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1. फ़ॉर्म 15CA क्या है?

  • धारा 195 के अनुसार, अनिवासियों (कंपनी न होने) या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति टी.डी.एस. काटेगा यदि ऐसी राशि आयकर के लिए प्रभार्य है और इस विवरण को फ़ॉर्म 15CA में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  • धन-प्रेषण (भुगतान) करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को फ़ॉर्म 15CA जमा करना होगा। इस फ़ॉर्म को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से सबमिट किया जा सकता है। जिन मामलों में धन-प्रेषण 5 लाख रुपये से अधिक है, फ़ॉर्म 15CA ऑनलाइन अपलोड करने से पहले फ़ॉर्म 15CB में चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र जरूरी है।

2. मुझे फ़ॉर्म 15CA का कौन सा भाग भरने की आवश्यकता है?


फ़ॉर्म 15CA में अनिवासी, जो कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए जानकारी प्रस्तुत करने को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मामले के आधार पर, आपको संबंधित भाग को भरने की आवश्यकता होगी:


भाग A: जहाँ धन-प्रेषण या इस तरह के कुल धन-प्रेषण वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
भाग B: जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान धन-प्रेषण या ऐसे कुल धन-प्रेषण 5 लाख रुपये से अधिक हैं और अधिनियम का एक आदेश/प्रमाण पत्र धारा 195(2)/ 195(3)/197 के तहत कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त किया गया हो।
भाग C: जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान धन-प्रेषण या ऐसे कुल धन-प्रेषण 5 लाख रुपये से अधिक हैं और लेखापाल से फ़ॉर्म संख्या 15CB में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है।
भाग D: जहाँ धन-प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के लिए प्रभार्य नहीं है

3. फ़ॉर्म 15CA फ़ाइल करने के लिए किसकी आवश्यकता है?
नियम 37BB के अनुसार, किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति फ़ॉर्म 15 CA में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा।

4. क्या फ़ॉर्म 15CB जमा करना अनिवार्य है?
नहीं, फ़ॉर्म 15CB जमा करना अनिवार्य नहीं है। फ़ॉर्म 15CB घटना आधारित फ़ॉर्म है जो केवल तभी भरा जाएगा जब धन-प्रेषण राशि वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक हो और आपको धारा 288 के अनुसार परिभाषित लेखापाल से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. क्या फ़ॉर्म 15CA वापस लिया जा सकता है?
नहीं, फ़ॉर्म 15CA को प्रत्याहृत करने का कोई विकल्प नहीं है।


6. फ़ॉर्म 15CA को प्रस्तुत करने की आवश्यकता कब नहीं है?
नियम 37BB के उप-नियम (3) के अनुसार, निम्नलिखित संव्यवहार के मामले में फ़ॉर्म 15CA भाग-D में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है:

  • धन-प्रेषण किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है
  • धन-प्रेषण भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सुसंगत उद्देश्य संहिता के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकृति का होता है

7. मैं फ़ॉर्म 15CA को कैसे ई-सत्यापित करूँ?

इस फ़ॉर्म को डी.एस.सी. या ई.वी.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापित किया जा सकता है। यदि डी.एस.सी. पंजीकृत है तो आपको डी.एस.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापित करना होगा। ई-सत्यापन के चरण-दर-चरण प्रक्रिया को समझने के लिए ई-सत्यापित कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।

8. क्या मैं फ़ॉर्म 15CA केवल ऑनलाइन फ़ाइल कर सकता हूँ? मुझे यह फ़ॉर्म कब फ़ाइल करना चाहिए?

यह फ़ॉर्म ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से फ़ाइल किया जा सकता है। ऑफ़लाइन उपयोगिता सेवा आपको ऑफ़लाइन ढंग में फ़ॉर्म 15CA फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है। इस फ़ॉर्म को भरने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं है। हालाँकि, इसे धन-प्रेषण करने से पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए।