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1. अवलोकन


फ़ॉर्म 10B को एक धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या एक ऐसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जिसे धारा 12A के तहत पंजीकृत किया गया है या जिसने फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करके पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किया है। फ़ॉर्म 10B एक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट है जो करदाता द्वारा नामांकन पर सी.ए. द्वारा उपबंध किया गया है। फ़ॉर्म 10B को केवल ऑनलाइन ढंग से एक्सेस और जमा किया जा सकता है और इसे अनुभाग 44AB में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले फ़ाइल किया जाना है, अर्थात, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक महीने के पूर्व।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • करदाता और सी.ए. ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं
  • करदाता और सी.ए. के पैन का स्टेटस सक्रिय है
  • करदाता ने मेरा सी.ए. सेवा के माध्यम से फ़ॉर्म 10B के लिए सी.ए. जोड़ा है
  • सी.ए. का विधिमान्य, पंजीकृत और सक्रिय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी.एस.सी.)
  • करदाता ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया होगा या पहले ही फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करके अनुभाग 12A के तहत धर्मार्थ या धार्मिक न्यास / संस्थान के रूप में पंजीकरण प्राप्त किया होगा और तदनुसार फ़ॉर्म 10B करदाता के लॉगइन के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है

3. फ़ॉर्म के बारे में


3.1 प्रयोजन

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट धारा 12A(1)(b) के तहत किसी धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या संस्थान द्वारा दाखिल की जानी है, जिसे धारा 12A के तहत पंजीकरण अनुदत्त किया गया है, या जिसने फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करके पंजीकरण के लिए आवेदन फ़ाइल किया है। यदि सम्बंधित वर्ष की संस्था की कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक हो गई है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत छूट का दावा करने के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 288(2) में परिभाषित इस तरह के न्यास या संस्थान के खातों का लेखापाल द्वारा लेखा-परीक्षा किया जाना चाहिए। उपस्थित समय में इस तरह के लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट धारा 44AB में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तिथि से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है, अर्थात अनुभाग 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक महीने पहले।

करदाता द्वारा नामांकन पर फ़ॉर्म 10B को पंजीकृत सी.ए. द्वारा एक्सेस और जमा किया जाता है।


3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

करदाता द्वारा जोड़ा गया सी.ए. जिसे मेरा सी.ए. सेवा के अंतर्गत उक्त फ़ॉर्म सौंपा गया है, वह फ़ॉर्म 10B को एक्सेस और जमा कर सकता है।

4. फ़ॉर्म एक नजर में


फ़ॉर्म 10B में पाँच अनुभाग होते हैं जिन्हें सी.ए. को भरना होता है, फ़ॉर्म जमा करने से पहले। ये इस प्रकार हैं:

  1. अनुबंध I
  2. अनुबंध II
  3. अनुबंध III
  4. सत्यापन
  5. संलग्नक
फ़ॉर्म 10B


4.1 अनुबंध I
अनुबंध I अनुभाग वह है जहां धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आय का विवरण दिया गया है।

अनुबंध I


4.2. अनुबंध II
अनुबंध II अनुभाग में, अनुभाग 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए आय या सम्पत्ति का विवरण दिया गया है।

अनुबंध II


4.3 अनुबंध III
अनुबंध III अनुभाग पूर्व धारित निवेशों के विवरण से संबंधित है जिसमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सारवान रुचि है।

अनुबंध III


4.4. सत्यापन
सत्यापन पेज वह जगह है जहां सी.ए. फ़ॉर्म में उपबंध किये सभी विवरणों का आश्वासन देता है।

सत्यापन


4.5. संलग्नक
संलग्नक पेज सी.ए. द्वारा उपबंध किए गए इनपुट के अनुसार दस्तावेजों और फ़ाइलों को संलग्न करने की अनुमति देता है।

संलग्नक

5. कैसे एक्सेस और जमा करें


आप निम्नलिखित पद्धति से फ़ॉर्म 10B भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन पद्धति - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से

ऑनलाइन ढंग के माध्यम से फ़ॉर्म 10B भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

5.1. सी.ए. के लिए फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने हेतु (ऑनलाइन ढंग)


इससे पहले कि सी.ए. लॉगइन कर फ़ॉर्म एक्सेस कर सके, फ़ॉर्म को करदाता द्वारा सी.ए. को सौंपा जाना चाहिए। सी.ए. को फ़ॉर्म सौंपने की प्रक्रिया मेरा सी.ए. उपयोगकर्ता पुस्तिका में देखी जा सकती है।


चरण 1: विधिमान्य सी.ए. प्रमाणिकता के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉगइन करें।

चरण 1

चरण 2: करदाताओं द्वारा आपको सौंपे गए सभी फ़ॉर्म देखने के लिए लम्बित कार्यवाही > कार्यसूची पर क्लिक करें।


चरण 3: आप सौंपे गए फ़ॉर्म को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं (एक कारण के साथ जो करदाता को भेजा जाएगा)। संबंधित करदाता की सूची में से फ़ॉर्म 10B को स्वीकार करें


सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया संदेश प्रदर्शित होता है।


चरण 4: कार्यसूची में, फ़ॉर्म 10B के विरूद्ध फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।


चरण 5: विवरण सत्यापित करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 6


चरण 6: निर्देश पृष्ठ पर, आइए शुरू करें पर क्लिक करें।


चरण 7: सभी आवश्यक विवरण भरें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

चरण 8: पूर्वावलोकन पेज पर, ई-सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

चरण 9: जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

8


हाँ पर क्लिक करने के बाद, आपको ई-सत्यापन पृष्ठ पर ले जाया जाएगा। डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म को सत्यापित करें।

टिप्पणी: अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता निर्देश पुस्तिका देखें।

सफल विधिमान्यकरण पर, ईमेल और एस.एम.एस. संप्रेषण करदाता को भेजा जाता है जो आगे फ़ॉर्म 10B को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

ध्यान दें: करदाता के रूप में फ़ॉर्म 10B अस्वीकार या स्वीकार करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए डैशबोर्ड और कार्यसूची उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।

सफल


6. संबंधित विषय