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1. अवलोकन


क्लाइंट का ब्यौरा देखें सेवा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ई.आर.आई. प्रकार 1 के लिए उपलब्ध है। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में ई.आर.आई. प्रकार 1 लॉग इन करके इस सेवा को एक्सेस कर सकते हैं। ई.आर.आई. उनके लिए सक्रिय और निष्क्रिय ग्राहकों की संख्या देख सकते हैं।

ई.आर.आई. प्रकार 1 द्वारा निम्नलिखित क्रियाएँ की जा सकती हैं:

  • माह और वर्ष के एक विशिष्ट चयनित संयोजन में उनके सक्रिय और निष्क्रिय या निष्क्रिय क्लाइंटों की कुल संख्या और सक्रिय तथा निष्क्रिय क्लाइंटों की संख्या की गणना देखें।
  • पैन/टैन या क्लाइंट के नाम से उनके जोड़े गए क्लाइंट को खोजें।
  • उन सेवाओं की सूची देखें जिन्हें ई.आर.आई. अपने सक्रिय क्लाइंट की ओर से एक्सेस कर सकते हैं।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें:

  • ई.आर.आई., ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए
  • क्लाइंट का मान्य पैन/टैन
  • करदाता के PAN को ERI द्वारा क्लाइंट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए या करदाता को ERI जोड़ना चाहिए और ERI द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए
  • ई.आर.आई. द्वारा क्लाइंट की ओर से व्यतिक्रम सेवाओं को एक्सेस करने हेतु, क्लाइंट (करदाता) का पैन सक्रिय होना चाहिए
  • PAN एक निवासी करदाता का होना चाहिए
  • TAN को क्लाइंट के रूप में जोड़ने के लिए पोर्टल में पंजीकृत किया जाना चाहिए
  • टैन उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करने के लिए, ई.आर.आई. द्वारा क्लाइंट जोड़ें सेवा के माध्यम से टैन उपयोगकर्ता को क्लाइंट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए (ई.आर.आई. एक टैन उपयोगकर्ता को क्लाइंट के रूप में तभी जोड़ पाएगा जब ई.आर.आई. ने टी.डी.एस. से संबंधित फ़ॉर्म के डी.टी.टी. को मंजूरी दे दी हो)

3. क्रमानुसार मार्गदर्शन

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 1


चरण 2: डैशबोर्ड पर, क्लाइंट प्रबंधित करें > मेरा क्लाइंट पर क्लिक करें।

चरण 2


चरण 3: अब आप अपने द्वारा जोड़े गए या स्वीकृत क्लाइंटों की सूची देख सकते हैं। निर्दिष्ट समयावधि के लिए सक्रिय और निष्क्रिय क्लाइंटों की संख्या देखने के लिए माह और वर्ष चुनें।

चरण 3


चरण 4: क्लाइंट खोजने के लिए, क्लाइंट का पैन/टैन/क्लाइंट का नाम दर्ज करें और खोजें पर क्लिक करें।

चरण 4


चरण 5: पैन/टैन के विधिमान्यकरण पर, क्लाइंट का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। यदि आप क्लाइंट का नाम से खोजते हैं, तो प्रथम या अंतिम नाम से संबंधित सभी परिणाम उपलब्ध करा दिए जाते हैं।ERI के रूप में, आप जोड़े गए क्लाइंटों के लिए ERI सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट जोड़ सकते हैं, क्लाइंट को सक्रिय और निष्क्रिय कर सकते हैं और क्लाइंटों की विधिमान्यता बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नीचे दी गई सारणी देखें:

ई.आर.आई. सेवाओं को एक्सेस करें और जोड़ें अनुभाग 5.1 पर जाएँ
जोड़े गए क्लाइंट को निष्क्रिय करें अनुभाग 5.2 पर जाएँ
जोड़े गए निष्क्रिय क्लाइंट को सक्रिय करें अनुभाग 5.3 पर जाएँ
विधिमान्यता बढ़ाएँ अनुभाग 5.4 पर जाएँ
ERI सेवाओं की पूर्ण सूची अनुभाग 5.5 पर जाएँ

 

5.1 ई.आर.आई. सेवाओं को एक्सेस करें और जोड़ें

चरण 1: अतिरिक्त सेवाओं हेतु अनुरोध करने के लिए सेवाएँ जोड़ें पर क्लिक करें।

3.2 चरण 1


चरण 2: आवश्यक अतिरिक्त सेवाओं को चुनें, विधिमान्यता अवधि चुनें और सबमिट करें पर क्लिक करें।

