1. फ़ॉर्म 10BD क्या है?
फ़ॉर्म 10BD प्राप्त दानों का विवरण है, जिसे धारा 80G(5)(viii) और धारा 35(1A)(i) के अनुसार अनिवार्य रूप से फ़ाइल करना होता है। इसे डी.एस.सी. या ई.वी.सी. का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
नोट: यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई दान प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त फ़ॉर्म की आवश्यकता नहीं है
2. फ़ॉर्म 10BD में विवरण फ़ाइल करने की अंतिम तिथि क्या है?
फ़ॉर्म 10BD में विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तुरंत बाद 31 मई है, जिसमें दान प्राप्त हुआ था।
3. फ़ॉर्म 10BE क्या है?
फ़ॉर्म 10BD में दानों का विवरण फ़ाइल करने के बाद, उपरोक्त उल्लिखित संस्थाओं को फ़ॉर्म 10BE में प्रमाण-पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे दानदाताओं को प्रदान करना होगा।
4. फ़ॉर्म 10BE में प्रमाण-पत्र जारी करने की अंतिम तिथि क्या है?
फ़ॉर्म 10BE में दानदाता को प्रमाण-पत्र जारी करने की अंतिम तिथि उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तुरंत बाद 31 मई है, जिसमें दान प्राप्त हुआ था।
5. क्या फ़ॉर्म 10BD जमा करते समय ई-सत्यापन करना आवश्यक है?
हाँ, आपका फ़ॉर्म तब जमा होगा जब आप पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डी.एस.सी./ई.वी.सी./ओ.टी.पी. का उपयोग करके फ़ॉर्म का ई-सत्यापन पूरा करेंगे।
6. फ़ॉर्म 10BD फ़ाइल न करने के परिणाम क्या हैं?
फ़ॉर्म 10BD को न भरने पर नई डाली गई धारा 234G के तहत देरी के प्रति दिन रु.200/- की फीस लगेगी। फ़ॉर्म 10BD, में दान के विवरण को प्रस्तुत करने में देरी के लिए पैनल्टी के अलावा, इस तरह के बयान को फ़ाइल करने में विफल रहने पर भी धारा 271K, के तहत जुर्माना लगेगा, जो रु.10,000/- से कम नहीं होगा और जो रु.1,00,000 तक बढ़ सकता है।