ITD द्वारा जारी नोटिस/आदेश को अधिप्रमाणित करें
(पूरे विश्वास के लिए आज ही अधिप्रमाणित करवाएं)
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आई.टी.डी. द्वारा जारी सूचना को अधिप्रमाणित करने संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. आयकर अधिकारियों द्वारा जारी सूचना/आदेश को अधिप्रमाणित करना मेरे लिए क्यों आवश्यक है?
आयकर विभाग द्वारा 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद जारी किए गए प्रत्येक संचार पर एक विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (डी.आई.एन.) अंकित होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके द्वारा प्राप्त सूचना/आदेश या कोई भी संचार वास्तविक है और आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, आप इस सेवा का उपयोग करके किसी भी सूचना/आदेश या संचार को अधिप्रमाणित कर सकते हैं।
2. यदि आई.टी.डी. सूचना/आदेश पर डी.आई.एन. अंकित न हो तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में आपको प्राप्त हुए सूचना/आदेश/पत्र को अमान्य माना जाएगा और कानूनन यह प्रभावहीन (नॉन एस्ट) होगा या ऐसा माना जाएगा कि यह कभी जारी ही नहीं किया गया था। आपको ऐसे संचार का कोई जवाब देने या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
3.आयकर विभाग (आई.टी.डी.) द्वारा जारी आदेश को मैं कहाँ अधिप्रमाणित कर सकता/सकती हूँ?
आप आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को ई-फाइलिंग पोर्टल पर आई.टी.डी. द्वारा जारी 'सूचना/आदेश को अधिप्रमाणित करें' सेवा का उपयोग करके प्रमाणित कर सकते हैं।
4. क्या मुझे आई.टी.डी. द्वारा जारी किए गए नोटिस को अधिप्रमाणित करने के लिए लॉगिन करने की आवश्यकता है?
नहीं, सूचना/आदेश को अधिप्रमाणित करने के लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर उपलब्ध "आई.टी.डी. द्वारा जारी सूचना/आदेश को अधिप्रमाणित करें" लिंक पर क्लिक करके सूचना को अधिप्रमाणित कर सकते हैं।
5. क्या मुझे अपने सूचना को अधिप्रमाणित करने के लिए वही मोबाइल नंबर दर्ज करने की आवश्यकता है जो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है?
नहीं, आयकर विभाग द्वारा जारी सूचना/पत्र या किसी भी संचार को अधिप्रमाणित करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। आप मोबाइल नंबर टेक्स्टबॉक्स में दर्ज करके किसी भी ऐसे मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करना चुन सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो।
6. डी.आई.एन. क्या है?
डी.आई.एन. का मतलब दस्तावेज़ पहचान संख्या है। यह कंप्यूटर द्वारा बनाई गई एक विशिष्ट संख्या है जिसे आयकर प्राधिकरण द्वारा किसी भी करदाता को जारी किए गए प्रत्येक संचार (पत्र/सूचना/आदेश/कोई अन्य पत्राचार) पर विधिवत रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है।