3.1 चरण 2


सफलतापूर्वक अनुरोध सबमिट करने पर, एक संव्यवहार आई.डी. के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. को नोट कर लें।


नोटः

  • संव्यवहार आई.डी., क्लाइंट के पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाती है, जहाँ क्लाइंट ई-फ़ाइलिंग होमपेज पर सेवा अनुरोध सत्यापित करें का उपयोग करके अनुरोध को सत्यापित कर सकता है।
  • अनुरोध को सत्यापन के लिए क्लाइंट की कार्य सूची में कार्य मद के रूप में भी जोड़ा जाता है।
3.1 चरण 3


5.2 जोड़े गए क्लाइंट को निष्क्रिय करें

चरण 1: जिस सक्रिय क्लाइंट को निष्क्रिय करना है उसके सामने निष्क्रिय करें पर क्लिक करें।

3.2 चरण 1


चरण 2: क्लाइंट को निष्क्रिय करने का कारण दर्ज करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें।

3.2 चरण 2


निष्क्रिय होने पर, एक संव्यवहार आई.डी. के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार ID को नोट कर लें।

नोट: संव्यवहार आई.डी., क्लाइंट के पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाती है, जहाँ क्लाइंट ई-फ़ाइलिंग होमपेज पर सेवा अनुरोध सत्यापित करें का उपयोग करके अनुरोध को सत्यापित कर सकते हैं।

3.2 चरण 3

 

5.3 निष्क्रिय के रूप में जोड़े गए क्लाइंट को सक्रिय करें

चरण 1: उस क्लाइंट के नाम के सामने सक्रिय करें पर क्लिक करें जिसे आप सक्रिय करना चाहते हैं।

3.3 चरण 1


चरण 2: पुष्टि करें पर क्लिक करें।

3.3 चरण 1


चरण 3: उस विधिमान्यता अवधि को चुनें जिसके लिए आप क्लाइंट को सक्रिय करना चाहते हैं।

3.3 चरण 2


चरण 4: करदाता की सहमति की पुष्टि करने के लिए चेकबॉक्स चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।

3.3 चरण 3


सफल सक्रियण पर, एक संव्यवहार आई.डी. के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार ID को नोट कर लें।

नोटः

  • संव्यवहार आई.डी., क्लाइंट के पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाती है, जहाँ क्लाइंट ई-फ़ाइलिंग होमपेज पर सेवा अनुरोध सत्यापित करें का उपयोग करके अनुरोध को सत्यापित कर सकता है।
  • अनुरोध को सत्यापन के लिए क्लाइंट की कार्य सूची में कार्य मद के रूप में भी जोड़ा जाता है।
3.3 चरण 4

 

5.4 विधिमान्यता बढ़ाएँ

चरण 1: क्लाइंट के नाम के सामने वैधता बढ़ाएँ पर क्लिक करें।

3.4 चरण 1


चरण 2: विधिमान्यता बढ़ाने के लिए समय अवधि चुनें और सबमिट करें पर क्लिक करें।

3.4 चरण 2


नोट: एक क्लाइंट की विधिमान्यता को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।


विधिमान्यता के सफल विस्तारण पर, एक संव्यवहार आई.डी. के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार ID को नोट कर लें।


नोटः

  • संव्यवहार आई.डी., क्लाइंट के पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाती है, जहाँ क्लाइंट ई-फ़ाइलिंग होमपेज पर सेवा अनुरोध सत्यापित करें का उपयोग करके अनुरोध को सत्यापित कर सकता है।
  • अनुरोध को सत्यापन के लिए क्लाइंट की कार्यसूची में कार्य मद के रूप में भी जोड़ा जाता है।
  • अनुरोध 7 दिनों के लिए विधिमान्य होगा जिसके बाद लेनदेन ID समाप्त हो जाएगी।
3.4 चरण 3

 

5.5 संदर्भ के लिए उपयोग मामला आई.डी. के साथ सेवाओं (व्यतिक्रम और अतिरिक्त) की पूरी सूची

ई.आर.आई. प्रकार 1 की सभी सेवाओं को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। प्रत्येक सेवा के लिए, संबंधित उपयोग केस ID से संबंधित उपयोगकर्ता पुस्तिका को दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। ई.आर.आई. प्रकार 1 सेवाओं के लिए विशिष्ट चरणों या बिंदुओं में अंतर के मामले में, इसका उल्लेख तालिका के अंतिम कॉलम में किया गया है।

