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Frequently Asked Questions

टैन विवरण संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. टैन क्या है?

टैन का पूर्ण रूप टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अक्षर-अंकीय नंबर है।

2. टैन प्राप्त करना किसके लिए आवश्यक है?

टैन उन सभी व्यक्तियों के लिए प्राप्त करना अनिवार्य है जो स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं या जिन्हें स्रोत पर कर संग्रह करना आवश्यक है। आयकर विभाग के साथ संचार में कर टी.डी.एस./टी.सी.एस., किसी भी कर टी.डी.एस./टी.सी.एस. भुगतान चालान, टी.डी.एस./टी.सी.एस. प्रमाण-पत्रों तथा अन्य निर्धारित दस्तावेज़ों में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है।

3. क्या "टैन विवरण जानें" सेवा का उपयोग करने के लिए मुझे ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है?

नहीं। इस सेवा का उपयोग पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार के उपयोगकर्ता कर सकते हैं। इसे ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर लॉगिन से पहले भी "त्वरित लिंक्स" अनुभाग में "टैन विवरण जानें" पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है।

4. मुझे अपने कटौतीकर्ता टैन विवरण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करना होगा?

यह एक उचित अभ्यास है कि आप उस व्यक्ति के टैन की पुष्टि करें, जो आपकी ओर से स्रोत पर कर (जिसे कर कटौती कहा जाता है) काटता है। अपने फॉर्म 16/16A/26AS को देखें, जहाँ आपको वित्तीय वर्ष के लिए कर कटौती का विवरण मिलेगा। "टैन विवरण जानें" सेवा का उपयोग करके आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि कर की कटौती सही व्यक्ति द्वारा की गई है या नहीं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर कटौती लागू है तो आयकर विवरणी फ़ाइल करते समय आपको टैन का उल्लेख करना आवश्यक होता है।

5. यदि मेरे नियोक्ता ने टैन प्राप्त नहीं किया है तो क्या होगा?

नियोक्ता यदि टैन प्राप्त करने में विफल रहता है और/या उसका उल्लेख नहीं करता है, तो वह आयकर अधिनियम, 2025 के संबंधित प्रावधान के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता काटे गए टी.डी.एस. को जमा करने में उत्तरदाई नहीं होगा तथा उसी के लिए टी.डी.एस.विवरणी भी फ़ाइल नहीं कर सकेगा। यदि आपकी वेतन आय कर योग्य सीमा में आती है और आपके नियोक्ता ने टी.डी.एस.नहीं काटा है, तो आपको लागू होने पर स्व-मूल्यांकन कर और/या अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ सकता है।

6. क्या सरकारी डिडक्टरों के लिए टैन हेतु आवेदन करना अनिवार्य है?

हाँ।

7. क्या स्रोत पर कर संग्रह के उद्देश्य से अलग टैन प्राप्त करना आवश्यक है?

यदि पहले से टैन आवंटित किया जा चुका है, तो अलग से टैन प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी टैन संख्या का उपयोग सभी टी.सी.एस. विवरणी, चालान और प्रमाण-पत्रों में किया जा सकता है।

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