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1. फ़ॉर्म 15CB क्या है?

फ़ॉर्म 15CB एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो लेखापाल द्वारा उन मामलों में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ वित्तीय वर्ष में ₹5 लाख से अधिक का कोई भुगतान / कुल भुगतान, जो एक अनिवासी, जो कि कंपनी न हो, या विदेशी कंपनी को किया गया हो और आयकर के लिए प्रभार्य होता है, और ए.ओ. से धारा 195 / 197 के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया हो।फ़ॉर्म 15CB में, एक सी.ए. भुगतान, टी.डी.एस. दर, टी.डी.एस. कटौती और प्रकृति के अन्य विवरण और धन-प्रेषण के उद्देश्य का विवरण प्रमाणित करता है। दूसरे शब्दों में, फ़ॉर्म 15CB कर निर्धारण प्रमाणपत्र है जिसमें सी.ए. प्रभार्य प्रावधानों के संबंध में धन-प्रेषण की जाँच करता है।

 

2. फ़ॉर्म 15CB का उपयोग कौन कर सकता है?

फ़ॉर्म 15CB एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा एक्सेस और जमा किया जाता है जो ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है। फ़ॉर्म 15CB में विवरण को प्रमाणित करने में सक्षम होने के लिए करदाता द्वारा सी.ए. को फ़ॉर्म 15CB समनुदेशित किया जाना चाहिए।

 

3. फ़ॉर्म 15CB में प्रमाणन का क्या उद्देश्य है?

15CB कर निर्धारण प्रमाणपत्र है जहाँ सी.ए. दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डी.टी.ए.ए.) के प्रावधानों के साथ आयकर अधिनियम की धारा 5 और 9 के तहत प्रभार्यता प्रावधानों के संबंध में धन-प्रेषण की जाँच करता है।

 

4. क्या फ़ॉर्म 15CA (भाग C) फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 15CB फ़ाइल करना अनिवार्य है?

फ़ॉर्म 15CA के भाग C को भरने से पहले फ़ॉर्म 15CB को अपलोड करना अनिवार्य है। फ़ॉर्म 15CA के भाग C में विवरण पहले से भरने के लिए, ई-सत्यापित फ़ॉर्म 15CB की अभिस्वीकृति संख्या सत्यापित की जानी चाहिए।

 

5. क्या फ़ॉर्म 15CB केवल ऑफ़लाइन ढंग से ही फ़ाइल किया जा सकता है?

फ़ॉर्म 15CB को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ढंग से भरकर जमा किया जा सकता है। वैधानिक फ़ॉर्म के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता आपको ऑफ़लाइन ढंग से फ़ॉर्म 15CB भरने और जमा करने में सक्षम बनाती है।

 

6. फ़ॉर्म 15CB को कैसे ई-सत्यापित किया जा सकता है? क्या इस फ़ॉर्म को जमा करने की कोई समय सीमा है?

इस फ़ॉर्म को डी.एस.सी. का उपयोग करके ही ई-सत्यापित किया जा सकता है। सी.ए. का डी.एस.सी. ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए। फ़ॉर्म 15CB जमा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, धन-प्रेषण किए जाने से पहले इसे जमा किया जाना चाहिए।