क्रम संख्या सेवाएँ सहमति आधारित (एक-बार) ध्यान देने वाली बातें
ITR / प्रपत्र
1. आयकर विवरणी फ़ाइल करें नहीं
  • ERI केवल उन विवरणियों को फ़ाइल कर सकता है जिनके लिए ERI ने डेटा ट्रांसमिशन टेस्ट पास कर लिया है।
  • ERI केवल PAN क्लाइंटों के लिए विवरणियाँ फ़ाइल कर सकता है।
  • ERI क्लाइंट हेतु मौजूदा निर्धारण वर्ष के लिए फ़ाइल करने की ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से विवरणी फ़ाइल कर सकता है।
  • ERI अपने जोड़े गए क्लाइंट के लिए पूर्विक वर्ष की विवरणी (पूर्विक 7 वर्ष की विवरणी) को केवल फ़ाइल करने की ऑफलाइन तरीके से फ़ाइल कर सकता है।
  • ERI उस विवरणी को फ़ाइल नहीं कर सकता है जिसे DSC से सत्यापन की आवश्यकता होती है।
  • यदि क्लाइंट की पैन स्थिति कम्पनी है, ई.आर.आई. विवरणी (आई.टी.आर.-6) ऑफ़लाइन तैयार कर सकता है और वह जनरेट किए गए जेसन को अपने क्लाइंट के साथ साझा कर सकता है।
  • 139(9), 142(1), 148, 153A, 153C धारा के तहत नोटिस के जवाब में फ़ाइल की गई विवरणियाँ; ई.आर.आई. द्वारा फ़ाइल नहीं की जा सकती हैं क्योंकि ई-कार्यवाही के तहत नोटिस का जवाब देने की सेवा ई.आर.आई. को नहीं दी जाती है। इन विवरणियों को चुनने पर उपयोगकर्ता को त्रुटि/चेतावनी संदेश प्रदर्शित होता है।
  • ई.आर.आई. पहले सफलतापूर्वक फ़ाइल या अपलोड की गई विवरणी को ई-सत्यापित करेगा और अभिस्वीकृति संख्या जनरेट होगी, जिसे ई-सत्यापन के लिए क्लाइंट को भेजा जायेगा।
2. आयकर प्रपत्र दाखिल करें नहीं
  • ERI केवल उन फ़ॉर्म को फ़ाइल कर सकता है जिनके लिए ERI ने डेटा ट्रांसमिशन टेस्ट पार कर लिया है
  • केवल नीचे दिए गए फ़ॉर्म ERI के लिए प्रयोज्य हैं
  1. FORM10 - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया
  2. FORM10A - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया
  3. FORM10E - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया
  4. FORM10G - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया
  5. FORM35 - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया
  6. FORM15CA (केवल भाग A, B और D) - ऑनलाइन/ऑफ़लाइन फ़ाइल किया गया
  7. FORM15G - ऑनलाइन/ऑफ़लाइन फ़ाइल किया गया
  8. FORM15H -ऑनलाइन/ऑफ़लाइन फ़ाइल किया गया
  9. FORM24Q - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया लेकिन NSDL ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके
  10. FORM26Q - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया लेकिन NSDL ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके
  11. FORM27EQ - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया लेकिन NSDL ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके
  12. FORM27Q - ऑनलाइन फ़ाइल किया गया लेकिन NSDL ऑफ़लाइन उपयोगिता का उपयोग करके
  • ई.आर.आई. केवल अपने पैन क्लाइंट के लिए फ़ॉर्म 10, 10A, 10E, 10G, 35, 15CA फ़ाइल कर सकता है और अपने टैन क्लाइंट के लिए टी.डी.एस. फ़ॉर्म, फ़ॉर्म 15G, 15H, 24Q, 26Q, 27EQ, 27Q, 35 और 15CA फ़ाइल कर सकता है
  • हाल ही में फ़ाइल किए गए टैब में, केवल वे फ़ॉर्म (अधिकतम पिछले छह अद्वितीय फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म तक) प्रदर्शित किए जाएँगे जो ई.आर.आई. द्वारा अपने क्लाइंट के लिए फ़ाइल किए गए हैं।
  • फ़ॉर्म प्रगति-में के तहत, केवल वे फ़ॉर्म प्रदर्शित किए जाएँगे जिन्हें ई.आर.आई. अपने क्लाइंट के लिए फ़ाइल करने के प्रसंस्करण में है।
