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1. फ़ॉर्म 10B क्या है?
फ़ॉर्म 10B एक करदाता को लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने के लिए सक्षम बनाता है यदि करदाता, धर्मार्थ या धार्मिक न्यास / संस्थान के रूप में पहले से ही फ़ॉर्म 10A फ़ाइल या पंजीकृत कर चुका हो। फ़ॉर्म 10B को मेरी सी.ए. सेवा के अंतर्गत करदाता द्वारा जोड़े गए सी.ए. द्वारा एक्सेस किया जाता है और सुसंगत फ़ॉर्म सौंपा जाता है।

2. फ़ॉर्म 10B का उपयोग कौन कर सकता है?
सी.ए. जो ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, वे फ़ॉर्म 10B को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, करदाता द्वारा सी.ए. को एक्सेस करने, संपादित करने, समीक्षा करने और जमा करने के लिए फ़ॉर्म सौंपा जाना चाहिए।

3. फ़ॉर्म 10B कब फ़ाइल करना आवश्यक है?
जब किसी न्यास या संस्था की कुल आय की संगणना अनुभाग 11 और 12 को लागू किए बिना की जाती है और किसी भी वित्तीय वर्ष में आयकर के लिए प्रभार्य नहीं होने वाली अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, तो वर्ष के लिए खातों की लेखा परीक्षा सी.ए. द्वारा की जानी चाहिए।इसके लिए धारा 44AB में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले, फ़ॉर्म 10B में इस तरह के लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, जो सी.ए. द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित की गयी है, की आवश्यकता होती है।

4. क्या फ़ॉर्म 10B ऑनलाइन फ़ाइल करना अनिवार्य है?
हाँ, निर्धारण वर्ष 2020-21 के बाद से, यह आवश्यक है कि फ़ॉर्म 10B अनिवार्य रूप से केवल ऑनलाइन ढंग में ही फ़ाइल किया जाए।

5. फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने की क्या प्रक्रिया है?
फ़ॉर्म 10B करदाता द्वारा सी.ए. को सौंपा जाता है। सी.ए. एक पंजीकृत, सक्रिय और विधिमान्य डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म को अपलोड और ई-सत्यापित कर सकता है। तब करदाता को अनुरोध स्वीकार करना होगा और निवेदन प्रक्रिया को सम्पूर्ण करने के लिए डी.एस.सी. या ई.वी.सी. का उपयोग करके इसे ई-सत्यापित करना होगा।