाती है, तो यह विद्यमान रिकॉर्ड/आँकड़े, यदि कोई हो, को ओवरलैप कर देगी। पुराने रिकॉर्ड हटा दिए जाएंगे और नवीनतम CSV के माध्यम से अपलोड किए गए रिकॉर्ड मान्य होंगे।
प्रश्न 11:
क्या फ़ॉर्म भरने के लिए कोई अनुदेश या मार्गदर्शन उपलब्ध है?
समाधान:
हाँ, सी.ए. फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष .2023-24 से) की उपयोगिता में अनुदेश फ़ाइल डाउनलोड कर सकता है।
प्रश्न 12:
नए फ़ॉर्म 10B में प्रयोज्य बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट कहां अपलोड करें?
समाधान:
लेखा-परीक्षक को सहायक दस्तावेजों के तहत ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म जमा करते समय 3CA/3CB के तहत बैलेंस शीट, लाभ और हानि लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट PDF या ZIP फ़ाइल में अपलोड करना आवश्यक है।
“विविध अनुलग्नक” नाम का एक वैकल्पिक अनुलग्नक विकल्प भी है, जहां कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज़ संलग्न किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक दस्तावेज़ का आकार 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी अनुलग्नक एक साथ 50 MB से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सभी अनुलग्नक केवल PDF/ZIP फ़ॉर्मैट में होने चाहिए और ज़िप फ़ोल्डर में सभी फाइलें केवल PDF फ़ॉर्मैट में होनी चाहिए।
प्रश्न 13:
क्या फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से) को संशोधित किया जा सकता है?
समाधान:
हाँ, फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10B के लिए संशोधन विकल्प उपलब्ध है।
प्रश्न 14:
फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करते समय कब पूर्ण माना जाता है?
समाधान:
फ़ॉर्म की फ़ाइलिंग तभी पूरी मानी जाती है जब करदाता सी.ए. द्वारा जमा किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार कर लेता है और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत सक्रिय डी.एस.सी. या ई.वी.सी. के साथ इसे सत्यापित कर लेता है।
प्रश्न 15:
फ़ॉर्म 10B की ऑफ़लाइन उपयोगिता भरने के लिए अनुसूचियों के पैनल कब उपलब्ध होंगे?
समाधान:
जब उपयोगकर्ता फ़ॉर्म में अन्य पैनल पूरा कर लेता है तभी अनुसूचियों के पैनल भरने के लिए उपलब्ध होंगे।
प्रश्न 16:
उपयोगकर्ता ने पूर्व वर्ष में फ़ॉर्म 10B फ़ाइल किया है, नि.व.2023-24 से कौन सा फ़ॉर्म, 10B या 10BB फ़ाइल करना आवश्यक है?
समाधान:
आयकर संशोधन (तीसरा संशोधन) नियम,2023 में नियम 16CC और नियम 17B में संशोधन किया है। बिना इस तथ्य के, कि पूर्व के निर्धारण वर्षों में कौन सा फ़ॉर्म फ़ाइल किया गया था, निर्धारण वर्ष 2023-24 से फ़ॉर्म 10B और 10BB की प्रयोज्यता संशोधित नियम 16CC और नियम 17B के आधार पर तय की जाएगी।
प्रश्न 17:
फ़ॉर्म 10B (निर्धारण वर्ष 2023-24 से) फ़ाइल करने के बाद फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का ब्यौरा कहां देखें?
समाधान:
फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का ब्यौरा सी.ए. और करदाता के लॉगइन के तहत ई-फ़ाइल टैब--->आयकर फ़ॉर्म--->फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें के तहत देखा जा सकता है।