  • सबमिट करने का ढंग का थोक अपलोड विकल्प ई.आर.आई. के लिए लागू नहीं होगा।
  • ई.आर.आई. अपने जोड़े गए क्लाइंट की ओर से फ़ॉर्म को फ़ाइल कर सकता है लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं कर सकता।
  • ई.आर.आई. द्वारा अपने क्लाइंट की ओर से जमा किए गए फ़ॉर्म को क्लाइंट द्वारा ई-सत्यापन पूरा करने के बाद ही फ़ाइल किया हुआ माना जाएगा। तब तक फ़ॉर्म को फ़ाइल किया गया नहीं माना जाता है।
3. फ़ाइल की गई विवरणियाँ देखें हाँ (पूर्विक निर्धारण वर्ष के लिए जो ERI द्वारा फ़ाइल नहीं किए गए हैं)
  • सेवा जोड़ें सुविधा द्वारा ई.आर.आई. क्लाइंट से पूर्विक निर्धारण वर्ष (अधिकतम 8 वर्ष) की विवरणी देखने का अनुरोध कर सकता है।
  • ERI उन विवरणियों को देख सकता है, जो ERI ने अपने क्लाइंट के लिए फ़ाइल की हैं और उन निर्धारण वर्षों के लिए विवरणियाँ जिनके लिए ERI ने क्लाइंट से एक्सेस का अनुरोध किया है।
4. दाखिल किए गए प्रपत्र देखें हाँ (उन DT फ़ॉर्म के अलावा जिन्हें ERI द्वारा फ़ाइल नहीं किया गया)
  • सेवा जोड़ें सुविधा द्वारा ई.आर.आई. क्लाइंट से अन्य फ़ॉर्म देखने का अनुरोध कर सकता है
  • ई.आर.आई., करदाता/क्लाइंट द्वारा ओ.टी.पी. सहमति के बाद करदाता द्वारा/के लिए फ़ाइल किए गए अन्य फ़ॉर्म को देख सकते हैं
  • ERI फ़ॉर्म को एक साथ अपलोड नहीं कर सकता। एकल फ़ॉर्म /प्रतीक संख्या देखें टैब लागू नहीं होते हैं।
5. फ़ॉर्म 26A देखें हाँ
  • ई.आर.आई., किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने जोड़े गए और सक्रिय क्लाइंट का 26AS ब्यौरा ट्रेसेज़ पोर्टल पर एकल हस्ताक्षर (एस.एस.ओ.) पर पुन:-निर्देश द्वारा देख सकता है।
6. वार्षिक सूचना विवरण पत्र देखें हाँ
  • ई.आर.आई. किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने जोड़े गए और सक्रिय क्लाइंट का ए.आई.एस. ब्यौरा, एकल हस्ताक्षर (एस.एस.ओ.) द्वारा अनुपालन पोर्टल पर पुनः निर्देशित करके देख सकता है।
प्रोफ़ाइल से बदलें
7. प्रोफ़ाइल से बदलें नहीं
  • ई.आर.आई. क्लाइंट के प्राथमिक संपर्क ब्यौरे, सुरक्षित एक्सेस संदेश, ई-फ़ाइलिंग वॉल्ट, उच्च प्रतिभूति सेटिंग्स को संपादित नहीं कर सकते, डी.एस.सी. को पंजीकृत नहीं कर सकते, स्थिर पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवरण संपादित नहीं कर सकते, प्रतिनिधि निर्धारिती ब्यौरा संपादित नहीं कर सकते, जोड़े गए क्लाइंट की ओर से प्रोफ़ाइल चित्र और आधार ओ.टी.पी. लॉग इन विकल्प संपादित नहीं कर सकते हैं।
  • ERI क्लाइंट के लिए पासवर्ड नहीं बदल सकता
  • ई.आर.आई. अपने जोड़े गए क्लाइंट के लिए क्लाइंट के पंजीकरण और प्रमाणपत्र, प्रशंसा और पुरस्कार तथा एक्टिविटी लॉग नहीं देख सकते हैं
8. प्रोफ़ाइल - मेरा बैंक खाता हाँ
  • ERI द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक खाते नहीं जोड़े जा सकते हैं
9. प्रोफ़ाइल- मेरा डीमैट खाता हाँ  
10. प्रोफ़ाइल - आधार लिंक करें नहीं  
11. TAN निर्धारिती को जानें नहीं इस सेवा का विवरण इस तालिका के नीचे दिया गया है।
12. अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करें हाँ  
13. किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए पंजीकृत कर सकता है। हाँ  
14. प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकृत करें हाँ  
प्रसंस्करणोत्तर
15. बकाया कर की माँग देखना नहीं
  • ERI बकाया कर की मांगों को, यदि कोई हैं, अधिकतम 8 निर्धारण वर्षों के लिए देख सकता है
16. कर क्रेडिट बेमेल देखें नहीं
  • ERI अधिकतम 8 निर्धारण वर्षों के लिए कर-क्रेडिट बेमेल देख सकते हैं
17. सुधार अनुरोध हाँ
  • ई.आर.आई. क्लाइंट की ओर से सुधार अनुरोध जनरेट कर सकता है
  • ERI आयकर और धन-कर के अंतर्गत पारित आदेश के लिए नया सुधार अनुरोध जनरेट कर सकता है
  • धन-कर के तहत पारित आदेश के लिए सुधार अनुरोध को क्लाइंट द्वारा केवल डी.एस.सी. विकल्प का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है।
  • क्लाइंट की ओर से ई.आर.आई. द्वारा जनरेट किए गए अनुरोध को क्लाइंट द्वारा लम्बित ई-सत्यापन के साथ जनरेट किया गया माना जाएगा।
18. सुधार की स्थिति हाँ
  • ERI केवल जमा किए गए अनुरोध के लिए आदेश देख और डाउनलोड कर सकता है
  • ERI कार्यवाही से संबंधित अनुरोध के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है
  • ई.आर.आई. क्लाइंट के लिए सबमिट किए गए सुधार अनुरोध की स्थिति और अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अन्य अनुरोधों की स्थिति देख सकते हैं जिसके लिए ई.आर.आई. ने क्लाइंट से सेवा जोड़ें सुविधा के माध्यम से एक्सेस का अनुरोध किया है।
19. सेवा अनुरोध- ITR V में देरी के लिए क्षमा अनुरोध हाँ
  • ई.आर.आई. सेवाएँ जोड़ें सुविधा द्वारा माफ़ी अनुरोध/ प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध देखने और सबमिट करने के लिए क्लाइंट से एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं
  • ई.आर.आई. जोड़े गए क्लाइंट की ओर से अनुरोध निवेदन कर सकते हैं लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं कर सकते।
  • अपने क्लाइंट की ओर से ई.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को क्लाइंट द्वारा लम्बित ई-सत्यापन के साथ उत्पन्न अनुरोध के रूप में माना जाएगा।
20. सेवा अनुरोध - ITR फ़ाइल करने में देरी के लिए क्षमा अनुरोध हाँ
  • ई.आर.आई. सेवाएँ जोड़ें सुविधा द्वारा माफ़ी अनुरोध/ प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध देखने और जमा करने के लिए क्लाइंट से एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं
  • ई.आर.आई. क्लाइंट द्वारा ओ.टी.पी. सहमति के बाद माफ़ी अनुरोध/प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध सेवा देख और सबमिट कर सकते हैं
  • ई.आर.आई. जोड़े गए क्लाइंट की ओर से अनुरोध निवेदन कर सकते हैं लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं कर सकते।
  • क्लाइंट की ओर से ई.आर.आई. द्वारा सबमिट किए गए अनुरोध को क्लाइंट द्वारा लम्बित ई-सत्यापन के साथ उत्पन्न अनुरोध के रूप में माना जाएगा।
21. प्रतिदाय पुनः जारी करना हाँ
  • ई.आर.आई. सेवाएँ जोड़ें सुविधा द्वारा माफ़ी अनुरोध/ प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध देखने और जमा करने के लिए क्लाइंट से एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं
  • ई.आर.आई. क्लाइंट द्वारा ओ.टी.पी. सहमति के बाद माफ़ी अनुरोध/प्रतिदाय पुन: जारी करने का अनुरोध सेवा देख और सबमिट कर सकते हैं
  • ई.आर.आई. जोड़े गए क्लाइंट की ओर से अनुरोध निवेदन कर सकते हैं लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं कर सकते।
  • क्लाइंट की ओर से ई.आर.आई. द्वारा सबमिट किए गए अनुरोध को क्लाइंट द्वारा लम्बित ई-सत्यापन के साथ उत्पन्न अनुरोध के रूप में माना जाएगा।
22. नोटिस देखें - धारा 139 (9) के तहत नोटिस का जवाब नहीं
  • ई.आर.आई. केवल उन नोटिसों को देख सकते हैं जो उनके क्लाइंट को आयकर विभाग से प्राप्त हुए हैं
  • ई.आर.आई. अपने क्लाइंट के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं
  • ERI ना तो नोटिस का जवाब जमा कर सकता है और ना ही नोटिस का जवाब देख सकता है
  • आपकी कार्रवाई हेतु और आपकी जानकारी हेतु टैब प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • प्रतिक्रिया सबमिट करें और प्रतिक्रिया देखेंकार्रवाइयों को ई.आर.आई. के लिए हटा दिया जाएगा
  • स्वयं और अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में टैब प्रदर्शित नहीं होगा।
  • ई.आर.आई. अधिकतम 8 निर्धारण वर्ष के लिए जारी नोटिस देख सकते हैं।
23. नोटिस देखें - स्पष्टीकरण माँगें नहीं  
24. नोटिस देखें - धारा 13 के तहत स्वतः-सुधार नहीं  
25. नोटिस देखें -प्रथमदृष्टया समायोजन नहीं  
26. नोटिस देखें - 245 नोटिस का जवाब दें नहीं  
27. नोटिस देखें - आई.टी.बी.ए. नोटिस नहीं  
28. ई-कार्यवाही के लिए अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ें नहीं
  • ई.आर.आई. क्लाइंट से किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं/प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं/किसी अन्य व्यक्ति की ओर से सेवा जोड़ें सुविधा द्वारा पंजीकृत कर सकते हैं
  • अपने क्लाइंट की ओर से ई.आर.आई. द्वारा जनरेट किए गए अनुरोध को क्लाइंट द्वारा लम्बित ई-सत्यापन के साथ जनरेट अनुरोध के रूप में माना जाएगा।
भुगतान
29. करदाता का खाता हाँ
  • ई.आर.आई. केवल चालू निर्धारण वर्ष के लिए अपने क्लाइंट का बही खाता देख सकते हैं।
30. कर का ई-भुगतान करें हाँ
  • प्रतिनिधि निर्धारिती के लिए उपलब्ध ई-भुगतान कर सेवा, ई.आर.आई. के लिए उपलब्ध नहीं होगी
  • ई.आर.आई. के पास थोक चालान जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि यह सेवा बैंकों और रिफंड बैंकर द्वारा प्रदान की जाती है।
  • ई.आर.आई. अपने क्लाइंट के सहेजे गए ड्राफ्ट, जनरेट किए गए चालान और भुगतान इतिहास टैब देखने में सक्षम होंगे, जो ई.आर.आई. लॉग इन से उनके द्वारा बनाए गए/जनरेट/भुगतान किए गए चालान तक सीमित है। ई.आर.आई. अपने क्लाइंट का कोई अन्य संव्यवहार नहीं देख पाएँगे
  • सेव करें/संपादित करें/हटाएँ/फिल्टर करें/प्रतिलिपि/देखें/डाउनलोड करने की सुविधा केवल ई.आर.आई. द्वारा बनाए गए/जनरेट किए गए/भुगतान किए गए चालान पर उपलब्ध होंगे ।
  • क्लाइंट की ओर से ई.आर.आई. द्वारा सृजित सभी चालान निर्देश संख्याएँ और चालान पहचान संख्याएँ, दोनों स्थानों (अर्थात् करदाता लॉग इन और ई.आर.आई. लॉग इन) पर उपस्थित होगा।
  • ई.आर.आई. अपने जोड़े गए क्लाइंट के भुगतान इतिहास को अधिकतम 8 निर्धारण वर्ष के लिए देख सकते हैं।
शिकायतें
30. शिकायत दर्ज करें हाँ  
31. शिकायत की स्थिति देखें हाँ  


ERI सेवाएँ: निर्धारिती का TAN जानें

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 1


चरण 2: डैशबोर्ड पर, क्लाइंट प्रबंधित करें> मेरा क्लाइंट> क्लाइंट देखें> उपलब्ध सेवाएँ > प्रोफ़ाइल>निर्धारिती के टैन को जानें पर क्लिक करें।


चरण 3: TAN और संगठन का नाम प्रदर्शित किया जाता है। यदि कई TAN को PAN के साथ जोड़ा जाता है, तो सभी को एक दूसरे के नीचे प्रदर्शित किया जाता है। यदि कोई TAN लिंक नहीं किया गया है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला संदेश प्रदर्शित होता है।

 

4। संबंधित विषय